Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 July 2011

Published 28 July 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-07-28.368
Languages
English, Hindi
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वित्त विभाग

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संकल्प

27 जुलाई 2011

विषयः—राज्य के सरकारी सेवकों को देय मातृत्व अवकाश 90 दिनों से बढ़ाकर 135 दिन करने एवं पितृत्व अवकाश 15 (पंद्रह) दिन करने की स्वीकृति के संशोधन के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं0 2498, दिनांक 12 अप्रील 2007 की कंडिका 4(घ) के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि- ''मातृत्व/पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही अनुमान्य होगा ।'' इसके संबंध में यह स्पष्ट करने की अपेक्षाएं हो रही है कि मातृत्व/पितृत्व अवकाश का लाभ सेवा पूूर्व जन्मे संतान के अलावे सेवा काल में जन्मे दो संतानों के लिए उक्त अवकाश अनुमान्य होगा या नहीं ।

अतएव उक्त संकल्प की कंडिका-4(घ) को निम्नरूप में स्पष्ट किया जाता है- मातृत्व/पितृत्वअवकाश कर्मचारी के जीवित संतान की संख्या दो से कम होने पर स्वीकृत की जाती है । यदि सेवा में 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 जुलाई 2011 आने के पूर्व कोई संतान हो और सेवाकाल में भी संतान पैदा हुई हो तो संतानों की सकल संख्या दो से कम होने पर ही यह अवकाश अनुमान्य होगा, अर्थात्‌ दोनों स्थिति में मात्र दूसरी संतान होने तक ही मातृत्व/पितृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी । सकल संतान दो से अधिक होने या तीसरी संतान की स्थिति में मातृत्व/पितृत्व अवकाश देय नहीं होगा । तीसरी संतान के मामले में सरकारी सेवक को अर्जित अवकाश लेना होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 368-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-07-28.368/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-07-28.368.