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सं0 2/ई-3-13024/2010-श्र0सं0-1273—माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या-1598/88 तथा कई अन्य याचिकाओं में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 27, दिनांक 12 जनवरी 2010 द्वारा तत्कालीन अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीन लिपिकीय स्तर के स्वीकृत/रिक्त पदों के विरुद्ध नई नियुक्ति के माध्यम से समायोजित किये जाने संबंधित निर्णय एवं तत्संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5927, दिनांक 18 जून 2010 के दिशा-निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष), बिहार, पटना के पत्रांक 3830, दिनांक 22 सितम्बर 2010 द्वारा प्रेषित अधियाचना क्रम में मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 2182, दिनांक 17 दिसम्बर 2010 द्वारा अनुशंसित संलग्न सूची के अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों/उम्मीदवारों को राज्य के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त निम्नवर्गीय लिपिक के पदों के विरुद्ध वेतन बैण्ड-5200-20200 रुपये, गे्रड पे-1900 रु0 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा देय भत्तों के साथ उनके योगदान की तिथि से समायोजित/नियुक्त किया जाता है।
2. निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर समायोजित/नियुक्त जिन उम्मीदवारों की आयु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक हो गई है, को बिहार सेवा संहिता के नियम-54 के प्रावधानों के तहत क्षान्त किया जाता है।
3. नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को आदेश निर्गत की तिथि से एकपक्ष के अन्दर प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु उन्हें श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग में योगदान देना होगा। प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में योगदान नहीं करने पर युक्तियुक्त कारण के बिना उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में श्रमायुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना कारण बतायें/प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।
5. उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता/जाति/अन्य प्रमाण-पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बड़ी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
6. योगदान के समय उम्मीदवारों के अपने शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की पुष्टि हेतु असैनिक चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 25 जुलाई 2011 7. उम्मीदवारों को विवाह में दहेज-तिलक नहीं लेने-देने अथवा विवाहित होने की स्थिति में नहीं लिये/दिये का घोषणा पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
8. उम्मीदवारों को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित-प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. उम्मीदवारों को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी अपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं मिली है।
10. उम्मीदवार को स्वलिखित शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी/निजी नौकरी/नियोजन में वर्त्तमान में नहीं है।
11. उम्मीदवारों को योगदान के समय मैट्रिक (दसवीं पास), स्नातक/स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम पदाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (किमीलेयर में नहीं होने सहित) एवं अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एक फ्लैट फाईल में उप श्रमायुक्त मुख्यालय/स्थापना प्रभारी के पटल पर समर्पित करना होगा ताकि प्रमाण-पत्रों की जांच संबंधित संस्थान से मुख्यालय द्वारा कराई जा सके। उप श्रमायुक्त मुख्यालय अपने स्तर से संबंधित संस्थान से इन प्रमाण-पत्रों की जांच करायेंगें।
12. उम्मीदवारों के जाति प्रमाण-पत्र की जांच हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रमाण-पत्र की छाया प्रति के साथ संपुष्टि हेतु भेजा जाएगा।
13. आवेदकों की आपसी वरीयता कालान्तर में नियमानुसार निर्धारित की जाएगी। 14. नव नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17 नवम्बर 2005) प्रभावी/लागू होगा।
15. उम्मीदवारों को प्रथम योगदान/पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के लिये कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
16. नव नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक का मुख्यालय में दो प्रतियों में सेवापुस्त खोला जाएगा। नियुक्ति पत्र के साथ सेवापुस्त की एक प्रति भविष्य में संबंधित पदस्थापन कार्यालय प्रधान को भेजी जाएगी।
17. पदस्थापन स्थल पर योगदान लेने वाले पदाधिकारी नियुक्ति पत्र की सत्यता निर्गत नियुक्ति पत्र के फोटोग्राफ एवं नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गई सेवापुस्त से सुनिश्चित करेंगें। योगदान स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने पर योगदान तीन माह के लिये औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगें एवं नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगें। यदि तीन माह के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मियों की वेतन निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक कि संपुष्टि नहीं हो जाती है।
18. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01 अप्रील 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्यस्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से, गरीब साहु, श्रमायुक्त। क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति/समायोजित अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक की सूची।
| क्र0 सं0 | वरीयता क्रमांक | नाम | पिता/पति का नाम एवं पता | जन्म तिथि | आरक्षण कोटि | शैक्षणिक योग्यता | गृह जिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 123 | प्रभात | श्री राजनन्दन सिंह, ग्राम-मौला, पो0-कमलागोपालपुर, थाना-मनेर, जिला-पटना | 28.01.1958 | पिछड़ा वर्ग-2 | बी0ए0 | पटना |
| 2 | 994 | मधु कुमारी सिन्हा | पति-अशोक कुमार, ग्रामपो0-डुमरी, थाना-सराय, जिला-वैशाली | 07.09.1964 | सामान्य | बी0ए0 | वैशाली |
| 3 | 998 | श्रीमति विनोद झा | पति-स्व0 कुवरकान्त मिश्र, ग्राम-सुरसंड पूर्वी, पो0-थाना-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी | 10.01.1960 | सामान्य | बी0ए0 | सीतामढ़ी |
| 4 | 1002 | वैदेही कुमारी | पति-श्री मदन प्र0 शर्मा, ग्रामपो0-डुमरा, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी | 12.07.1962 | सामान्य | बी0ए0 | सीतामढ़ी |
| 5 | 1022 | देव मुनी कुमारी | मदन गोपाल पाठक, ग्राम-परूखौली, पो0-नंदपुर, थाना-मांझी, जिला-सारण | 23.01.1957 | सामान्य | बी0ए0 | सारण |
| 6 | 1034 | किरण रानी सिंह | सत्यप्रकाश सिंह, ग्रामपो0-नगरा, थाना-खैरा, जिला-सारण | 07.01.1961 | सामान्य | बी0एस0सी0 | सारण |
| 7 | 1079 | किरण कुमारी | श्री दिनेश ठाकुर, ग्राम-सुपिलगाढ़ा, पो0-पचरा, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी | 01.01.1960 | सामान्य | बी0ए0 | सीतामढ़ी |
| 8 | 1088 | निर्मला कुमारी | श्री अरविन्द कुमार ठाकुर, म 0-नगर पंचायत डुमरा, ु पो0थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी | 01.01.1962 | सामान्य | एम0ए0 | सीतामढ़ी |
| 9 | 1090 | र णु कुमारी े | श्री आदित्य कुमार सिंह, ग्राम-माँची, पो0-भंडारी, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी | 02.01.1962 | सामान्य | बी0ए0शास्त्री | सीतामढ़ी |
| 10 | 1092 | हीरा देवी | श्री अजित कुमार सिंह, ग्राम-माँची, पो0-भंडारी, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी | 17.05.1962 | सामान्य | शास्त्री | सीतामढ़ी |
| 11 | 1094 | वीणा झा | श्री त्रिलोकिनाथ झा, ग्रामपो0-मंझौल, थाना-चेरिया बरियारपुर, जिला-बेगूसराय | 01.08.1962 | सामान्य | बी0ए0 | बेगूसराय |
आदेश से, गरीब साहु, श्रमायुक्त।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 353-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।