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सं0 7/स्था-1-4-06/2008 सा0प्र0-5594—महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-3111, दिनांक 24 फरवरी 2011 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार पान्डेय, सव जज-II, भोजपुर, आरा की सेवायें श्रम न्यायालय, भागलपुर के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौंपी जाती है । 2. उक्त न्यायिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी । 3. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के कथित पत्र के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, भागलपुर माह में एक सप्ताह पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ का भी कार्य सम्पादित करेंंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरयुग प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,