िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11116666 ये ये ये येंठंठंठंठ 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 222266662222) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार,,,, 6666 जून जून जून जून 2011201120112011 सहकारिता विभाग ——— अधिसूचना 19 ebZ 2011 सं॰ 5/सह॰/फ॰बी॰ (1)-31/2011-2319—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/04/2004 क्रेडिट-II दिनांक 15 मार्च 2011 द्वारा प्राप्त प्रषासनिक स्वीकृति तथा योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 8 अप्रील 2011 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं एग्रीकल्चर इंष्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना के पत्रांक 76, दिनांक 10 मई 2011 के आलोक में खरीफ 2011 मौसम की निम्नांकित फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता है। राज्य के मुंगेर, जमुई एवं षिवहर जिलों के ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों हेतु तथा पटना, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिलों के ऋणी कृषकों हेतु (धान एवं मकई के लिये) यह योजना स्थगित रहेंगी। बीमा हेतु आच्छादित फसलों की विवरणी निम्नवत् है :- ((((कककक)))) अगहनी धान अगहनी धान अगहनी धान अगहनी धान ः- :- :- :- इसके अन्तर्गत राज्य के 35 जिलों के 482 अंचलों को बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता है। इसके लिए बीमा की इकाई अंचल होगा।
((((खखखख)))) भदई-मकई भदई-मकई भदई-मकई भदई-मकई ः- :- :- :- भदई-मकई हेतु राज्य के 24 जिले बीमा हेतु अधिसूचित किये जाते हैं। बीमा की इकाई जिला होगा।
((((गगगग)))) मिर्च फसलमिर्च फसलमिर्च फसलमिर्च फसल ः- :- :- :- मिर्च फसल हेतु राज्य के 12 जिले बीमा हेतु अधिसूचित किये जाते हैं। बीमा की इकाई जिला होगा।
((((घघघघ)))) जूट फसलजूट फसलजूट फसलजूट फसल ः-ः-ः-ः- जूट फसल हेतु राज्य के 06 जिले बीमा हेतु अधिसूचित किये जाते हैं। बीमा की इकाई जिला होगा।
((((ङङङङ)))) भदई-मूंगभदई-मूंगभदई-मूंगभदई-मूंग ः-ः-ः-ः- भदई-मूंग फसल हेतु राज्य के 11 जिले बीमा हेतु अधिसूचित किये जाते हैं। बीमा की इकाई जिला होगा।
जिलों/अंचलों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दर्शाया गया है।
2॰ इस योजना में वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों को बीमा अनिवार्य होगा और साथ-साथ गैर ऋणी कृषक भी बीमा हेतु आच्छादित किये जा सकेंगे, जो अधिसूचित क्षेत्र में बीमा हेतु चयनित फसलों की खेती किये हो, किन्तु उनकी भागीदारी स्वैच्छिक होगी। वैेसे ऋणी कृषक, जो ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराना चाहेंगे, उनके लिए गैर ऋणी कृषकों हेतु बीमा की अंतिम तिथि लागू होगी।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 जून 2011 2 3॰ बीमित राशि - बीमित राशि - बीमित राशि - बीमित राशि - बीमित राशि के तीन विकल्प हैः- ((((कककक)))) कुल वितरित ऋण राशि का बीमा । ((((खखखख)))) निर्धारित उपज के मूल्य तक बीमा। ((((गगगग)))) औसत उपज के 150.00 तक की राषि का बीमा।
| क्र॰ क्र॰ क्र॰ क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ | फसल का नाम | प्रीमियर दर | क्षतिपूर्ती क्षतिपूर्ती क्षतिपूर्ती क्षतिपूर्ती का स्तर | बीमित राशि (प्रति हेक्टर) | ||
| निश्चित निश्चित निश्चित निश्चित दरदरदरदर | वास्तविक वास्तविक दरदरदरदर | निर्धारित उपज दर निर्धारित उपज दर निर्धारित उपज दर निर्धारित उपज दर के मूल्य तक | औसत उपज दर के औसत उपज दर के 150 म ू 150 % मूल्य तक 150 150 म म ल्य तक ू ू | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6. |
| 1. अगहनी-धान | 2.50 % | 10.75 | 60 | 12798/- | 31995/- | |
| 2. | भदई-मकई | 2.50 % | 7.30 | 60 | 7999/- | 19998/- |
| 3. | भदई-मूंग | 2.50 % | 3.45 | 60 | 11503/- | 28758/- |
| 4. | मिर्च फसल | लागू नहीं | 13.05 | 60 | 45535/- | 113837/- |
| 5. | जूट फसल | लागू नहीं | 2.60 | 60 | 15812/- | 39529/- |
परन्तु ऋणी कृषकों के मामले में कम से कम कुल वितरित ऋण राषि का बीमा कराना अनिवार्य होगा। 4॰ प्रीमियम दर का निर्धाप्रीमियम दर का निर्धाप्रीमियम दर का निर्धाप्रीमियम दर का निर्धारणः-रणः-रणः-रणः- इस योजना में प्रीमियम की दो दरें निर्धारित की गई हैं (क) (क) (क) (क) निश्चित दर, (ख) (ख) (ख) (ख) वास्तविक दर। मिर्च एवं जूट फसल हेतु केवल वास्तविक दर ही लागू होगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के आलोक में नीचे अंकित तालिका में प्रीमियम दर एवं बीमित राशि को दर्शाया गया हैः- फसल का नामफसल का नामफसल का नामफसल का नाम प्रीमियर दरप्रीमियर दरप्रीमियर दरप्रीमियर दर क्षतिपूर्ती क्षतिपूर्ती क्षतिपूर्ती क्षतिपूर्ती क्र॰ क्र॰ क्र॰ क्र॰ का स्तरका स्तरका स्तरका स्तर सं॰सं॰सं॰सं॰
शेष राशि कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा।
5. ऋण नीति के अनुसार बैंकों से ली गयी अल्पकालीन कृषि ऋण राशि पर प्रीमियम की निश्चित दर लागू होगी। निर्धारित उपज मूल्य तक गैर ऋणी कृषक हेतु निश्चित प्रीमियम दर एवं निर्धारित उपज मूल्य से अधिक, औसत उपज के 150 तक मूल्य की बीमित राशि पर प्रीमियम की वास्तविक दर लागू होगी।
6. गैर ऋणी कृषकों के फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंक द्वारा निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :-
((((कककक)))) कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा गया हो। ((((खखखख)))) कृषक का बचत खाता बैंक में रहना चाहिए। ((((गगगग)))) लधु एवं सीमान्त कृषक द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा किया गया हो, जिसपर अनुदान की पात्रता दी जाय।
((((घघघघ)))) किसान के प्रस्ताव पत्र के साथ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति (राजपत्रित पदाधिकारी से) संलग्न की गई हो। यदि भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र परिवार के मुखिया के नाम निर्गत हो तो बीमित कृषक का हिस्सा स्पष्ट होना चाहिए।
7. सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहवार/फसलवार/इकाईवार (अंचलवार-जिलावार) बीमा प्रस्ताव पत्र एवं धोषणा पत्र तैयार कर एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰,फ्रेजर रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित किये जायेंगे। सम्बंधित सभी बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडी जाति के बीमित कृषकों का अलग-अलग घोषणा-पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन की स्थिति स्पष्ट हो सके। जो बैंक एतद् संबंधी विवरणी नहीं उपलब्ध करायेंगे, उनके द्वारा प्रेषित घोषणा-पत्र आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी।
ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के प्रीमियम की राशि का अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट/चेक/ पे-ऑडर Axis Bank, Patna-A/c No. 142010200001441, Agriculture Insurance Company of India Ltd के पक्ष में होना चाहिए।
8. ऋण वितरण करने की अवधि एवं घोषणा पत्र जमा करने की तिथि को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट
| क्रमांक | ऋण वितरण की अवधि | घोषणा पत्र जमा करने की तिथि |
| क. | अप्रैल माह में प्रदाय ऋण | 31 मई 2011 तक। |
| ख. | मई माह में प्रदाय ऋण | 30 जून 2011 तक। |
| ग. | जून माह में प्रदाय ऋण | 31 जुलाई 2011 तक। |
| घ. | जुलाई माह में प्रदाय ऋण | 31 अगस्त 2011 तक। |
| ङ | अगस्त माह में प्रदाय ऋण | 30 सितम्बर 2011 तक। |
| च. | सितम्बर माह में प्रदाय ऋण | 31 अक्तूबर 2011 तक। |
| छ. | अन्तिम | 30 नवम्बर 2011 तक। |
बीमा कम्पनी का कहना है कि प्रायः प्रत्येक मौसम में कुछ न कुछ बैंकों द्वारा उक्त समय सारिणी का पालन नहीं किया जाता है, अतः यह तय किया जाता है कि सभी बैंक निर्धारित अवधि का अक्षरषः पालन करेंगे, अन्यथा क्षतिपूर्ति भुगतान का दायित्व संबंधित बैंक का होगा। 9. गैर ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्र भरने तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2011 होगी। गैर ऋणी कृषक 31 जुलाई 2011 तक अपने निकटतम वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में प्रीमियम राशि जमा करके बीमा करायेगें। बैंकों द्वारा इससे संबंधित धोषणा पत्र दिनांक 31 अगस्त 2011 तक एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. इस योजना के संचालन की जिम्मेवारी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना की है। आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण कम्पनी द्वारा समय-समय पर प्रेषित किये जायेेंगे। 11. खरीफ 2011 मौसम की बीमित फसलों यथा-अगहनी धान, भदई-मकई एवं भदई-मूंग तथा जूट फसलों के कटनी प्रयोग के ऑंकड़े 31.03.2012 तक तथा मिर्च फसल के आंकड़े 15 जून 2012 तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को प्राप्त हो जाना चाहिए। फसल कटनी प्रयोग का क्रियान्वयन जेनरल क्रॉप इस्टिमेषन सर्वे के आधार पर किया जायेगा न कि आनावारी/पैसावारी के आधार पर। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय फसल कटनी प्रयोग कार्यक्रम की सूचना बीमा कंपनी को भी देगा ताकि यथा सम्भव बीमा कंपनी के प्रतिनिधि कटनी प्रयोग में उपस्थित रह सकें।
12. बीमा योजना के तहत् जिला/अंचल की इकाई हेतु न्यूनतम 16 फसल कटनी प्रयोग करना आवष्यक होगा। उक्त फसल कटनी प्रयोग के आँकड़े के आधार पर एग्रीकल्चर इंष्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि॰ द्वारा फसल क्षति का आकलन किया जायेगा।
13. जमा वृद्धि का व्यवसाय करने वाले पैक्स बीमा योजना के तहत् कृषकों के बीमा हेतु एजेन्ट का कार्य नहीं कर करेंगें।
14. बैंक सेवा शुल्क :- ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त कुल प्रीमियम की राशि का 2॰5 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को मौसम समाप्ति के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ललन राय, सरकार के विषेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप-सचिव। कृषि वर्ष 2011-12 के लिए अगहना धान फसल कटनी प्रयोग के अधिसूचना हेतु जिलावार अंचलों की सूची :- कृषि वर्ष 2011-12 के लिए अगहना धान फसल कटनी प्रयोग के अधिसूचना हेतु जिलावार अंचलों की सूची :- कृषि वर्ष 2011-12 के लिए अगहना धान फसल कटनी प्रयोग के अधिसूचना हेतु जिलावार अंचलों की सूची :- कृषि वर्ष 2011-12 के लिए अगहना धान फसल कटनी प्रयोग के अधिसूचना हेतु जिलावार अंचलों की सूची :-
| क्र॰सं॰ | जिला का नाम | अगहनी धान 2011-12 हेतु आयोजित अंचल का नाम |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | पटना (22) | पटना, फुलवारी शरीफ, पुनपुन, मसौढ़ी, धनरूआ, बाढ़, बख्तियारपुर, पंडारक, मोकामा, मनेर, बिहटा, विक्रम, पाली, नौबतपुर, फतुहा, संपतचक, दुल्हीनबाजार, खुसरूपुर, दनियांवा, बेलछी, अथमलगोला एवं घोसवरी। |
| 2 | नालन्दा (20) | बिहारशरीफ, नुरसराय, रहुई, अस्थावां, गिरीयक, राजगीर, हरनौत, सरमेरा, हिलसा, चंडी, एकंगरसराय, इस्लामपुर, सिलाव, बेनपरवलपुर, कतरी सराय, करायपरषुराय, नगरनौसा, बिन्द एवं थरथरी। |
| 3 | भोजपुर (14) | आरा, बड़हरा, कोईलवर, सन्देष, चरपोखरी, तरारी, सहार, बिहियां, जगदीषपुर, पीरो, उदवन्तनगर, शाहपुर, अगियांव एवं गड़हनी। |
| 4 | बक्सर (10) | बक्सर, इटाढ़ी, राजपुर, सिमरी, डुमरांव, ब्रम्हपुर, नावानगर, चौसा, चौगाई एवं केसठ। |
| 5 | रोहतास (19) | ससाराम, षिवसागर, नोखा, विक्रमगंज, काराकाट, नासरीगंज, डिहरी, नौहट्टा, रोहतास, दिनारा, दावथ, करगहर, चेनारी, राजपुर, संझौली, अकोढ़ीगोला, तिलौथू, सूर्यपुरा एवं कोचस। |
| 6 | भभुआ (11) | भभुआ, भुगवान पुर, अधौरा, चैनपुर, चांद, दुर्गावती, रामगढ़, मोहनियां, कुढ़रा, नुआंव एवं रामपुर। |
| 7 | गया (24) | नगर, मानपुर, बोधगया, परैया, गुरूआ, आमरा, शेरघाटी, ब लागंज, े खिजरसराय, वजीरगंज, मोहनपुर, बाराचट्टी, अतरी, फतेहपुर, इमामगंज, डुमरीया, कोच, टेकारी, बाकेबाजार, डोभी, गुरारू, नीचकबथानी, मोहरा एवं टनकुप्पा। |
| 8 | जहानाबाद (5) | जहानाबाद, काकों, घोसी, मखदुमपुर एवं रतनी फरीदपुर। |
| 9 | अरवल (5) | अरवल, कुर्था, करपी, कलेर एवं सोनभद्रवंषी, सूर्यपुर। |
| 10 | नवादा (14) | नवादा, हिसुआ, नरहट, सिरदल्ला, रजौली, अकबरपुर, गोविन्दपुर, पकरीबराचा, कौआकोल, बारसलीगंज, काषीचक, मेसकौर, रोह एवं नादरीगंज। |
| 11 | औरंगाबाद (11) | औरंगाबाद, देव, मदनपुर, ओबरा, वारूण, रफीगंज, नवीनगर, कुटुम्बा, दाउदनगर, हसपुरा एवं गोह। |
| 12 | सारण (20) | गरखा, दरियापुर, परसा, दिघवारा, रिविलगंज, मांझी, छपरा सदर, जलालपुर, बनियापुर, मषरख, तरैया, सोनपुर, अमनौर, एकमा, पानापुर, इसुआपुर, नगरा, लहलापुर, मकेर एवं मढ़ौरा। |
| 13 | सिवान (15) | सिवान सदर, प चरूखी, ं दरौंदा, महाराजगंज, भगवानपुर, बसंतपुर, गोरियाकोठी, बडहरिया, हुसैनगंज, आन्दर, सिरावन, रघुनाथपुर, मैरवां, दरौली एवं गुठनी। |
| 14 | गोपालगंज (13) | गेपालगंज, मांझा, बरौली, वेकुण्ठपुर, कुचायकोट, हथुआ, उचकागांव, भोरे, कटैया, विजयीपुर, फुलवरीया, सिंधवालिया एवं पंचदेवरी। |
| 15 | मुजफ्फरपुर (15) | कांटी, कुढनी, पारू, कटरा, सरैया, साहेबगंज, मोतीपुर, मुसहरी, मीनापुर, बोचहा, गायघाट, औराई, सकरा, मुरौल एवं बन्दरा। |
| 16 | चम्पारण पूर्व (26) | मोतिहारी, तुरकोलिया, अरेराज, पहाड़पुर, केसरिया, सुगौली, हरसिद्धि रामगढ़वा, कल्याणपुर, रक्सौल, चिरैया, घोडासहन, महिषि, ढाका, पताही, आदापुर, घोड़ादानो, मधुबन, पकड़ीदयाल, चकिया, तेतरिया, फेजहारा, बनजरियां, पीपराकोठी, कोटवा एवं संग्रामपुर। |
| 17 | प॰ चम्पारण (17) | बेतिया, मंझौलिया, नौतन, बैरिया, सिकटा, चनपटिया, नरकटियागंज, गोनाहा, मेनाटांड, जोगापट्टी, बगहा, सिंघाव, रामनगर, लौरिया, मधुबनी, ठकराहा एवं भितहा। |
| 18 | सीतामढ़ी (17) | डुमरा, बेलखंड, रून्नी सैदपुर, बैरगनिया, मेजरगंज, रीगा, बथनाहा, सोनवर्षा, परिहार, सुरखंड, बाजपट्टी, पुपरी, नानपुर, परसौनी, चरौत, बोखरा एवं सुप्पी। |
| 19 | वैषाली (15) | महुआ, पातेपुर, राघोपुर, गोरौल, महनार, बिदुपुर, लालगंज, जन्दाहा, वैषाली, हाजीपुर, देसरी, भगवानपुर, राजापाकड़, पटेढ़ीबेलसर एवं चेहराकला। |
| 20 | दरभंगा (16) | दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, केवटी, जाले, सिंघवाड़ा, मनीगाछी, बहेड़ी, बेनीपुर, विरौल, घनष्यामपुर, कुषेष्वरस्थान, किरतपुर, गोराबेराम, अलीनगर एवं कुषेष्वर स्थान पूर्वी। |
| 21 | मधुबनी (20) | झंझारपुर, आन्ध्राठाढ़ी, खुटौना, लौकही, घोघरठीहा, मधेपुर, मधुबनी, पन्डौल, राजनगर, खजौली, जयनगर, लंदनिया, बाबुंबरही, बेनीपट्टी, बासोपढ़ी, हरलाखी, मधवापुर, विस्फी, लखनौर एवं फुलरास। |
| 22 | समस्तीपुर (20) | समस्तीपुर, पटौरी, मोरवां, पूसा, वारिसनगर, कल्याणपुर, दलसिंघसराय, उजियारपुर, मोहउद्दीननगर, सरायरंजन, रोसड़ा, विभूतिपुर, हसनपुर, सिंघिया, मोहनपुर, षिवाजीनगर, विथान, रवानपुर, ताजपुर एवं विधापतिनगर। |
| 23 | लखीसराय (5) | लखीसराय, बड़हिया, हलसी, सूर्यगढ़ा एवं पिपरीया। |
| 24 | शेखपुरा (6) | शेखपुरा, बरबीघा, अरियरी, चेबाड़ा, घाटकुटुम्बा एवं शेखीपुरसरा। |
| 25 | बेगूसराय (17) | बेगूसराय, मटिहानी, बलिया, शाहपुरकमाल, बखरी, चेरिया बरियारपुर, तेघड़ा, बछवाड़ा, भुगवानपुर, बरौनी, खोदाबन्दपुर, वीरपुर, मंसुरचक, नाजकोठी, गढ़पुरा, डंडारी एवं छौडाही। |
| 26 | खगड़िया (7) | खगड़िया, अलौली, चौथम, बेलदौर, गोगरी, परबत्ता एवं मनसा। |
| 27 | भागलपुर (9) | जगदीशपुर, सबौर, नाथनगर, सुल्तानगंज, सन्हौला, शाहकुण्ड, कहलगांव, पीरपेंती एवं गोराडीह। |
| 28 | बांका | फुललीडुमर, बांका, अमरपुर, रजौन, शम्भुगंज, बाराहाट, बौसी, घोरैया, चान्दन, बेलहर एवं कटौरिया। |
| 29 | सहरसा (10) | कट्टरा, सौरबाजार, सोनवर्षा, महिषी, नौहट्टा, सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआपतरघट, बनमाइटहरी एवं सतरकटैया। |
| 30 | सुपौल (11) | सुपौल, किषनपुर, पीपड़ा, त्रिवेणगंज, बसंतपुर, छातापुर, राघोपुर, निर्मली, मरौना, प्रतापगंज एवं सरायगढ़ भवटियाही। |
| 31 | मधेपुरा (11) | मधेपुरा, सिहेष्वर, कुमारखण्ड, मुरलीगंज, उदाकिषनगंज, आलमनगर, चौसा, ग्वालपाड़ा, पुरैनी, बिहारीगज एवं शंकरपुर। |
| 32 | पूर्णिया (14) | पूर्णिया, बायसी, वैसा, अमौर, धमदाहा, बनमनखी, भवानीपुर, रूपौली, कृत्यानन्दनगर, बड़हराकोठी, कसवा, डगरूआ, श्रीनगर, एवं जलालगढ़। |
| 33 | किशनगंज (7) | किशनगंज, बहादुरगंज, दिग्घल बैंक, टेढ़ागाछी, पोठिया, ठाकुरगंज एवं कोचाधामन। |
| 34 | अररिया (9) | अररिया, जोकिहाट, सिकटी, कुर्साकांटा, पलासी, फारबीसगंज, नरपतगंज, भरगामा एवं रानीगंज। |
| 35 | कटिहार (16) | कटिहार, प्राणपुर, आजमनगर, कदवां, बारसोई, बलरामपुर, आमदाबाद, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा, फलका, हसनगंज, डंडखोरा, समेली, कुरसेला एवं मनसाही। |
कुल अंचल :- 482 अंचल।
भदई-मकई (2011-12) इकाई-जिला। भदई-मकई (2011-12) इकाई-जिला। भदई-मकई (2011-12) इकाई-जिला। भदई-मकई (2011-12) इकाई-जिला।
पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्व चम्पारण, पष्चिम चम्पारण, वैषाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार।
कुल जिला :- 24
जूट (2011-12) इकाई-जिला।जूट (2011-12) इकाई-जिला।जूट (2011-12) इकाई-जिला।जूट (2011-12) इकाई-जिला।
सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किषनगंज, अररिया एवं कटिहार।
कुल जिला :- 6
मिरचाई (2011-12) इकाई-जिला। मिरचाई (2011-12) इकाई-जिला। मिरचाई (2011-12) इकाई-जिला। मिरचाई (2011-12) इकाई-जिला।
चम्पारण प॰, बेगूसराय, अररिया, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया, चम्पारण पू॰, किषनगंज, मधुबनी, रोहतास, नालन्दा।
कुल जिला :- 12
भदई-मूंग (2011-12) इकाई-जिला। भदई-मूंग (2011-12) इकाई-जिला। भदई-मूंग (2011-12) इकाई-जिला। भदई-मूंग (2011-12) इकाई-जिला।
गया, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बाँका, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं किषनगंज।
कुल जिला :- 11
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ललन राय, सरकार के विषेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप-सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,