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अधिसूचनाएं
7 जून 2011
एस0ओ0 155, दिनांक 14 जून 2011—औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का अधिनियम, 23) की धारा-36 ए0बी0 द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के प्रत्येक सत्र खंड के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दायर मिलावटी अथवा जाली औषधियों से सम्बन्धित अपराधों (वादों) के (त्वरित) विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृा होगी।
(सं0सं0-ए0/एक्ट-10/2010/3754/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जून 2011 2 7 जून 2011 एस0ओ0 156, एस0ओ0 155, दिनांक 14 जून 2011 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/एक्ट-10/2010/3754/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
The 7th June 2011
S.O. 155, dated 14th June 2011—In exercise of the powers conferred by section 36 AB of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Act, 23of 1940) the State Government, in consultation with the high court of Judicatrue at Patna, is pleased to designate the court of 1st Additional District and Session Judge in each of the session division of the State as special court for the (speedy) trial of (the cases) offences relating to adulterated or spurious drugs under The Drugs and Cosmetics Act, 1940.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.
(File No.-A/Act-10/2010/3754/J.)
By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,