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संकल्प
10 मई 2011
डा0 अजीत कुमार, तदेन सहायक प्रबन्धक कुक्कुट प्रक्षेत्रा, होटवार, रॉंची (सम्प्रति निलंबित, जिनकी जन्म तिथि 28 सितम्बर 1952, सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि 14 अप्रील 1979 एवं संभावित सेवानिवृति की तिथि 30 सितम्बर 2012 है, को अवैध रूप से सरकारी राशि की निकासी (वित्तीय अनियमितता ) करने अथवा उसमें सहयोग करने के आरोप में विभागीय आदेश ज्ञापांक 542 नि0शा0 दिनांक 14 जून 2000 द्वारा निलंबित किया गया था। सम्प्रति निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी का कार्यालय, रॉंची निर्धारित किया गया था।
सी0बी0आई0 द्वारा चारा घोटाला जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं अवैध निकासी की वित्तीय अनियमितता हुई है, की जॉंच के उपरांत अनियमितताओं में संलिप्त लोगों के विरूद्ध अनेक आपराधिक कांड दर्ज कराए गए हैं। इस क्रम में सी0बी0आई0 द्वारा डा0 कुमार के विरुद्ध भी दो आपराधिक कांड संख्या आर0सी024(ए)/96, एवं आर0सी047(ए)/96 दर्ज कराए गए हैं।
उपरोक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या- आर0 सी0 24(ए)/96 का निष्पादन माननीय सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0 स्कैम केसेज) न्यायालय, रॉंची के पारित न्यायादेश द्वारा किया गया है। शेष आपराधिक काण्ड अभी भी न्यायालय के निर्णय हेतु लंबित है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 27 मई 2011 प्रमाणित पाया गया है तथा उन प्रमाणित आरोपों के आलोक में डा0 कुमार को कुल 7(सात) वर्षों का सश्रम कारावास तथा 45000 (पैंंतालीस हजार) रुपये के जुर्माने की सजा दी गयी है। उक्त न्यायादेश के आलोक में डा0 कुमार से उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ए) के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का अनुशासनिक दण्ड दिए जाने के सरकार के प्रस्ताव पर कारणपृच्छा की गयी। उक्त कारणपृच्छा की नोटिस डा0 कुमार को उनके गृह पते एवं केन्द्रीय कारा रॉंची में तामीला हेतु भेजा गया । लेकिन डा0 कुमार से जबाव प्राप्त नहीं होने के कारण दैनिक समाचार पत्राों क्रमशः 'राष्ट्रीय सहारा', 'आज', 'प्रभात खबर' एवं 'नव बिहार' में दिनांक 21 मई 2010 को प्रकाशित सूचना के माध्यम से डा0 कुमार को निदेश दिया गया था कि सूचना प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर कारणपृच्छा का उत्तर विभाग में अनिवार्य रूप से समर्पित करें अन्यथा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा उपलब्ध सामग्री/ अभिलेख के आधार पर एकतरफा निर्णय ले लिया जाएगा।
दैनिक समाचार पत्राों के माध्यम से दी गयी सूचना के बावजूद डा0 कुमार से जबाव अप्राप्त रहने के कारण उपर्युक्त के आलोक में विभाग द्वारा यह अभिमत गठित किया गया कि प्रासंगिक आपराधिक कांड में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, रॉंची द्वारा पारित दण्डादेश के आलोक में डा0 कुमार को उनके विरूद्ध प्रस्तावित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दण्ड के संबंध में कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाते हुए डा0 अजीत कुमार, तदेन सहायक प्रबन्धक, कुक्कुट प्रक्षेत्रा, होटवार, रॉची को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(A) तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (X) एवं 20 (1) के प्रावधानों के तहत तात्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। तद्नुसार डा0 अजीत कुमार, तदेन सहायक प्रबन्धक, कुक्कुट प्रक्षेत्रा, होटवार, रॉची को इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से डा0 कुमार का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा। यह भी निर्णय लिया जाता है कि निलंबन की तिथि 14 जून 2000 से लेकर बर्खास्त किये जाने की तिथि की अवधि के लिए डा0 कुमार को निलम्बन भत्ता के अलावे अन्य किसी प्रकार का वेतन/भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय नारायण सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 234-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in