िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11112222 ये ये ये येंठंठंठंठ 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 222255551111) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार,,,, 2222 जून जून जून जून 2011201120112011 जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 1 मार्च 2011 सं॰ 22/नि0सि0(डिं0)-14-17/2007/226—श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी के विरूद्व सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में चौसा नहर के 0 कि0मी0 से 29.70 कि0मी0 के बीच कराये गये मिट्टी कार्य की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसका सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी सम्प्रति अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री राकेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0 डिहरी को आरोप मुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव ।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 251-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।