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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 June 2011

Published 06 June 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-06-06.264
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 222266664444) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार,,,, 6666 जून जून जून जून 2011201120112011 सं॰ 5/सह॰/फ॰बी॰-48/10-4369 सहकारिता विभाग ——— संकल्प 11 vDrwcj 2010 ना के तहत्‌ रबी 2010-11 मौसम हेतु बीमा के लिए चयनित विषय ः पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजविषय ः पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजविषय ः पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजविषय ः पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत्‌ रबी 2010-11 मौसम हेतु बीमा के लिए चयनित ना के तहत्‌ रबी 2010-11 मौसम हेतु बीमा के लिए चयनित ना के तहत्‌ रबी 2010-11 मौसम हेतु बीमा के लिए चयनित फसलों को राज्य के 35 जिलो में लागू करने की स्वीकृति । फसलों को राज्य के 35 जिलो में लागू करने की स्वीकृति । फसलों को राज्य के 35 जिलो में लागू करने की स्वीकृति । फसलों को राज्य के 35 जिलो में लागू करने की स्वीकृति ।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/01/2008 क्रेडिट II दिनांक 13 अगस्त 2010 तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23 सितम्बर 2010 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना के पत्रांक 595 दिनांक 29 सितम्बर 2010, पत्रांक 599 दिनांक 30 सितम्बर 2010 एवं 614, दिनांक 8 अक्तूबर 2010 तथा आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड, (जी॰आई॰), पटना के पत्रांक 0672642/07 दिनांक 29 सितम्बर 2010, पत्रांक 0672651/07 दिनांक 06 अक्तूबर 2010 एवं 0672652/07 दिनांक 11 अक्तूबर 2010 के आलोक में राज्य सरकार ने पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत्‌ गेहूँ, चना, मसूर, रबी-मक्का, अरहर, राई एवं सरसों, आलू, प्याज, बैंगन एवं टमाटर फसल को राज्य के 35 जिलाें में निम्न रूप से पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत्‌ रबी 2010-11 मौसम में लागू करने का निर्णय लिया है -

क्रमक्रमक्रमक्रम जिलो का नाम क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र कार्यान्वयन एजेन्सी
1. पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लक्खीसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, प र्णिया, ू किषनगंज,, अररिया एवं कटिहार। कुल-23 जिले। सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना।
2. गया, औरंगाबाद, सारण, म जफफरपुर, ु गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, वैषाली, पूर्वी चम्पारण, पष्चिमी चंपारण एवं बाँका। कुल-12 जिलें सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है। आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड (जी॰आई॰), पटना।
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 जून 2011

उपर्युक्त सूची के अनुसार बीमा हेतु चयनित फसलों के लिए रबी 2010-11 मौसम में बीमा कार्य सुनिष्चित करने हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. (A.I.C.) पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड (जी॰आई॰), पटना को ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के बीमा हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका में निदेषित विहित शर्तों के तहत किया जाएगा। भारत सरकार के एतद्‌ सम्बंधी पत्र एवं विभिन्न बीमा एजेंसियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में इस योजना की कुछ प्रमुख शर्त्तें उल्लेखनीय हैः-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ फसल का नाम प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर बीमित राषि प्रीमियम की प्रीमियम की प्रीमियम की प्रीमियम की दरदरदरदर कृषकों के लए अनुमान्य कृ षकों के लए अनुमान्य कृ कृ षकों के लए अनुमान्य षकों के लए अनुमान्य प्रीमियम दर
1. गेहूँ 22,500.00 7.00% 1.50%
2. चना, मसूर, रबी-मक्का, अरहर, राई-सरसों 15,000.00 7.25% 2.00%
3. आलू 40,000.00 11.00% 5.50%
4. प्याज 40,000.00 11.25% 5.62%
5. बैंगन 25,000.00 11.25% 5.62%
6. टमाटर 25,000.00 11.25% 5.62%

उक्त तालिका में अंकित प्रीमियम की दर पर 10.30% की दर से सेवा कर भी संबंधित कृषक एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को वहन करना है। (i) कुल देय प्रीमियम की राषि में कृषकों द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की राषि के पश्चात्‌ अवषेष प्रीमियम की राषि अनुदान के रूप में 50ः50 के अनुपात में सेवा कर के साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) बीमित राशि एवं मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना पूर्णतः एग्रीकल्चर इंश्योेरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना द्वारा किया जाएगा।

(iii) इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप योजना के लिए चयनित जिलों/अंचलों में उक्त फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन स्थगित रहेगा । (iv) ऋणी कृषकों हेतु यह योजना अनिवार्य है जबकि गैर ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। परन्तु गैर ऋणी किसान पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना का चयन कर सकते हैंं। इस योजना के तहत ऋणी कृषक से आशय उन कृषकों से है जिनका बैंकों द्वारा साख सीमा 31 जनवरी 2011 तक स्वीकृत कर दिया गया है।

(v) ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जनवरी 2011 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद संबंधी घोषणा पत्र प्रीमियम की राशि के साथ बैंकों द्वारा बीमा एजेंसी को 2 मार्च 2011 तक निश्चित रूप से प्राप्त करा दिया जायेगा।

(vi) गैर ऋणी कृषक दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक बीमा हेतु चयनित फसलों का बीमा निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद संबंधी घोषणा पत्र दिनांक 15 जनवरी 2011 तक प्रीमियम की राशि के साथ निश्चित रूप से संबंधित बैंक बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायेंगे। (vii) बीमित फसलों के लिए तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा, आद्रता आदि के लिए जोखिम बीमित फसलों के लिए तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा, आद्रता आदि के लिए जोखिम बीमित फसलों के लिए तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा, आद्रता आदि के लिए जोखिम बीमित फसलों के लिए तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा, आद्रता आदि के लिए जोखिम अवधि के निमित्त जिलावार/फसलवार के लिए शर्त्त्ा विवरणी संलग्न है। अवधि के निमित्त जिलावार/फसलवार के लिए शर्त्त्ा विवरणी संलग्न है। अवधि के निमित्त जिलावार/फसलवार के लिए शर्त्त्ा विवरणी संलग्न है। अवधि के निमित्त जिलावार/फसलवार के लिए शर्त्त्ा विवरणी संलग्न है। इस योजना के तहत तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से बीमित फसलों की क्षति होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने का प्रावधान है। इसके लिए जोखिम, जोखिम की अवधि, देय क्षतिपूर्ति की गणना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि., पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना द्वारा तैयार की गयी सारिणी (अनुलग्नक -1) के आधार पर किया जाएगा।

(viii) बैंकों द्वारा कुल जमा की गयी प्रीमियम की राशि का (सेवा कर की राषि को छोड़कर) 5 प्रतिशत बैंक सेवा शुल्क के रूप में सम्बंधित बैंकों को बीमा एजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 जून 2011 3. इस योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बीमा कम्पनियाँ समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेंगी।

4. बीमा एजेंसियाँ प्रत्येक दिन का न्यूनतम-अधिकतम तापमान, R.H (Relative Humidity) एवं Rain Fall का आंकड़ा E-mail के माध्यम से जिलाधिकारी एवं विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगी एवं मासिक समेकित आंकड़ा भी विभाग को Weather Station wise समर्पित करेंगे। बीमा कंपनियाँ Weather Station की परिधि को 25 कि॰मी॰ से घटाकर 20 कि॰मी॰ करेंगी।

5. आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना प्रीमियम अनुदान की राषि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.(A.I.C.) के माध्यम से प्राप्त करेगी।

6. इस योजना में प्रीमियम अनुदान के रूप में राज्य सरकार केे हिस्से के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लियान कुंगा, सरकार के विषेष सचिव ।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 264-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 June 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-06-06.264/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-06-06.264.