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संकल्प
9 twu 2011
विषयः- राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि का निर्धारण।
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं॰ 280, दिनांक 5 जुलाई 2002 द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए केन्द्र सरकार के अनुरुप वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है । इसके अतिरिक्त विभागीय संकल्प सं॰ 2129, दिनांक 19 जून 2007 द्वारा धारित पद एवं पूर्व के पद को जोड़कर निर्धारित कालावधि पूरी हो जाने पर भी अगले प्रोन्नत पद पर प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।
2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार के अधीन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं॰ ए॰बी॰-14017/61/2008-ईस्ट-(आर॰आर॰), दिनांक 24 मार्च 2009 द्वारा कोटि-वेतन (Grade-Pay) के आधार पर कालावधि पुनर्निर्धारित की जा चुकी है । चूॅंकि राज्याधीन सेवाओं में भी कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है, अतः तत्आलोक में कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है ।
3. अतएव सम्यक् विचारोपरांत सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन एक स्तर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में भारत सरकार के अनुरूप कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तत्कालिक प्रभाव से लागू की जायः-2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 जून 2011
| क्रमांक | कोटि-वेतन (Grade-Pay) | न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि) | |
| से | तक | ||
| 1 | 1800 | 1900 | 3 Years |
| 2 | 1900 | 2000 | 3 Years |
| 3 | 1900 | 2400 | 8 Years |
| 4 | 2000 | 2400 | 5 Years |
| 5 | 2400 | 2800 | 5 Years |
| 6 | 2400 | 4200 | 10 Years |
| 7 | 2800 | 4200 | 6 Years |
| 8 | 4200 | 4600 | 5 Years |
| 9 | 4200 | 4800 | 6 Years |
| 10 | 4200 | 5400 | 8 Years |
| 11 | 4200 | 6600 | 10 Years |
| 12 | 4600 | 4800 | 2 Years |
| 13 | 4600 | 5400 | 3 Years |
| 14 | 4600 | 6600 | 7 Years |
| 15 | 4800 | 5400 | 2 Years |
| 16 | 4800 | 6600 | 6 Years |
| 17 | 5400 | 6600 | 5 Years |
| 18 | 6600 | 7600 | 5 Years |
| 19 | 6600 | 8700 | 10 Years |
| 20 | 7600 | 8700 | 5 Years |
| 21 | 7600 | 8900 | 6 Years |
| 22 | 8700 | 8900 | 2 Years |
| 23 | 8700 | 10000 | 3 Years |
| 24 | 8900 | 10000 | 2 Years |
ii. उपर्युक्त कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न कोटि-वेतन (Grade-Pay) से ठीक ऊपर कोटि-वेतन (Grade-Pay)में प्रोन्नति के लिए है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी निम्न कोटि-वेतन से ठीक ऊपर के कोटि-वेतन (Grade-Pay) को लाँघ (Jump) कर दूसरे या तीसरे ऊपर के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति दे दी जायेगी । उदाहरणतः, यदि किसी सेवा-संवर्ग के पद श्रृंखला में कोटि-वेतन (Grade-Pay) 2400 से 2800 एवं कोटि-वेतन (Grade-Pay) 2800 से 4200 का प्रोन्नत पद उपलब्ध हो तो तालिका की कंडिका-5 और 7 के अनुसार किसी कर्मी विशेष को 2400 के कोटि-वेतन (Grade-Pay) से 4200 के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति हेतु (56)=11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी, न कि कंडिका-6 के अनुसार 2400 के कोटि-वेतन (Grade- Pay) से 4200 के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति हेतु 10 वर्ष की कालावधि। उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर कोटि-वेतन (Grade-Pay) में संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि (कार्यानुभव) है । इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नत कर दिया जायेगा। प्रोन्नति के लिए वरीयतर कोटि-वेतन (Grade-Pay) में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।
iii. कालावधि का एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा । परंतु सुनिश्चित वृत्ति3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 जून 2011 प्रोन्नतियों योजना के तहत प्रोन्नतियों तथा राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति में यह कालावधि लागू नहीं होगी । iv. निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/कोटि-वेतनों(Grade-Pay) की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है । दृष्टान्तस्वरूप रु. 6600/- से रु. 7600/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और रु. 7600/- से रु. 8700/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है । यदि रु. 7600/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) से रु. 8700/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति विचारणीय हो तो रु. 7600/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न कोटि-वेतन (Grade-Pay) (या अपुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित कोटि-वेतन (Grade-Pay) (रु. 7600/-) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी । v. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन सं॰ ए॰बी॰/14017/7/2008-स्थापना(आर॰आर॰) दिनांक 17 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में यथासमय एवं यथास्थिति राज्य सरकार उपर्युक्त रूप में निर्धारित कालावधि में छूट दे सकेगी । जहाँ तक छूट की मात्रा का प्रश्न है, प्रोन्नत पद के कुल स्वीकृत बल की जितनी प्रतिशत रिक्ति होगी, उस पद हेतु निर्धारित कालावधि में उतने प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी, परन्तु यह छूट निर्धारित कालावधि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । उदाहरणतः, यदि कोटि-वेतन (Grade-Pay) रु॰ 5400/- से कोटि-वेतन रु॰ 6600/- में प्रोन्नति विचाराधीन हो तो उपर्युक्त तालिका के अनुसार निर्धारित कालावधि (5 वर्ष) में अधिकतम 2½ वर्ष की छूट दी जा सकेगी । यह छूट आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों को समान रूप से प्राप्त होगी । प्रोन्नति हेतु निर्धारित अन्य शर्तें यथा विभागीय परीक्षा के उत्तीर्णता, सेवा सम्पुष्टि आदि लागू रहेगी । कालावधि में छूट हेतु प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा । vi. यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तद्नुरूप संशोधित कर लेगा । नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस संलेख में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है । प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 277-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।