(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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सं0 3ए-2-वे0पु0-13/2009 5283528352835283
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
13 जून 201113 जून 201113 जून 201113 जून 2011
से सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों विषय :-माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐमाननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐमाननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐमाननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों से सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों से सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में । को पुनरीक्षित वेतनमान में भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में । को पुनरीक्षित वेतनमान में भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में । को पुनरीक्षित वेतनमान में भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में ।
राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दि0 21 जनवरी 2010 द्वारा राज्य के कर्मियों को केन्द्र सरकार में कार्यरत कर्मियों के छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुरुप वेतन एवं भत्ते को पुनरीक्षित किया गया है । उक्त परिपेक्ष्य में राज्य के माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभागीय पत्रांक-7879, दि0 21 जुलाई 2010 द्वारा प्रदान की गई, जिसके अनुसार उन्हें अनुमान्य वेतनमान के प्रथम प्रक्रम (नियत) वेतन पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता देय है । इसके अतिरिक्त उन्हें कोई भी अन्य भत्ता अनुमान्य नहीं था ।
2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नांकित भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-
i
( ) अनुमान्यता के अन्दर बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित नियत वेतन पर 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 जुलाई 2011 iii ( ) आप्त सचिव एवं निजी सहायक दोनों के लिए पॉंच-पॉंच सौ रूपये प्रत्येक माह मोबाईल रिचार्ज कूपन के लिए नकद भुगतान की स्वीकृति । इस सुविधा पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के कार्यालय व्यय से विकलित होगा ।
3. यह आदेश माह जून, 2011 से प्रभावी होगा ।
आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की अगले अंक में सर्वसाधारण की अगले अंक में सर्वसाधारण की अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 312-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।