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सं॰ 22/नि0सि0 (सिवान)-11-9/2009/165— श्री रवीन्द्र कुमार जायसवाल, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहॉं, शिविर गोपालगंज के विरूद्ध वर्ष 2008-09 में निरीक्षण भवन, गोपालगंज में क्रेट बुनाई कार्य में बरती गयी अनियमितताअें की जॉंच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये श्री जायसवाल से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरांत पाया गया कि वर्ष 2008-09 में क्रेट बुनाई का कार्य विशिष्टी के अनुरूप नहीं कराया गया क्योंकि क्रेट का औसत वजन निर्धारित विशिष्टी से कम पाया गया। जिसके कारण संपादित कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हुयी। उक्त आरोप के लिये पत्रांक 1742, दिनांक 24 नवम्बर 2010 द्वारा श्री जायसवाल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-19 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई गई। विभागीय कार्यवाही में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री जायसवाल के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें दोष मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, सरकार के उप-सचिव ।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 252-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।