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27 twu 2011 विषयः- केन्द्र सरकार में कार्यरत वैसे कर्मी जिन्होंने दिनांक 1 सितम्बर 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में योगदान दिया है को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंध में ।
भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन प्रणाली दिनांक 1 जनवरी 2004 से लागू है उसी के अनुरुप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए विा विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के द्वारा नयी पेंशन योजना 2005 लागू की गयी है। फलस्वरूप दिनांक 31 अगस्त 2005 तक राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त कर्मियों के मामले में बिहार पेंशन नियमावली 1950 एवं उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्र लागू है। दिनांक 1 सितम्बर 2005 से नियुक्त कर्मियों के प्रसंग में नयी अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की गई है।
2. वित्त विभाग के संकल्प सं0 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 की कंडिका 6 में अंकित है कि योजना प्रवृत होने की तिथि 1 सितम्बर 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जाएगी।
3. केंद्र सरकार के सामान्य भविष्य निधि और पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कुछ कर्मियों ने दिनांक 1 सितम्बर 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में योगदान दिया है। उनकी मांग रही है कि उन्हें पुरानी पेंशन/भविष्य निधि योजना में ही शामिल किया जाए। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 जून 2011 विधिवत गठित स्वायत निकाय में किसी पद पर कार्यरत थे और जो केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन नियमावली तथा उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्र से आच्छादित थे, उनके द्वारा राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग/संवर्ग/कार्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित किसी ऐसे स्वायत निकाय जहाँ पर दिनांक 31 अगस्त 2005 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 और उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्र में पुरानी पेंशन स्कीम पहले से विद्यमान थी, में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 1 सितम्बर 2005 को अथवा उसके बाद विधिवत विरमित होने या निहित प्रावधानों के अंतर्गत त्याग पत्र देने पर भी वे विगत सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करने हेतु बिहार पेंशन नियमावली 1950 अन्तर्गत पुरानी पेंशन स्कीम तथा संबंधित नियमों से आच्छादित रहेंगे अर्थात ऐसे कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम की सुविधा सुलभ होगी।
5. उपर्युक्त मामलों में विा विभाग की सहमति अनिवार्य होगी।
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की अगामी अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रविनंदन सहाय, अपर सचिव ।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 299-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।