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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 May 2011

Published 09 May 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-05-09.193
Languages
English, Hindi
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सामान्य प्रषासन विभाग

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संकल्प

28 फरवरी 2011

श्री रंजन कुमार चौहान (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 778/08, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, बारसोई, कटिहार-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलरामपुर, कटिहार के विरूद्ध इनके कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं में बरती गई विाीय अनियमितताओं से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री चौहान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत सरकार के आदेषानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में निहित प्रावधानों के आलोक में इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संकल्प संख्या 6933, दिनांक 20 जुलाई 2009 के द्वारा संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को नियुक्त किया गया। आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां-सह-संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के पश्चात्‌ अपने पत्रांक 192, दिनांक 25 जनवरी 2010 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को समर्पित किया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदित आरोप पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार के निर्णयानुसार श्री चौहान को संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि रोकने एवं उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री चौहान (बि0प्र0से0) को भेजते हुए कारण-पृच्छा की मांग की गई। श्री चौहान ने अपने पत्रांक 441, दिनांक 19 जून 2010 के द्वारा कारण-पृच्छा विभाग में समर्पित किया, जिसकी पुनः समीक्षा की गई है। समीक्षोपरांत कारण-पृच्छा को अस्वी—त करते हुए उक्त लिये गये निर्णय को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 मई 2011 श्री चौहान के विरूद्ध सरकार द्वारा लिये गये निर्णय, प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा कारण-पृच्छा की प्रति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक 10452, दिनांक 20 अक्तूबर 2010 के द्वारा प्रेषित करते हुए श्री चौहान के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर परामर्ष की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक 2553, दिनांक 04 जनवरी 2011 के द्वारा प्रस्तावित दंड में अपनी सहमति प्रदान की है। श्री चौहान के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा श्री चौहान से प्राप्त अभ्यावेदन, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति तथा सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री चौहान (बि0प्र0से0) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 तथा संषोधित विभागीय अधिसूचना संख्या 2797, दिनांक 28 अगस्त 2007 के आलोक में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :- (1) संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि की रोक।

(2) उक्त अवधि में किसी प्रकार की प्रोन्नति देय नहीं होगी।

आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रंजन कुमार चौहान (बि0प्र0से0) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सिद्धनाथ राम,

सरकार के अवर सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 193-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 May 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-05-09.193/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-05-09.193.