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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 July 2011

Published 20 July 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-07-20.338
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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सं0 9/बि0वि0प0स0-06/10-389—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 की धारा-17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जाने वाली पूरक माध्यमिक परीक्षा के स्थान पर सी0बी0एस0ई0 की पैटर्न पर कम्पार्टमेन्टल परीक्षा संचालित करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली 1964 में संशोधन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विनियमन, 2011 की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विनियमन, 2011

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) यह विनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विनियम 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियम 1964 में संशोधनः- (1) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-IV का नियम-8 विलोपित किया जायेगा। (2) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-IV का नियम-9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

''9 (क) माध्यमिक परीक्षा में कम्पार्टमेन्टल परीक्षा हेतु पात्रता वैसे अभ्यर्थी जो पाँच पत्रों की वाह्‌य परीक्षा में से दो विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, उन्हें कम्पार्टमेन्टल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दिया जायगा बशर्ते वह आंतरिक परीक्षा में सभी पत्रों में अर्हता प्राप्त कर लिए हों।(ख) माध्यमिक/उच्च विद्यालय परीक्षा के लिए कम्पार्टमेन्टल परीक्षा (1) वैसे अभ्यर्थी जो कम्पार्टमेन्ट में शामिल है वे कम्पार्टमेन्टल परीक्षा में शामिल होने के पात्र है, जो परीक्षा जुलाई/अगस्त में होगी और उन्हें अगले वर्ष की मार्च/अप्रील में होनेवाली परीक्षा में भी बैठने का द्वितीय 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 जुलाई 2011 अवसर मिलेगा और उन्हें पुनः उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में परीक्षा में बैठने हेतु तृतीय अवसर मिलेगा। कम्पार्टमेन्टल विषय/विषयों की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर उन्हेें मात्र ''पास'' घोषित किया जायेगा। (2) वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए या एक अथवा सभी कम्पार्टमेन्टल अवसरों में अनुत्तीर्ण रहे तो उन्हें पूर्णतया असफल अभ्यर्थी माना जाएगा और उत्तीर्णता प्राप्त करने हेतु पुनः उन्हें सभी विषयों में उस वर्ष के लिए बोर्ड के निर्धारित पाठ्‌यक्रम के अनुसार आगामी वार्षिक परीक्षा में शामिल होना होगा। अभ्यर्थी के लिए प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों की प्रायोगिक परीक्षा में पुनः शामिल होना ऐच्छिक होगा अथवा तीसरी कम्पार्टमेन्टल परीक्षा के बाद होनेवाली एक और वार्षिक परीक्षा में अपने पूर्व के अंक को रख सकता है।

(3) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-IV का नियम-13 (ख) में शब्द ''पूरक'' शब्द ''कम्पार्टमेन्टल'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(4) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-IV का नियम-19 (1) में शब्द ''पूरक'' शब्द ''कम्पार्टमेन्टल'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(5) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-V का नियम-4 का उप-नियम (क) में शब्द ''पूरक'' शब्द ''कम्पार्टमेन्टल'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(6) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-V का नियम-15 का उप-नियम (1) (क) में शब्द ''पूरक'' शब्द ''कम्पार्टमेन्टल'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(7) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-V का नियम-21 के उप-नियम (क) में शब्द ''पूरक'' शब्द ''कम्पार्टमेन्टल'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(8) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-VIII के नियम-13 विलोपित किया जायेगा। (9) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-VIII के नियम-14 (ग) विलोपित किया जायेगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 338-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-07-20.338/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-07-20.338.