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सामान्य प्रषासन विभाग
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संकल्प
2 फरवरी 2011
श्री संतोष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1813/99 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा (भोजपुर) के विरुद्ध मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने, अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने, प्रषासनिक अक्षमता के कारण राजस्व वसुली कुप्रभावित होने सरकारी आदेषों की अवहेलना एवं अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं होने संबंधी आरोपों के आलोक में श्री संतोष कुमार (बि0प्र0से0) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार के आदेषानुसार बिहार सरकारी सेवक (सिविल सेवा, वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के अधीन श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संकल्प संख्या 6118, दिनांक 26 जूलाई 2004 के द्वारा संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को नियुक्त किया गया।
2. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना सह-संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के पश्चात् अपने पत्रांक 1046, दिनांक 10 अक्तूबर 2008 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित विभाग को समर्पित किया।
3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदित आरोप पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 मई 2011 निर्णयानुसार श्री कुमार को संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन-वृद्धि पर रोक एवं देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन वर्षों के लिए रोक का निर्णय लिया गया। 4. उक्त निर्णय के आलोक में आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री संतोष कुमार (बि0प्र0से0) को भेजते हुए कारण-पृच्छा की मांग विभागीय पत्रांक 472, दिनांक 11 फरवरी 2009 के द्वारा की गई। श्री कुमार द्वारा अपने कारण-पृच्छा में पुनर्विचार हेतु न तो कोई तथ्य ही प्रस्तुत किया गया न कोई साक्ष्य हीं। समीक्षोपरांत कारण-पृच्छा को उक्त/अस्वी—त करते हुए लिये गये निर्णय को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।
5. श्री कुमार के विरुद्ध सरकार द्वारा लिये गये निर्णय प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा कारण-पृच्छा की प्रति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक 9012, दिनांक 09 सितम्बर 2009 के द्वारा प्रेषित करते हुए श्री कुमार के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड पर सहमति की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक 2237, दिनांक 02 दिसम्बर 2010 द्वारा सहमति प्रदान की है।
6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा श्री कुमार (बि0प्र0से0) से प्राप्त अभ्यावेदन बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (iv) एवं विभागीय संषोधित अधिसूचना संख्या 2797, दिनांक 20 अगस्त 2007 के आलोक में श्री कुमार (बि0प्र0से0) को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है।
(क) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन-वृद्धि पर रोक।
(ख) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन वर्षों के लिए रोक।
आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री संतोष कुमार (बि0प्र0से0) सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, गया को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
सिद्धनाथ राम,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 194-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in