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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 May 2011

Published 27 May 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-05-27.233
Languages
English, Hindi
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संकल्प

6 मई 2011

डा0 दुखित राम, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी/ आदर्श ग्राम पदाधिकारी, खॅूंटी, रॉंची सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, आरा का कार्यालय, आरा (सम्प्रति निलंबित, जिनकी जन्म तिथि 09 नवम्बर 1953, सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि 06 जुलाई 1981 एवं संभावित सेवानिवृति की तिथि 30 नवम्बर 2013 है, को अवैध रूप से सरकारी राशि की निकासी (वित्तीय अनियमितता ) करने अथवा उसमें सहयोग करने के आरोप में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1227 नि0शा0, दिनांक 17 अगस्त 1999 द्वारा निलंबित किया गया था।

सी0बी0आई0 द्वारा चारा घोटाला जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं अवैध निकासी की वित्तीय अनियमितता हुई है, की जॉंच के उपरांत अनियमितताओं में संलिप्त लोगों के विरूद्ध अनेक आपराधिक कांड दर्ज कराए गए हैं। इसी क्रम में सी0बी0आई0 द्वारा डा0 दुखित राम के विरुद्ध भी चार आपराधिक कांड संख्या आर0सी043(ए)/96, आर0सी044(ए)/96, आर0सी048(ए)/96 एवं आर0सी053(ए)/96 दर्ज कराए गए हैं। उपरोक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या- आर0 सी0 53(ए)/96 एवं आर0सी044(ए)/96 का निष्पादन माननीय सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0 स्कैम केसेज) न्यायालय, रॉंची के पारित न्यायादेश द्वारा किया गया है। शेष आपराधिक काण्ड अभी भी न्यायालय के निर्णय हेतु लंबित है। आपराधिक काण्ड संख्या आर0 सी053(ए)/96 में माननीय विशेष न्यायाधीश- II, सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0स्कैम केसेज) न्यायालय, रॉंची द्वारा पारित न्यायादेश द्वारा डा0 राम के विरुद्ध लाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया गया है 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 मई 2011 तथा उन प्रमाणित आरोपों के आलोक में डा0 राम को कुल 15 वर्षों का सश्रम कारावास तथा 35000 (पैंंतीस हजार) रुपये का अर्थदण्ड तथा दण्ड की सजा दी गयी है। उक्त न्यायादेश के आलोक में डा0 राम से उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ए) के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का अनुशासनिक दण्ड दिए जाने के सरकार के प्रस्ताव पर कारणपृच्छा की गयी। अपने कारणपृच्छा के उत्तर में डा0 राम द्वारा उल्लेख किया गया है कि सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रॉंची में अपील दायर की गयी है, अतः अग्रेतर कोई कार्रवाई नहीं की जाय। डा0 राम द्वारा समर्पित कारणपृच्छा की उत्तर की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dy. Director, collegiate education V/s Nagoor Merra (1995) 3 Sec377 में दिए गए आदेश के अनुसार अपील दायर कर देने मात्रा से बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं रोका जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस अभिमत के आलोक में डा0 राम के कारणपृच्छा को अस्वीकृत करते हुए राज्य सरकार ने डा0 दुखित राम, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी/आदर्श ग्राम पदाधिकारी,खॅूंटी, रॉंची सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, आरा का कार्यालय, आरा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(A) तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (X) एवं 20 (1) के प्रावधानों के तहत तात्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्‌नुसार डा0 दुखित राम, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी/ आदर्श ग्राम पदाधिकारी, खॅूंटी, रॉंची सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, आरा का कार्यालय, आरा को इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से डा0 राम का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा। यह भी निर्णय लिया जाता है कि निलंबन की तिथि 17 अगस्त 1999 से लेकर बर्खास्त किये जाने की तिथि की अवधि के लिए डा0 राम को निलम्बन भत्ता के अलावे अन्य किसी प्रकार का वेतन/ अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय नारायण सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

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अधी0क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 233-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 May 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-05-27.233/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-05-27.233.