Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 June 2011

Published 29 June 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-06-29.305
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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सं॰ 4 (न)-वि0-63/2009-3662/न0वि0एवं.आ0वि0—जिला पदाधिकारी, मुंगेर के प्रतिवेदन पत्रांक 1570, दिनांक 4 जून 2011 से मुंगेर नगर परिषद के विरूद्ध अक्षम होन,े अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने, अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य करने तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर ने नगर परिषद, मुंगेर की अक्षमता के कारण इसे भंग करने हेतु अनुशंसा की है।

2. जिला पदाधिकारी, मुंगेर के प्रतिवेदन के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-69 (2) (क) के अंतर्गत नगर परिषद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अधिनियम की धारा-69 (2) (ख) के अनुसार नगर परिषद के अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण पर विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्यीय समिति का गठन आवश्यक है। गठित समिति के मंतव्य के आलोक में ही राज्य सरकार के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करने का प्रावधान है।

3. अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा-69 (2) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से पाँच सदस्यों की समिति गठित की जाती हैः- (i) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर - अध्यक्ष (ii) मुख्य पार्षद, नगर परिषद, जमालपुर - सदस्य (iii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर के लिए प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउण्डेंट - सदस्य (iv) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुंगेर - सदस्य (v) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर - सदस्य 4. समिति की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर के द्वारा की जायेगी। उनके निर्देश पर समिति की बैठक उनके द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर आयोजित की जायेगी।5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में समिति के अन्य सदस्य निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अभ्यावेदन पर विचार करने हेतु उपस्थित होंगे। 6. समिति राज्य सरकार को पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ समर्पित करेगी। (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 जून 2011 2 7. समिति की बैठक के आयोजन पर आवश्यक व्यय नगर परिषद, मुंगेर के द्वारा नगरपालिका निधि से की जायेगी। 8. आरोप एवं स्पष्टीकरण की प्रति नगर परिषद, मुंगेर के व्यय पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरविन्द कुमार सिंह, सरकार के उप-सचिव-सह-निदेशक।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:18)बहार गजट (असाधारण) 305-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 June 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-06-29.305/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-06-29.305.