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| (क) विकास आयुक्त | अध्यक्ष |
| (ख) पदाधिकारी सदस्यः- | |
| (i) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग | सदस्य |
| (ii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार | सदस्य |
| (iii) अपर पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) | सदस्य |
| (iv) वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना,,,, बेतिया | सदस्य |
| (v) जिला पदाधिकारी प॰ चम्पारण, बेतिया | सदस्य |
| (ग) वन्यप्राणी संरक्षण के विशेषज्ञः- | |
| (i) श्री सहदेव झा, भा॰व॰से॰ (से॰नि॰) पूर्व मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार। | सदस्य |
| (ii) श्री सुनील कुमार चौधरी, प्रोफेसर, जैव-विविधता संरक्षण केन्द्र, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर | सदस्य |
| (iii) श्री राकेश कुमार सिंह, डब्लू॰डब्लू॰एफ | सदस्य |
| (घ) राज्य अनुसूचित जनजाति परामर्शदातृ परिषद के सदस्य | |
| (i) रिक्त | सदस्य |
| (ii) रिक्त | सदस्य |
| (ड.) पंचायती राज्य एवं कल्याण विभाग के पदाधिकारीः- | |
| (i) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग | सदस्य |
| (ii) निदेशक पंचायती राज्य विभाग | सदस्य |
| (च़) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य-वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार | सदस्य सचिव |
2. समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। 3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों अथवा समिति के पुर्नगठन तक रहेगा। 4. सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को देय सुविधाओं के समकक्ष सुविधाएँ देय होगी।
इस प्रयोजन पर होने वाले व्यय का वहन गैर योजना के वानिकी एवं वन्यप्राणी शीर्ष से विकलित किया जाएगा तथा इसका लेखा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार के कार्यालय में संधारित किया जाएगा।