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अधिसूचना
23 सितम्बर 2011
जी.एस.आर. 4, दिनांक 27 सितम्बर 2011—मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उप धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल इस राज्य में परिचालित की जाने वाली ऑटो रिक्शा एवं टेम्पू (विक्रम) के लिये जो भाड़े की दर निर्धारित करना चाहते हैं उसका निम्नलिखित प्रारुप उक्त अधिनियम की उक्त धारा के परंतुक के अपेक्षानुसार उससे प्रभावित हो सकनेवाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के अन्दर प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार किया जायेगा ।
2. वर्ष 1992 के बाद ऑटो रिक्शा एवं टेम्पू (विक्रम) के भाड़े में कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है और इस बीच पेट्रोल/डीजल आदि के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है । अतएव राज्य सरकार ने विचार किया है कि अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर. 15531, दिनांक 28 सितम्बर 1992 के द्वारा निर्धारित दर का संशोधन आवश्यक है तथा ऑटो रिक्शा एवं टेम्पू (विक्रम) के भाड़े में वृद्धि के संबंध में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेश निर्गत किया जाय ।
निदेश का प्रारुप
| क्रमांक | गाड़ी का प्रकार | भाड़े की दर | अभ्युक्ति |
| 1 | ऑटो रिक्शा | (i) मीटर ऑटो/कन्ट्रेक्ट प्रथम दो किलोमीटर तक क लिए रु0 18 एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. रु0 े 9 (ii) शेयर्ड ऑटो (बैठान क्षमता 13) प्रथम दो कि.मी. के लिए रु0 5 प्रति व्यक्ति प्रति कि. मी. एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. के लिए प्रति व्यक्ति रु0 3 | |
| 2 | टेम्पू/विक्रम | टेम्पू/विक्रम (बैठान क्षमता 16) प्रथम दो कि.मी. तक 2 रु0 प्रति व्यक्ति एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. क लिए रु0 1 प्रति व्यक्ति े |
सामान्य शर्तें जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जायेगा—
(i) गाड़ियाँ सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगायी जायगी बल्कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर लगायी जायेगी ।
(ii) प्रत्येक गाड़ी के पास एक शिकायत पंजी रहेगी । (iii) निर्धारित भाड़े की दर से कोई अधिक भाड़ा वसूल नहीं करेगा । (iv) उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।
(सं0 2/सी.एम.टी.-129/2009—4199) fcgkj&jkTiky ds vkns"k से, ¼g0½ vLi'V] सरकार के सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 557-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in