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सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
28 अप्रील 2011
विषयः-बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (Assured Career- Progression Scheme) (ए0सी0पी0) का लाभ देने के सम्बन्ध में ।
विभागीय संकल्प संख्या 7/स्था-1-1-5/03 का0 2923, दिनांक 16 अप्रील 2004 के द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को योजना प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों के पश्चात प्रथम ए0सी0पी0 तथा प्रथम ए0सी0पी0 मिलने की तिथि से पाँच वर्षों के पश्चात द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने का प्रावधान है । उक्त योजना के प्रारंभ होने की तिथि 01 जनवरी 1996 से वास्तविक रूप से है । उक्त संकल्प के अनुसार ए0सी0पी0 देने के लिए सेवा अवधि की गणना योजना प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 01 जनवरी 1996 से की जा रही है । जबकि शेट्टी आयोग ने ए0सी0पी0 का लाभ हेतु सेवा की गणना सेवा से प्रविष्टि की तिथि से करने की अनुशंसा की है ।
2. अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0 2923, दिनांक 16 अप्रील 2004 की कंडिका 3 (1) (2) में निम्न प्रकार से संशोधन करने का निर्णय लिया है :-
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 जुलाई 2011 इस शर्त के साथ अनुमान्य होगी कि उनको पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई प्रोन्नत्ति न मिली हो । ये सुविधा दिनांक 01 जनवरी 1996 से अनुमान्य होगी ।3. उक्त संकल्प की शेष शर्तें यथावत रहेगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 373-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।