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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11112222 ये ये ये येंठंठंठंठ 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
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I. ''निन्दन'' वर्ष 2006-07 II. तीन वार्षिक वेतन वृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। III. निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं परन्तु उक्त अवधि पेंशनादि के लिए गणना की जायेगी।
परन्तु दण्डादेश निर्गत करने के पूर्व ही श्री प्रसाद दिनांक 31 दिसम्बर 2008 को सेवानिवृत हो गये। फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0 190, दिनांक 25 मार्च 2009 द्वारा श्री प्रसाद को सेवानिवृति की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्व पूर्व से चल रही विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 43 बी0 में परिवर्तित किया गया एवं पुनः विभागीय पत्रांक 565, दिनांक 25 जून 2009 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।
श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिये गये विन्दु लगभग वही है, जो पूर्व में विभागीय जॅाच आयुक्त को समर्पित स्पष्टीकरण में दिये गये थें । जिसकी समीक्षा पूर्ण में विभागीय जॅाच आयुक्त (जॅाच पदाधिकारी) एवं विभाग द्वारा की जा चुकी है। अतः पूर्व से प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद को उनके सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की भी सहमति प्राप्त है।
1. पन्द्रह (15) प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष के लिए रोक। 2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।
सरकार का उक्त निर्णय श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, सरकार के उप-सचिव ।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 254-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।