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(निबंधन)
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अधिसूचनाएं
21 अप्रील 2011
सं0 I/एम1-206/2006-1221—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार राज्य की बन्द चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने या उनके स्थान पर नये उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार/बिहार राज्य चीनी निगम लि0 द्वारा निष्पादित पट्टा दस्तावेजों के निबंधन पर देय निबंधन शुल्क का 100 प्रतिषत (षत प्रतिषत) परिहार करने की कृपा करते हैं।
2. यदि संबंधित पक्षकार लीज में विनिर्दिष्ट अपेक्षित न्यूनतम निवेष करने में असफल रहता है तो वैसी स्थिति में दी गयी छूट की राषि 15 प्रतिषत (पन्द्रह प्रतिषत) वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूल की 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 मई 2011 21 अप्रील 2011 सं0 I/एम1-206/2006-1221—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंगे्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
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आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।
The 21st April 2011
No. I/M1- 206/2006-1221—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to remit 100 percent (hundred percent) registration fee payable for registration of lease deeds executed by the State Government/Bihar State Sugar corporation Ltd. for the purpose of reviving closed Sugar Mills or establishing new units in place of them in the state.
2. In case the concerned party fails to make the investment as mentioned in the lease documents, the amount of remission shall be recovered as land revenue, with 15 percent yearly interest.
3. It will come into force with immediate effect.