(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 4444 (cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)येंठंठंठंठ 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 222230303030) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, 22225555 मईमईमईमई 2020202011111111 lkekU; iz'kklu foHkkx ——— vkns'k 24 ebZ 2011 विषयः-जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में। सं॰ 3/एम0-31/2010सा॰-1608—संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्षक सिद्धांत कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई 2007 (संकल्प संख्या 1718, दिनांक 6 मई 2010 के तहत यथा संषोधित) में निरुपित है। तदनुसार जल संसाधन विभाग द्वारा कनीय अभियंता के पदों पर नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने के कारण संविदा के आधार पर नियोजन किया गया। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों की एक वर्ष की संविदा की अवधि की समाप्ति के बाद पुनः एक वर्ष के लिए नये एकरारनामा के साथ पुनर्नियोजन किया गया। 2. उक्त विभाग का प्रस्ताव है कि चूँकि कनीय अभियंताओं की नियुक्ति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी थी और रोक हटा लिये जाने के बावजूद बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अनुषंसा प्राप्त होने में विलम्ब की संभावना के कारण नियमित नियुक्ति तत्काल संभव नहीं है, अतः वर्तमान सत्र में बाढ सुरक्षात्मक कार्यों एवं अन्य विकास कार्याें में व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देने के लिए आवष्यक है कि संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं, जिनका संविदा पर एक वर्ष के लिए पुनर्नियोजन समाप्त हो चुका है और हो रहा है, उनका अगले एक और वर्ष के लिए पुनर्नियोजन किया जाय। 3. उक्त संकल्पों के प्रावधानों के अतर्गत ऐसा पुनर्नियोजन संभव नहीं पाया गया है। परन्तु, चूँकि नियमित नियुक्ति में विलम्ब की संभावना है और यदि संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन नहीं किया गया तो बाढ सुरक्षात्मक कार्यों एवं अन्य विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जा सकता है। अतः मामले की अति विषेष परिस्थिति के मद्दे नजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जल संसाधन विभाग संविदा पर पुनः एक वर्ष के लिए नियोजित कनीय अभियंताओं को, उनकी संविदा पर पुनर्नियोजन की अवधि के समाप्त होने पर, अगले एक और वर्ष के लिए नियोजित कर सकेगा, परन्तु इसके लिए संलग्न परिषिष्ट-1 में एकरारनामा पुनः सम्पादित करना होगा और यह एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा। इस संविदा पर नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 मई 2011 ifjf'k"V&1 lafonk ds vk/kkj ij fu;kstu gsrq ,djkjukek यह एकरारनामा.......................................................... विभाग, बिहार सरकार, पटना, एवं चयनित/नियोजित होनेवाले श्री...
........................................................... के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है-
1. यह नियोजन केवल.................................. (पद का नाम) के लिए किया जायेगा। 2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष तक के लिए किया जायेगा। 3. संविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इस हेतु कोई आदेष निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजित श्री........................................ को रु0............. (...................................रुपये) एकमुष्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राषि या भत्ता देय नहीं होगा। 5. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
6. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
7. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी। 8. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
9. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राषि का एकमुष्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। 11. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा। ( ) ( )
.................................... विभाग, बिहार, पटना नियोजित व्यक्ति
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 230-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in