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सामान्य प्रषासन विभाग
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संकल्प
28 फरवरी 2011
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 मई 2011 श्री चौहान के विरूद्ध सरकार द्वारा लिये गये निर्णय, प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा कारण-पृच्छा की प्रति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक 10452, दिनांक 20 अक्तूबर 2010 के द्वारा प्रेषित करते हुए श्री चौहान के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर परामर्ष की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक 2553, दिनांक 04 जनवरी 2011 के द्वारा प्रस्तावित दंड में अपनी सहमति प्रदान की है। श्री चौहान के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा श्री चौहान से प्राप्त अभ्यावेदन, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति तथा सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री चौहान (बि0प्र0से0) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 तथा संषोधित विभागीय अधिसूचना संख्या 2797, दिनांक 28 अगस्त 2007 के आलोक में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :- (1) संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि की रोक।
(2) उक्त अवधि में किसी प्रकार की प्रोन्नति देय नहीं होगी।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रंजन कुमार चौहान (बि0प्र0से0) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
सिद्धनाथ राम,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 193-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in