(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 14141414 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 111169696969) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 4444 मईमईमईमई 2020202011111111 संसदीय कार्य विभाग
-------
अधिसूचनाएं
11 मार्च 2011
सं0 सं0का01/षपथ/प्रतिज्ञान(वि0स0/वि0प0)-4025/2006-437—बिहार के राज्यपाल के दिनांक 11 मार्च, 2011 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
''भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, देबानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् के सभापति श्री ताराकान्त झा को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूॅं, जिसके समक्ष, बिहार विधान परिषद् के उप-निर्वाचन, 2011 में बिहार विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य अपनी जगह लेने के पहले शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करेंगे।
कैम्प-नई दिल्ली,
देबानन्द कुँवर 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 मई 2011 11 मार्च 2011 सं0 सं0का0-1/शपथ/प्रतिज्ञान(वि0स0/वि0प0)-4025/2006-438/अधिसूचना संख्या-437 दिनांक 11 मार्च, 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवनीत रंजन तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप-सचिव।
The 11th March 2011
No. P.A.1/oath/affir.(L.A/L.C)-4025/2006-437—The following order of the Governor of Bihar, dated the 11th March, 2011 is hereby published for general information: -
"In exercise of the powers conferred upon me under Article
188 of the Constitution of India. I, Devanand Konwar, Governor of
Bihar, hereby appoint Shri Tarakant Jha, Chairman, Bihar
Legislative Council to be the person before whom the member
elected in the Bihar Legislative Council Bye-Election, 2011 from
Bihar Legislative Assembly Constituency shall before taking his
seat, make and subscribe Oath or affirmation.