Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 June 2011

Published 22 June 2011

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-06-22.25
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 1 1 1 1 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1931931931933333 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22225555 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 22222222 जूनजूनजूनजून 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-8

भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।

---

भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 9-9 भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजट@ के उVरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत 0या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।

---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ Oयेंठअनुमित िमल चुक\ है। ---

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याNद। ---

पूरक

---

पूरक-क 11-132 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) और छु 6ट(cid:15) और छु 6ट(cid:15) और छु 6ट(cid:15) और अ9यअ9यअ9यअ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सामान्य प्रषासन विभाग

———

अधिसूचनाएं

2 मई 2011

सं0 9/पद0-05-05/2010-सा0प्र0-4748—सामान्य प्रषासन विभाग की अधिसूचना संख्या 3249, दिनांक 23 मार्च 2011 में आंषिक संषोधन करते हुए सामान्य प्रषासन विभाग के प्रषासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आषुलिपिक सेवा के निम्नलिखित आप्त सचिवों का स्थानांतरण/पदस्थापन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र0क्र0क्र0क्र0 नामनामनामनाम पूर्व के पदस्थापन का विभाग संषोधित पदस्थापन का विभाग
1 2 4 5
1 श्री देवनाथ उर्जा विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
2 श्री अयोध्या चौधरी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उर्जा विभाग (मा0 मंत्री के लिए)

2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद सिंह,, अवर सचिव।

——— 2 जून 2011

सं0 9/प्रो0-02-04/2007-सा0प्र0-6242—सामान्य प्रषासन विभाग के प्रषासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आषुलिपिक सेवा के निम्नांकित आप्त सचिवों को बैण्ड वेतन 15600-39100 रु0 ग्रेड वेतन 6600 रु0 में प्रधान आप्त सचिव के पद पर योगदान देने की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित विभाग में अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है ।

क्र0क्र0क्र0क्र0 नामनामनामनाम वरीयता क्रमांक वर्तमान पदस्थापन का विभाग/कार्यालय नव पदस्थापन का विभाग/कार्यालय
1 2 3 4 5
1 श्री कौषल किषोर प्रसाद 10 निगरानी विभाग गृह (आरक्षी) विभाग
2 श्री रामप्रकाष झा 21 कृषि विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
3 श्री रामनरेष शर्मा 22 श्रम संसाधन विभाग श्रम संसाधन विभाग
4 श्री प्रदीप कुमार सिन्हा 23 नगर विकास एवं आवास विभाग भवन निर्माण विभाग
5 श्री रणजीत कुमार सिंह 24 म त्रिमंडल सचिवालय विभाग ं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
6 श्री रामविजय शर्मा 25 खान एवं भूतत्व विभाग खान एवं भूतत्व विभाग
7 श्री सुखमानन्द सिंह 27 उद्योग विभाग गन्ना उद्योग विभाग
8 श्री शक्तिनाथ सिन्हा 29 म ख्यमंत्री सचिवालय ु जल संसाधन विभाग
9 श्री मदन मोहन प्रसाद 32 निगरानी विभाग कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
10 श्री अनिल कुमार केसरी 33 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग पंचायती राज विभाग
11 श्री अषोक कुमार 36 अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग संसदीय कार्य विभाग
12 श्री परमहंस पाण्डेय 37 म त्रिमंडल सचिवालय विभाग ं सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग
13 श्री रविन्द्र प्रसाद 39 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
14 श्री विजेन्द्र प्रसाद 40 स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विभाग
15 श्री मिथिलेष कुमार 41 नगर विकास एवं आवास विभाग परिवहन विभाग
16 श्री ज्ञानदेव (अनु0जा0) 107 वित्त विभाग निर्वाचन विभाग
3 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदस्थापन के पष्चात्‌ योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद सिंह,, अवर सचिव।

——— 2 जून 2011

सं0 9/प्रो0-02-04/2007-सा0प्र0-6243—सामान्य प्रषासन विभाग के प्रषासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आषुलिपिक सेवा के श्री कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव, प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक सामान्य प्रषासन विभाग (विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय), बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद सिंह, अवर सचिव।

——— निर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाएं 3 जून 2011 सं॰ ई2-2-015/2011-32-2844----निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-ई2-1-85/2007-01, दिनांक 3 जनवरी 2011 द्वारा नियुक्त तथा अधिसूचना सं0-ई2-1-85/2007-04 दिनांक 27 जनवरी 2011 एवं अधिसूचना सं0-ई2-1-85/2007-06 दिनांक 21 फरवरी 2011 द्वारा व्यवहारिक प्रषिक्षण हेतु अपने नाम के सामने अंकित क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित निम्नांकित अवर निर्वाचन पदाधिकारियों (परीक्ष्यमान) द्वारा विभागीय मुख्यालय में योगदान की तिथि से लेकर पदस्थापन कार्यालय में प्रभार ग्रहण करने तक मुख्यालय में प्रषिक्षण हेतु बितायी गई अवधि को वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-932, दिनांक 05 फरवरी 1986 तथा 10128, दिनांक 26 दिसम्बर 2003 के आलोक में निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता हैः-

क्रमांक नामनामनामनाम पदस्थापन का स्थान (अनुमंडल पदस्थापन का स्थान (अनुमंडल कार्यालय) अवर निर्वाचन अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी के पद पर मुख्यालय में योगदान मुख्यालय में योगदान मुख्यालय में योगदान मुख्यालय में योगदान की तिथि पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन कार्यालय में कार्यालय में कार्यालय में कार्यालय में प्रभार ग्रहण प्रभार ग्रहण प्रभार ग्रहण प्रभार ग्रहण की तिथि विनियमन विनियमन विनियमन विनियमन हेतु हेतु हेतु हेतु प्रस्तावित प्रस्तावित प्रस्तावित प्रस्तावित कुल कुल कुल कुल अवधि अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6 7
1 निवेदिता सिन्हा अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) हाजीपुर सदर (वैषाली) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 की कंडिका-10 में निहित प्रावधान के अनुरुप विभागीय मुख्यालय में योगदान के उपरांत प्रषिक्षण अवधि
2 पूनम कुमारी अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) दानापुर (पटना) 05.01.2011 (पूर्वााह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
3 सोहैल अहमद अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) समस्तीपुर सदर (समस्तीपुर) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
4 अभिशेक कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) बेलसंड (सीतामढ़ी) 05.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
5 पुश्कर कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) बक्सर सदर (बक्सर) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 29.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 24 दिन तथैव
6 मनिरूल शेख अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) कटिहार सदर (कटिहार) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
7 धीरज कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) जहानाबाद सदर (जहानाबाद) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
8 अनिल कुमार तिवारी अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) तेघड़ा (बेगूसराय) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
9 मो0 गजाली अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) बांका सदर (बांका) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (अपराह्‌न) 24 दिन तथैव
10 लाल बहादुर राय अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) मधुबनी सदर (मधुबनी) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
11 प्रषांत शेखर अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान)दरभंगा सदर (दरभंगा) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
12 सत्यप्रिय कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) मसौढ़ी (पटना) 14.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 14 दिन तथैव
13 संजय कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) छपरा सदर (सारण) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
14 जावेद इकबाल अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) गोपालगंज सदर (गोपालगंज) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
15 जागृति प्रभात अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) गया सदर (गया) 07.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 21 दिन तथैव
16 सुरेष कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) भभुआ (कैमूर) 06.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (अपराह्‌न) 22 दिन तथैव
17 अनिरूद्ध प्रसाद यादव अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) अररिया सदर (अररिया) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
18 पवन कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 29.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 24 दिन तथैव
19 विकाष कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) आरा (भोजपुर) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 29.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 24 दिन तथैव
20 विजय कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) बिहार शरीफ (नालन्दा) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
21 मो0 नजरूल हक अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) दलसिंहसराय (समस्तीपुर) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
22 सरफराज नवाज अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) औरंगाबाद सदर (औरंगाबाद) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
23 कृश्ण मुरारी प्रसाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) मुंगेर सदर (मुुंगेर) 13.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 15 दिन तथैव
24 आषीश रंजन अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) नवादा सदर (नवादा) 12.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 16 दिन तथैव
25 मो0 अषरफ अफरोज अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) बायसी (पूर्णिया) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
26 विपिन कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) खगड़िया सदर (खगड़िया) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
27 परवीन जहाँ अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) मुजफ्फरपुर पष्चिम (मुजफ्फरपुर) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
28 संजुला कुमारी अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) त्रिवेणीगंज (सुपौल) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 29.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 24 दिन तथैव
29 जया अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) हिलसा (नालन्दा) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
30 दिवाकर दास अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) शेखपुरा (षेखपुरा) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 31.01.2011 (अपराह्‌न) 27 दिन तथैव
31 संजय कुमार अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) चकिया (पूर्वी चम्पारण) 14.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 14 दिन तथैव
32 महेष कुमार पासवान अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) मधेपुरा सदर (मधेपुरा) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 29.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 24 दिन तथैव
33 सुधीर कुमार चौधरी अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) षिवहर (षिवहर) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 29.01.2011 (अपराह्‌न) 25 दिन तथैव
34 पवन कुमार पासवान अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) सिवान सदर (सिवान) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
35 राजीव रंजन अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) सासाराम (रोहतास) 04.01.2011 (अपराह्‌न) 28.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 23 दिन तथैव
36 संतोश कुमार सिंह अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) जगदीषपुर (भोजपुर) 18.01.2011 (पूर्वाह्‌न) 04.03.2011 (पूर्वाह्‌न) 45 दिन तथैव
4 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011 5 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011 6 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 के0 प्रसाद, विषेश कार्य पदाधिकारी -सह-सरकार के उप-सचिव।

——— 7 जून 2011 सं0 ई2-2-031/2010-33-2933—48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-44, दिनांक 21 मई 2010 द्वारा श्री दीपक कुमार, अनुक्रमांक-187987, संयुक्त मेघा क्रमांक-195, आरक्षण कोटि-सामान्य, की अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुषंसा की गयी थी, जिसके आलोक में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-01, सहपठित ज्ञापांक-09 दिनांक, 3 जनवरी 2011 द्वारा श्री कुमार को बिहार निर्वाचन सेवा में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 4 जनवरी 2011 से 18 जनवरी 2011 के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देने का निर्देष दिया गया था। पुनः निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-479 दिनांक 27 जनवरी 2011 द्वारा श्री दीपक कुमार को दिनांक 3 फरवरी 2011 के पूर्व विभागीय मुख्यालय में योगदान सुनिष्चित करने का निदेष दिया गया तथा उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त होने की सूचना दी गयी थी। श्री कुमार द्वारा निर्धारित7 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011 तिथि तक विभागीय मुख्यालय में योगदान नहीं करने के कारण कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रषासन विभाग), बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2374, दिनांक 16 जुलाई 2007 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री दीपक कुमार की अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर की गयी नियुक्ति को एतद्‌ द्वारा रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 के0 प्रसाद, विषेश कार्य पदाधिकारी -सह-सरकार के उप-सचिव।

———

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

13 जून 2011

एस0ओ0 158, दिनांक 22 जून 2011—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53,1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री अरूण कुमार अग्रवाल, लेख्य प्रमाणक, मुंगेर का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 2699, दिनांक 3 मई 1985 द्वारा की गयी थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर के पत्रांक-3660, दिनांक 24 अगस्त 2010 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मुंगेर में विधि व्यवसाय छोड़ने के कारण, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है ।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-76/84/3968/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

———

13 जून 2011

एस0ओ0 159, एस0ओ0 158, दिनांक 22 जून 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-76/84/3968/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

———

The 13th June 2011

S. O.158, dated 22nd June 2011—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Arun Kumar Agrwal, Notary Public, Munger, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.-2699, dated The 3rd May 1985 on the basis of report received from vide letter no8 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011 3660 dated 24th August 2010 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries, due to give-up legal practice in Munger.

(File No.-A/A.B -76/84/3968/J.) By Order of the Governor of Bihar VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 14Ñ571+450-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

9 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , ,

अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।

ÑÑÑÑÑ मुख्य अभियंता (द0) का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लधु जल संसाधन, शेखपुरा, पटना-14 ——— कार्यालय आदेश 29 जनवरी 2011

सं0 न0 प्र0 द0 अनु0 136—लधु जल संसाधन विभाग बिहार-पटना के पत्रांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित आदेश एवं जिला अनुकम्पा समिति नालन्दा के अनुशंसा के आलोक में स्व0 छोटन सिंह,हेल्पर नलकूप प्रमंडल नवादा के आश्रित पत्नी मोस्मात रूबी देवी को नलकूप, प्रमंडल नवादा के रिक्त अनुसेवक के पद पर वेतनमान रु॰ 2550-55-2660-65 -3200 तथा सरकार द्धारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भतों के साथ अनुकम्पा के आधार पर ऑपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जिसे बिना कारण बताये रद्ध किया जा सकता है।

2. मोस्मात रूबी देवी,अनुसेवक पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्ति पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक जिला चिकित्सा पदाधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र/आय प्रमाण-पत्र/विवाह में तिलक दहेज का लेनदेन नही करने/न्यायालय में सजायाप्ता नही होने/न्यायालय में फौजदारी मुक्कदमा लंबित नही रहने तथा मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण करने संबंधी अग्रतम शपथ पत्र आदि मुल कागजात कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल नवादा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जॉंच कार्यपालक अभियंता स्वयं करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे ।

3. शैक्षणिक योग्ता प्रमाण-पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्धारा की जायेगी। 4. कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 के कांडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी का सत्यापन र्कायपालक अभियंता द्धारा किया जायेगा।

5. कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 के कांडिका-7 के अनुसार नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी तो नियुक्त पदाधिकारी द्धारा पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में मो0 रूवी देवी को योगदान के समय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुदेश के अनुरूप एक धोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसे कार्यपालक अभियंता उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. तिलक दहेज लेन देन संबंधी एक धोषणा-पत्र भी नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 7. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पडता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेंगा। 8. येागदान करने हेतु यात्रा करने पर कोइर््र यात्रा-भत्ता देय नही हेगा। 9. वित विभाग के संकल्प सं0 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना सम्बन्धी प्रावधान लागू हेगा।

आदेश से, ई0 विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (द0) ।

ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 14Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

10 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011 11 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

काकाकाका

पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000))))

ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

मानव संसाधन विकास विभाग

———

अधिसूचनाएं

7 अप्रील 2011

सं0 सं0-3/आ0-2-86/09-343—श्री सूर्यनारायण, जिला जन षिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के विरूद्ध वाद सं0-5701/07-08 सुश्री सुनीता कुमारी, बनाम लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला जन षिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर में राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2008 को पारित आदेष एवं ततसंबंधी निदेषक (जन षिक्षा) मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित एवं गठित प्रपत्र-'क' में अंकित आरोपों में सरकार के अनुमोदनोपंरात संकल्प सं0 186 दिनांक 22 जनवरी 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक 95, दिनांक 4 अगस्त 2010 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में तीनों आरोप को प्रमाणित किया गया। विभागीय पत्रांक 965, दिनांक 23 सितम्बर 2010 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के आलोक में कारण पृच्छा पूछा गया।

3. आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक 273, दिनांक 20 नवम्बर 2010 द्वारा समर्पित कारण पृच्छा जवाब की समीक्षा की गई एवं यह पाया गया की आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये तीनों आरोप यथा आवेदिका को गलत प्रमाण-पत्र निर्गत करना, आवेदिका को अनुचित लाभ पहूॅचाना तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतना प्रमाणित है। अतएव समर्पित कारण पृच्छा प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा समीक्षोपंरात सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में उन्हें भविष्य में सचेष्ठ रहने की हिदायत देते हुये, बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-05 के नियम-14 एवं संषोधित नियमावली-07 में वर्णित प्रावधानों के तहत ''असंचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का लघु दंड'' अधिरोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

राजेन्द्र राम,

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

———

13 दिसम्बर 2010

सं॰3/आ.2-111/09-1238—श्री मनोज कुमार वर्मा, जिला शिक्षा अधीक्षक, सीतामढ़ी के विरूद्ध क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 149, दिनांक 1 सितम्बर 2009 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों में अर्थात अनौपचारिक/लोक शिक्षा केन्द्र में नियुक्त लगभग 2000 वैकल्पिक/लोक शिक्षकों को शिक्षक नियोजन हेतु अनियमित ढं़ग से अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी आरोपों को प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित पाते हुए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कि श्री वर्मा को सी0सी0ए0 रूल्स 2005 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री वर्मा को सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के नियम-10(3) के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित मुख्यालय के स्थापना से किया जायगा।12 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011 3. निलम्बन अवधि में श्री वर्मा का मुख्यालय निदेशक, जन शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी अगले आदेश तक जिला शिक्षा अधीक्षक, सीतामढ़ी का प्रभार ग्रहण करते हुए कार्य करेंगें।

5. उक्त आरोपो में श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' अलग से गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रक्रियागत नियमो के तहत आरम्भ की जायगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिसबाह बारी, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।

———

30 दिसम्बर 2010

सं0 3/आ.2-04/2008-1327—श्री दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक, मुंगेर के विरुद्ध निदेशक (म0 भोजन), मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1756, दिनांक 4 दिसम्बर 2007 एवं पत्रांक 171, दिनांक 19 फरवरी 2008 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर गठित प्रपत्र ''क'' में अंकित आरोपों में विभागीय संकल्प संख्या 1292, दिनांक 11 दिसम्बर 2009 अनुवर्त्ती संकल्प संख्या 418, दिनांक 6 मई 2010 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, विशेष निदेशक (मा0 शिक्षा) के पत्रांक 110, दिनांक 1 अगस्त 2010 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है।

2.संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री चौधरी को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिसबाह बारी, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।

———

20 दिसम्बर 2010

सं॰ 3/आ.2-28/09-1279—श्री श्याम नारायण कुंवर, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, छपरा (सारण) को कोशी प्रमंडल पदस्थापनकाल में विभागीय ज्ञापांक 2053, दिनांक 13 दिसम्बर 2008 एवं निदेशक, मा0 शि0 के पत्रांक 2115, दिनांक 29 दिसम्बर 2008 की घोर अवहेलना करने एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई 2007 को पारित आदेश की गलत व्याख्या कर अपने पत्रांक 114, दिनांक 22 जनवरी 2009 द्वारा गॉधी विधापीठ, प्रयाग द्वारा प्रदत प्रशैक्षिणिक प्रमाण-पत्र को शिक्षक नियोजन हेतु मान्य करार देकर विभाग को अनावश्यक जटिल न्यायालीय प्रक्रिया में घसीटे जाने में प्रथम द्रष्टया दोषी पाते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कुंवर को तत्काल प्रभाव से सी0 सी0 ए0 रूल्स 2005 के नियम 9 (1) के तहत निलंबित करते हुए विभगाीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री कुंवर को सी0 सी0 ए0 रूल्स, 2005 के नियम-10(iii) के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान निर्धारित मुख्यालय के स्थापना से किया जायगा।

3. निलम्बन अवधि में श्री क ुवंर का मुख्यालय निदेशक, जन शिक्षा कार्यालय, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. उक्त आरोपों में श्री कुंबर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु गठित आरोप-पत्र ''क'' पर संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिसबाह बारी, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।

———

17 मई 2011

सं॰ 3/आ.2-24/06 (अंश-III)-502—श्रीमती प्रभावती कुमारी, तत्कालीन विद्यालय निरीक्षिका-सह-उप शिक्षा निदेशिका, बिहार, पटना सम्प्रति प्राचार्य, डायट दिग्घी, वैशाली (हाजीपुर) के दिनांक 7 जनवरी 1997 से दिनांक 9 दिसम्बर 1999 के पदस्थापन काल में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन किये बिना अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करने संबंधी मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (C.B.I.) द्वारा की गई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-333, दिनांक 12 जून 2005 द्वारा श्रीमती प्रभावती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस विभागीय कार्यवाही में विभागीय जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त13 (cid:18)बहार गजट, 22 जून 2011 किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के पत्रांक 1667, दिनांक 14 फरवरी 2006 के आलोक में आदेश संख्या 117, दिनांक 7 मार्च 2007 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त के स्थान पर श्री पंचम लाल, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री पंचम लाल, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक 284, दिनांक 21 जून 2007 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत युक्ति संगत नहीं पाया गया फलस्वरूप वर्णित आरोपों की जांच पुनः विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना से कराने का निर्णय लेते हुए आदेश संख्या 759, दिनांक 8 नवम्बर 2007 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

(ii) विभागीय जांच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 430, दिनांक 30 जून 2008 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्रीमती कुमारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत इसे अस्वीकार करते हुए प्रस्तावित वृहद दंड को बरकरार रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर अधिसूचना संख्या 665 दिनांक 16 जुलाई 2010 द्वारा श्रीमती प्रभावती कुमारी को 'पदावनत' का वृहद दंड अधिरोपित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या 665, दिनांक 16 जुलाई 2010 द्वारा संसूचित वृहद दंड के विरुद्ध श्रीमती प्रभावती कुमारी द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2010 का अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. श्रीमती प्रभावती कुमारी द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2010 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया की प्रथम संचालन पदाधिकारी (श्री पंचम लाल) के पत्रांक 284, दिनांक 21 जून 2007 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन को अस्वीकार करने के पूर्व श्रीमती कुमारी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है। इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन नहीं हुआ।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा, श्रीमती कुमारी के दिनांक 19 अगस्त 2010 के अपील अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं नैसर्गिक न्याय का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 665, दिनांक 16 जुलाई 2010 को निरस्त करने तथा प्रथम संचालन पदाधिकारी (श्री पंचम लाल, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, पटना) के पत्रांक 284, दिनांक 21 जून 2007 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन से मतभिन्नता के आधार पर श्रीमती कुमारी से कारण पृच्छा पूछते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई, करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतः विभागीय अधिसूचना संख्या 665, दिनांक 16 जुलाई 2010 को निरस्त किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

राजेन्द्र राम,

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 14Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 June 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-06-22.25/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-06-22.25.