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28 tqykbZ 2011
श्री सीताराम यादव, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंडौल (मधुबनी) कोटि क्रमांक 694/08 के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप-पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 6959, दिनांक 20 जुलाई 2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाई गयी। विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आठ आरोपों में से पाँच को आंशिक रूप से प्रमाणित माना है। अतएव जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सीताराम यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 का नियम 14 (i) एवं (v) के तहत निम्नालिखित दंड संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन। (ii) तीन वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रतियॉ श्री सीताराम यादव, निदेषक लेखा प्रषासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धनाथ राम, सरकार के अवर सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 483-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in