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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 24242424 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 330330330330) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 15151515 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2011201120112011 कार्यापालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, पटना --------- कार्यालय आदेष 1 जून 2011
सं0 सं0ः- मु0 अ0 स0 सि0 अनु0-286/10-805—जिला अनुकम्पा समिति भोजपुर आरा के ज्ञापांक 07, दिनांक 30 जून 2010 द्वारा की गयी अनुषंसा विभागीय निदेष के अनुपालन में स्व0 प्रधान कृष्ण नन्दन सिंन्हा, पम्प चालक लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा के आश्रित पुत्र श्री प्रधान संजय कुमार को लघु सिंचाई प्रमंडल आरा के अन्तर्गत रिक्त कार्यालय चपरासी के पद के विरूद्ध चतुर्थ श्रेणी पद पर वेतनमान 2550-3200 का पुनरीक्षित वेतनमान 4440-7440गे्रड पे0 1300 रु0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तो के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
(ii) श्री प्रधान संजय कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनाें के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं कररने संबंधी, शपथ पत्र आय प्रमाण-पत्र, आवसीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व0 प्रधान कृष्णनन्दन सिन्हा के आश्रित सदस्यो का भरण पोषण संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा स्वयं करेगें तथा उसे सही पाये जाने पर हीं योगदान स्वीकृत करेगें।
(iii) कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 की कंडिका 1 (ख) अुनसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा द्वारा करा लिया गया जायेगा। (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 जुलाई 2011 2 (v) गलत तथ्यों अथवा कागजातो के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। (vi) वित विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंषदायी पेंषन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होगें। (vii) दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति की जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
(viii) यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
(ix) योगदान करने हेतु श्री प्रधान संजय कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
आदेष से, (ह0) अस्प'ट, मुख्य अभियंता।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,