(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 14141414 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 111168686868) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 4444 मईमईमईमई 2020202011111111 संसदीय कार्य विभाग ------- अधिसूचना 01 अप्रील 2011
सं0 सं0का0-1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भते)-05-02/2011-.595—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011
11.. ससंंक्ष्क्षििाप्प्तत ननाामम अआौैरर अआाररंंभ्भा।। -- (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
(2) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी। 22.. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम-- 33((ख्खा)) ममेेंं संशोधन।। -- नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द ''8000/- रू॰'' अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''25000/- (पचीस हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-4 में संशोधन। - नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''12000/- (बारह हजार) रूपये'' अंक शब्द एवं कोष्ठक ''25000/-(पचीस हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगे।
4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-5 में संशोधन। - नियम 5 की तीसरी पक्ति में प्रयुक्त शब्द ''छह लाख रूपये'' अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''8,00,000/- (आठ लाख) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-6 में संशोधन। - नियम 6 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''2000/- (दो हजार) रूपये'' अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''5000/-(पाँच हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 मई 2011 8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-9(1) में संशोधन। - नियम 9 की कंडिका (1) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द ''500/- रू॰'' अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''1000/-(एक हजार) रूपये'' द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द ''1000/- रू॰'' अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''2000/-(दो हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-16 में संशोधन। - नियम 16 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द ''रू॰ 25000/-'' अंक, शब्द कोष्ठक ''50000/- (पचास हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। 10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-17(1) में संशोधन। - नियम 17(1) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द ''6000/- रूपये'' अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''15000/- (पन्द्रह हजार) रूपये'' द्वारा एवं पंक्ति छः में प्रयुक्त अंक ''500/-'' अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''1000/- (एक हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नवनीत रंजन तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 168-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in