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संकल्प
11 vizhy 2011
श्री देवेन्द्र पाठक तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सारण के विरूद्ध अकर्मण्यता, सरकारी कार्यो के प्रति उदासीनता, विभागीय निदेशो की अनदेखी, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, गैर जिम्मेवारी, गलत कार्यो का प्रश्रय देने, आदि आरोप विनिर्दिष्ट करते हुए आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं0 921, दिनांक 23 मार्च 2007 के द्वारा विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष में दस्तावेज निबंधन के दिन ही वापस किये जाने के निदेश के विपरीत 45 दिनों तक वापस नहीं किये जाने, सरकार के निर्धारित मूल्यांकन से कम दर पर निबंधन स्वीकार किये जाने संबंधी दोषी कर्मी के गलत कार्यो का प्रश्रय दिये जाने, तथा निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा कर्त्तव्य के प्रति अकर्मण्यता का आरोप प्रमाणित पाया गया है।
विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुए विभागीय पत्रांक 3090, दिनांक 04 दिसम्बर 2008 के द्वारा श्री पाठक से 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। इस प्रसंग में जिला अवर निबंधक सारण से श्री पाठक द्वारा वांछित कागजात 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 मई 2011 संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचिका में उपलब्ध तथ्यों की पूर्ण समीक्षोपरांत श्री पाठक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता हैः-
01. असंचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक।
आदेश—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री देवेन्द पाठक तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सारण एवं सभी संबंधितो को उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 162-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in