िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 25252525 (cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)ये(cid:30)येंठंठंठंठ 1931931931933333 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22224444 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 15151515 जूनजूनजूनजून 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-2
भाग-1-क—ःवयंसेवक गु=म? के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।
---
भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-रा(cid:30)यपाल और कायाJOयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 3-8 भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और उSच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:30)य गजट? के उUरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क[ (cid:30)येंठअनुमित िमल चुक[ है। ---
भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मW पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व]ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इ_याNद। ---
पूरक
---
पूरक-क 9-122 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) छु 6ट(cid:15) छु 6ट(cid:15) छु 6ट(cid:15) और अ9यऔर अ9यऔर अ9यऔर अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ सहकारिता विभाग
——— अधिसूचनाएं 9 मई 2011 सं॰ 01/स्था॰(2) वि॰स॰से॰(अति॰प्र॰) 08/10-2167—श्री अंजुम हसन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया अंचल , खगड़िया तथा खगड़िया आई0सी0डी0पी0 महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।
2॰ यह आदेष तुरत प्रभावी होगा। 3॰ इससे सम्बंधित पूर्व के आदेष को अवक्रमित समझा जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से ललन राय, उप-सचिव ।
———
18 मई 2011
सं॰ 1/रा0स्था0(अंके0)पदस्थापन-18/2007-2306—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ,सहयोग समितियाँ मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार जो विभागीय अधिसूचना संख्या 3558, दिनांक 1 सितम्बर 2009 द्वारा श्री कृष्ण कुमार शर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बेगुसराय को दिया गया था, को अगले आदेष तक के लिए श्री संजय कुमार ,जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को प्रदान किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से ललन राय, उप-सचिव ।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 13Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
3 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----रा(cid:30)यरा(cid:30)यरा(cid:30)यरा(cid:30)यपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।
ÑÑÑÑÑ
सहकारिता विभाग
——— अधिसूचनाएं 9 दिसम्बर 2010 सं॰ 5/सह0/ फ॰ बी॰-43/2009-5098—भारत सरकार कृषि मंत्राालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्राांक 13011/15-1999 क्रेडिट- II दिनांक 16 जुलाई 1999, एवं पत्राांक 13011/04/2004- क्रेडिट-II दिनांक 11 अगस्त 2010 द्वारा परिचारित आदेश तथा योजना के अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 23 सितम्बर 2010 की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना के पत्राांक 701, दिनांक 1 दिसम्बर 2010 के आलोक में रब्बी 2010-11 मौसम की निम्नांकित फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता हैः- (क) गेंहूॅ-राज्य के 35 जिले के कुल 492 अंचल।
(ख) चना- राज्य के 17 जिले।
(ग) मसूर- राज्य के 31 जिले।
(घ) रब्बी-मक्का-राज्य के 22 जिले।
(ङ) अरहर- राज्य के 24 जिले।
(च) राई एवं सरसों-राज्य के 35 जिले।
(छ) आलू- राज्य के 15 जिले।
(ज) प्याज- राज्य के 15 जिले।
(झ) बैगन-राज्य के 12 जिले।
(ञञ) टमाटर-राज्य के 10 जिले।
(ट) ईंख (2011-12) - राज्य के 13 जिले।
अनुलग्नक में जिले/अंचलों का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।
2॰ इस योजना में वाणिज्य बैंक/ ग्रामीण बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से कृषक अपनी फसलों का बीमा करायेंगे। इस योजना में बैंकों के अतिरिक्त अन्य कोई एजेंसी यथा पैक्स आदि बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। प्रीमियम की राशि तथा क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित बैंकों के माध्यम से ही भुगतेय होगा। ऋणी कृषक केवल ईख फसल का बीमा करा सकेंगे। गैर ऋणी कृषक उक्त सभी फसलों का बीमा करा सकते हैं, किन्तु गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। ईख फसल के बीमा हेतु इच्छुक वैसे ऋणी कृषक जो ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराना चाहेंगे, वैसी स्थिति में उक्त अधिक राशि हेतु वे गैर ऋणी कृषक समझे जायेगें। मुंगेर, जमुई एवं शिवहर जिलों में Modified राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इस अवधि में लागू है। अतः इन जिलों में यह योजना स्थगित रहेगी।4 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011 3॰ बीमित राशि :- बीमित राशि के तीन विकल्प हैः-
(क) ऋण राशि का पूर्णतः बीमा कराना अनिवार्य होगा, किन्तु ऋणी कृषक केवल ईख फसल का बीमा करा सकते हैं, जो राज्य के 13 जिलों के लिए अनुमान्य है।
(ख) कृषक निर्धारित उपज के मूल्य तक भी बीमा करा सकते हैं। (ग) यदि कृषक चाहें तो औसत उपज के 150 % तक की राशि का बीमा करा सकते हैं।
4॰ प्रीमियम दर का निर्धारण ः- इस योजना में प्रीमियम की दो दरें निर्धारित की गई है (क) निश्चित दर, (ख) वास्तविक दर। आलू, प्याज ईंख,बैगन एवं टमाटर फसल हेतु केवल वास्तविक दर ही लागू होगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के आधार पर नीचे अंकित तालिका में प्रीमियम दर एवं बीमित राशि को दर्शाया गया हैः-
| क्र॰सं॰ | फसल का नाम | प्रीमियर दर | क्षतिपूर्ति का स्तर | बीमित राशि प्रति हेक्टर | ||
| निश्चित दर | वास्तविक दर | निर्धारित उपज दर के मूल्य तक | औसत उपज दर के 150% मूल्य तक | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | गेंहूॅ | 1.50 % | 3.90 % | 60 | 13,848.00 | 35,456.00 |
| 2. | चना | 2.00 % | 2.90 % | 80 | 13,245.00 | 24,832.00 |
| 3. | मसूर | 2.00 % | 5.10 % | 80 | 11,697.00 | 22,033.00 |
| 4 | रब्बी-मक्का | 2.00 % | 6.05 % | 80 | 15,960.00 | 39,906.00 |
| 5 | अरहर | 2.00 % | 5.50 % | 80 | 22,758.00 | 43,030.00 |
| 6 | राई एवं सरसों | 2.00 % | 8.00 % | 80 | 10,033.00 | 25,075.00 |
| 7 | आलू | लागू नहीं | 5.30 % | 80 | 43,692.00 | 1,09,231.00 |
| 8 | प्याज | लागू नहीं | 7.15 % | 80 | 53,325.00 | 99,984.00 |
| 9 | ईंख | लागू नहीं | 2.60 % | 80 | 46,795.00 | 87,857.00 |
| 10 | बैगन | लागू नहीं | 7.35 % | 80 | 46,479.00 | 87,144.00 |
| 11 | टमाटर | लागू नहीं | 9.45 % | 80 | 53,104.00 | 1,51,813.00 |
लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीमा प्रीमियम की राशि में 10% का अनुदान सरकार द्वारा अनुमान्य होगा। शेष राशि कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा।
5॰ ऋण नीति के अनुसार बैंकों से ईख फसल हेतु ली गयी संपूर्ण अल्पकालीन कृषि ऋण की राशि पर प्रीमियम की निश्चित दर लागू होगी। गैर ऋणी कृषकों के मामले में निर्धारित उपज दर के मूल्य तक प्रीमियम की निश्चित दर एवं औसत उपज दर के 150% तक मूल्य की बीमित राशि पर वास्तविक दर लागू होगी।
6॰ गैर ऋणी कृषकों के फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंक द्वारा निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :-
(क) कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्रा पूर्णतः भरा गया हो।
(ख) बीमा के इच्छुक कृषक का बैंक में खाता रहना अनिवार्य है।
(ग) लधु एवं सीमान्त कृषक द्वारा अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्रा जमा किया गया हो, जिसपर अनुदान की पात्राता दी जाय।5 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011 (घ) किसान के प्रस्ताव पत्रा के साथ अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्रा की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गई हो।
7॰ फसल कटनी प्रयोग की इकाई ः- बीमा हेतु चयनित फसलों में गेहूँ फसल हेतु (भोजपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं खगड़िया को छोड़कर) फसल कटनी प्रयोग की इकाई अंचल होगी। भोजपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं खगड़िया जिला में फसल कटनी प्रयोग का संपादन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। बीमा हेतु चयनित गेहूँ फसल के अतिरिक्त अन्य सभी फसलों का कटनी प्रयोग जिला स्तर पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संपादित कराये जायेंगें।
8॰ सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों/वाणिज्य बैंकों/क्षेत्राीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहबार/फसलवार/ इकाईवार (अंचलवार -जिलावार) बीमा प्रस्ताव पत्रा एवं धोषणा-पत्रा दो प्रतियों में तैयार कर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ ग्रेंड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित किये जायेंगे।संबंधित सभी बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के बीमित कृषकों का अलग-अलग घोषणा-पत्रा बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन एवं भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राशि की स्थिति स्पष्ट हो सके, जो बैंक एतद् संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषणा-पत्रा आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित बैंक की होगी।
ऋणी एवं गैर ऋणी कृषको के प्रीमियम की राशि का अलग-अलग बैक ड्राफट/ चेक/ पे-आडर Agriculture Insurance Company of India Ltd. AXIS Bank Patna- A/ C No.142010200001441 के पक्ष में पटना में देय होना चाहिए।
9॰ ऋण वितरण करने की अवधि एवं घोषणा-पत्रा जमा करने की तिथि को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैः-
| क्रमांक | ऋण वितरण की अवधि | घोषणा-पत्रा जमा करने की तिथि |
| क. | अक्टूवर, 10 माह में प्रदाय ऋण | 30 नवंबर 2010 तक। |
| ख. | नबंवर, 10 माह में प्रदाय ऋण | 31 दिसंबर 2010 तक। |
| ग. | दिसंवर, 10 माह में प्रदाय ऋण | 31 जनवरी 2011 तक। |
| घ. | जनवरी, 11 माह में प्रदाय ऋण | 28 फरवरी 2011 तक। |
| ङ | फरवरी, 11 माह में प्रदाय ऋण | 31 मार्च 2011 तक। |
| च. | मार्च, 11 माह में प्रदाय ऋण | 30 अप्रील 2011 तक। |
| छ. | अंतिम तिथि | 31 मई 2011 तक। |
रब्बी फसलों हेतु ऋण वितरण करने की अवधि 1 अक्टूवर, 2010 से अगले वर्ष 31 मार्च, 2011 तक तथा घोषणा-पत्रा जमा करने की अंतिम तिथि 31मई 2011 तक निर्धारित की जाती है।
10॰ गैर ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्रा भरने तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2010 होगी। गैर ऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2010 तक अपने निकटतम वाणिज्य बैंक/ क्षेत्राीय ग्रामीण6 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011 बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में प्रीमियम राशि जमा करके बीमा करायेंगे। बैंकों से इससे संबंधित घोषणा-पत्रा दिनांक 31 जनवरी 2011 तक एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को उपलब्ध हो जाना चाहिये।
11॰ इस योजना के संचालन की जिम्मेवारी एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना की है। आवश्यकतानुसार योजना के कार्यान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर प्रेषित किये जायेेंगे।
12॰ रब्बी 2010-11 मौसम की बीमित फसलों के कटनी प्रयोग के ऑंकड़े 31 जुलाई 2011 तक तथा ईख फसल 2011-12 के आंकड़े 31 जुलाई 2012 तक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना को प्राप्त हो जाना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा उक्त आंकडे़ के आधार पर ही फसल क्षति का आकलन किया जायेगा। फसल कटनी प्रयोग का क्रियान्वयन जेनरल क्रॉप इस्टीमेशन सर्वे के आधार पर किया जाना है, न कि आनावारी/पैसावारी के आधार पर।
13॰ बैंक सेवा शुल्क :- ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त कुल प्रीमियम की राशि का 2.5 प्रतिशत सेवाशुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को मौसम समाप्ति के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
———
23 मई 2011
सं॰ 1/रा॰स्था॰-01/2006-2367—पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं॰ 4857, दिनांक 8 दिसम्बर 2008 को अवक्रमित करते हुए श्री गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5 के तहत सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (सचिवालय प्रभाग) का लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में अगले आदेष तक नामित किया जाता है। श्री प्रसाद, उप-सचिव, सहकारिता विभाग के जन षिकायत पदाधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहेंगे।
2. श्री गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव के अवकाष में रहने की दषा में लोक सूचना पदाधिकारी एवं जन षिकायत पदाधिकारी का कार्य श्री ललन राय, विषेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप-सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना देखेंगे। 3. यह आदेष तुरंत प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से ललन राय, विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- उप-सचिव।
——— ऊर्जा विभाग ——— अधिसूचना 27 मई 2011 सं0 प्र02/आयोग सदस्य चयन-17/03 (खंड)-10-2484—विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा-85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद् द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के एक सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती है :-
2. (क) न्यायमूत्र्ति (अवकाश प्राप्त) श्री धर्मपाल सिन्हा - अध्यक्ष (ख) बिहार सरकार के मुख्य सचिव - सदस्य (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली - सदस्य 3. सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे। 4. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव।7 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011
विधि विभाग
———
अधिसूचना
26 मई 2011
एस0ओ0 157, दिनांक 15 जून 2011—13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति (Bihar State Litigation Policy, 2011) का गठन किया गया है जो विधि विभागीय अधिसूचना सं0 1853जे0, दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा अधिसूचित है।
2. उक्त अधिसूचित "बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011" के कंडिका-2(4)(क) में नीहित प्रावधान के अनुसार राज्य में बढ़ते मुकदमों की संख्या में कमी लाने तथा उनके शिकायतों का निवारण करने संबंधी सुझाव समिति को प्राप्त होगी जिसके संदर्भ में समिति द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति" का गठन करने का निर्णय लिया है जिसके निम्नलिखित छः सदस्य तथा सचिव, विधि विभाग इसके सदस्य सचिव होगे :-
(i) प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग - सदस्य
(ii) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य
(iii) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग - सदस्य
(iv) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य
(v) प्रधान सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
(vi) प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग - सदस्य
(vii) सचिव, विधि विभाग - सदस्य सचिव
3. उक्त समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में महाधिवक्ता, बिहार होगें।
4. उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन सीधे संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। जब किसी वाद में समिति का निर्णय वृहद् रूप से नीति में परिवर्तन का मामला बनता हुआ प्रतीत होगा तो समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा सरकार को की जायेगी। समिति का दायित्व होगा कि मुकदमा होने के वृहद् कारणों की पहचान कर उन अच्छे उपायों को सुझावेगी जिससे मुकदमों की बढ़ती संख्या में कमी लाया जा सके। समिति की जिम्मेदारी होगी कि वे मुकदमों से संबंधित शिकायत एवं सुझावों को प्राप्त कर उसके निस्तार के संबंध में समुचित कार्रवाई करेगी, जो सभी विभागों के लिए लागू होगा तथा इसका अनुपालन किया जाना उनका दायित्व होगा।
(सं0सं0-ए0/यो0-मुकदमा नीति-13/2011/3258/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।8 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011
बिहार विधान-सभा सचिवालय
———
अधिसूचना
1 जून 2011
सं॰1 स्था॰-137/06-1126/वि॰स॰—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3ए-वे॰पु॰-16/09-9181, दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं संकल्प ज्ञापांक-3ए-2-वे॰पु॰-02/2011-2937, दिनांक 31 माार्च 2011 जो समुह 'घ' के कर्मियों से संबंधित है, को बिहार विधान-सभा सचिवालय में लागू किया जाता है।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया, अवर सचिव ।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 13Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
9 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचना
13 सितम्बर 2010
सं॰ 5/सह/फ॰बी॰-10/05 सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 8946/05-3892—सुग्गी देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 21 जनवरी 2008 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेष में श्रीमती सुग्गी देवी एवं अन्य को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत् खरीफ 2001 मौसम फसल की क्षतिपूर्ति राषि की भुगतान किये जाने संबंधी आदेष के अनुपालन में हुए विलंब के संबंध में विभागीय पत्रांक 571, दिनांक 9 फरवरी 2010 द्वारा श्री सुरेष दास, प्रबंध निदेषक, सिवान केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान एवं श्री शषिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, सिवान केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई।
इस संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षा से स्पष्ट है कि सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 8946/05 में दिनांक 21 जनवरी 2008 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेष पारित किया गया तथा श्री शषिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, सिवान केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान दिनांक 13 जुलाई 2009 तक उक्त बैंक में पदस्थापित थे। श्री शषिभूषण कुमार अपने स्पष्टीकरण पत्रांक 132, दिनांक 4 मार्च 2010 में अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालन में छः सप्ताह से अधिक हुए विलंब का मुख्य कारण बैंक में कर्मचारियों/पदाधिकारियों की कमी होना है। उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक 1362, दिनांक 26 मार्च 2010 द्वारा अनुमंंडल अंकेक्षण पदाधिकारी प्रषाखा-5, सहकारिता विभाग, पटना कार्यालय एवं अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेष के अनुपालन केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान के कर्मियों द्वारा वास्तविक रूप से किया गया या नहीं या ससमय हुआ या नहीं एवं क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया का पालन किस प्रकार किया गया की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने का निदेष दिया गया। उक्त निदेष के क्रम में जाँच पदाधिकारियों द्वारा अपने पत्रांक 03, दिनांक 11 मई 2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेष का अनुपालन यद्यपि लगभग पन्द्रह महिनों के बाद किया जा चुका है। परन्तु आदेष के अनुपालन में तत्कालीन प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान द्वारा षिथिलता बरती गई है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेष के अनुपालन में षिथिलता बरतने हेतु श्री शषिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान को निदंन की सजा देने का निर्णय लिया गया है, जो उनके सेवापुस्त में अंकित किया जायेगा। उक्त निर्णय के आलोक में श्री शषिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान सम्प्रति प्रबंध निदेषक, नालंदा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, बिहारषरीफ को उक्त निदंन की सजा आरोप वर्ष 2007-08 संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, लियान कुंगा, विषेष सचिव।10 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011 पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचनाएं 31 मई 2011 सं0 निग/सारा-4 (पथ) आरोप-32/2011-6314-(एस)—कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के पत्रांक-62/अनु0, दिनांक 16 मई 2011 द्वारा श्री विजय किशोर सिंह, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सुरसंड, सीतामढ़ी के विरूद्ध मुख्यालय में नहीं रहने, पथ कार्य के कार्यान्वयन में वांछित सहयोग प्रदान नहीं करनेे, उच्चाधिकारियों से गैरजिम्मेदराना व्यवहार करने एवं वरीय पदाधिकारियों के निदेश की अवहेलना का आरेाप प्रतिवेदित किया गया। श्री सिंह का यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है, जिसके लिए श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।
4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।
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31 मई 2011
सं0 निग/सारा-मुकदमा- 08/2010-6316 (एस)—श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध श्री सुभाष कुमार दास, समयपाल, राष्ट्रीय उच्च पथ याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की पत्नी श्रीमती जय श्री सोम द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2009 को समर्पित परिवाद पत्र में निम्नांकित दो आरोप लगाये गये थे :-
(i) सितम्बर 2009 के प्रथम सप्ताह में प्रसव की संभावना के आलोक में श्री दास द्वारा मांगे गये पितृत्व अवकाश को अस्वीकृत करना।
(ii) श्री दास जो तृतीय वर्ग के कर्मी है, को दिनांक 3 दिसम्बर 2008 से रात्रि प्रहरी (चतुर्थ वर्ग) के पद पर प्रतिनियुक्त करना, दिनांक 7 जुलाई 2009 से वैरिया हॉट मिक्स प्लान्ट, एम0 आई0 टी0, मुजफ्फरपुर पर रात्रि प्रहरी के रूप में प्रतिनियुक्त करना तथा दिनांक 29 अगस्त 2009 से दानापुर-खगौल पथ स्थित हॉट मिक्स प्लान्ट पर रात्रि प्रहरी के पद पर प्रतिनियुक्त करना।
2. विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता स,े विभगाीय पत्रांक-11410 (एस) दिनांक-13.10.09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक 390, दिनांक-19 अक्तूबर 2009 के समीक्षोपरांत एवं पूरे प्रकरण पर विचारोपरांत पाया गया कि श्री दास की प्रतिनियुक्ति मूल पदस्थापन मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अंतर्गत ही किसी कार्यालय/स्थल पर की जा सकती थी न कि दूसरे प्रमंडल के अंतर्गत। पितृत्व अवकाश की अस्वीकृति के मामले में भी पाया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक-2441 दिनांक 18 अगस्त 2009 की अन्तिम पंक्ति में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अत्यन्त आवश्यकता की स्थिति में कोई पदाधिकारी/कर्मचारी जिला पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश में जा सकता है। श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को संबोधित उनके पत्रांक-348, दिनांक 1 सितम्बर 2009 द्वारा चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक उक्त अवकाश नहीं दिये जाने की सूचना दी गई। अतएव आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाते हुए विभाग द्वारा श्री सिंह कार्यपालक अभियंता को "निन्दन" जो अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा तथा इनकी दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का निर्णय लिया गया।
3. उपर्युक्त मामले में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय, जिस पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया जाना अपेक्षित था और वह आदेश अभी निर्गत नहीं हुआ था, के विरूद्ध श्री सिंह ने सीधे माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उन शास्तियों को निरस्त करने के लिए आवेदन दिनांक 6 अप्रील 2010 दे दिया। इस मामले में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 एवं 22 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-8251 (एस) दिनांक-02.06.10 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक-246, दिनांक-23 जून 2010 के समीक्षोपरांत इन्हें दोषी पाते हुए विभाग द्वारा इनकी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया।11 (cid:18)बहार गजट, 15 जून 2011 4. उपर्युक्त दोनों प्रकरण में सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार इन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-
(i) "निन्दन" की सजा जो अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा। (ii) चार वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।
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नालंदा समाहरणालय
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ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 13Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in