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सं॰ 22/नि0सि0 (सिवान)-11-10/2010/503—श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल, गंडक योजना, मैरवा को कर्तव्य के निर्वहन में धोर लापरवाही बरतने, समय पर नहर टूटान की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दिए जाने एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेशों का स-समय अनुपालन नहीं करने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
(2) निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। (3) निलंबन अवधि में श्री कुमार को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (4) विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, सरकार के उप-सचिव ।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 250-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।