िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 6 6 6 6 आ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)न 1931931931933333 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 33339999 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ————————
22228888 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-23 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमC के समादेंटाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आQद।
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भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आQद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाMSयKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आQद। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(cid:30)Tम बंगाल सरकार और उVच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटC के उXरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Qकये जानेवाले ूवर सिमितयC के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:30)जनपर रांशपित क_ Rयेंठअनुमित िमल चुक_ है। ---
भाग-8—भारत क_ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व`ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क_ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इbयाQद। ---
पूरक
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पूरक-क 25-262 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 9ट(cid:15) और अ<यछु 9ट(cid:15) और अ<यछु 9ट(cid:15) और अ<यछु 9ट(cid:15) और अ<य वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 327, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 655/जे0, दिनांक 25 फरवरी 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजेन्द्र सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 25 फरवरी 2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजेन्द्र सिंह | अधिवक्ता, अरवल जिला न्यायालय | 25.02.04 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अरवल जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 328, एस0ओ0 327, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-66/2001/6776/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 6th September 2011
S.O. 327, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 655/J, dated 25th February 2004 to practice as notary again for the next five years from 25th February 2009.
3 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajendra Singh | Advocate, Civil Court, Arwal | 25.02.04 | B.A L.L.B | Arwal District |
(File no.-A/Not(S)-66/2001/6776/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 329, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4025/जे0, दिनांक 6 दिसम्बर 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री धर्मेन्द्र प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 6 दिसम्बर 2006 से 5 दिसम्बर 2011 एवं दिनांक 6 दिसम्बर 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री धर्मेन्द्र प्रसाद | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, गया | 06.12.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-02/98/6777/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 330, एस0ओ0 329, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-02/98/6777/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 329, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dharmendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4025/J, dated 6th December 2001 to practice as notary4 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 from 6th December 2006 to 5th December 2011 and again for the next five years from 6th December 2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dharmendra Prasad | Advocate, Civil Court, Gaya | 06.12.2001 | B.A L.L.B | Gaya District |
(File no.-A/Not-02/98/6777/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 331, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4040/जे0, दिनांक 28 जून 1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री गाँधी प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 28 जून 2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गाँधी प्रसाद | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बाढ़ | 28.06.88 | बी0ए0 बी0एल0 | बाढ़ अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-39/87/6778/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 332, एस0ओ0 331, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-39/87/6778/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 331, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Gandhi Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State5 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 Government in Law Department Notification No. 4040/J, dated 28th June 1988 to practice as notary again for the next five years from 28th June 2010.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Gandhi Prasad | Advocate Civil Court, Barh | 28.06.88 | B.A B.L | Barh Sub-division |
(File no.-A/AB-39/87/6778/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 333, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 884/जे0, दिनांक 15 मार्च 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री काशीनाथ पाण्डेय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 15 मार्च 2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री काशीनाथ पाण्डेय | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भभुआ | 15.03.01 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | क मूर ै जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/98/6781/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 334, एस0ओ0 333, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/98/6781/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 333, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kashi Nath Pandey and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State6 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 Government in Law Department Notification No. 884/J, dated 15th March 2001 to practice as notary again for the next five years from 15th March 2009.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kashi Nath Pandey | Advocate Civil Court, Bhabua | 15.03.01 | B.A L.L.B | Kaimur District |
(File no.-A/Not-39/98/6781/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 335, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1678/जे0, दिनांक 28 मई 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मदन मोहन प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 28 मई 2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मदन मोहन प्रसाद | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 28.05.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-45/96/6782/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 336, एस0ओ0 335, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-45/96/6782/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 335, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Madan Mohan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State7 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 Government in Law Department Notification No. 1678/J, dated 28th May 2003 to practice as notary again for the next five years from 28th May 2008.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Madan Mohan Prasad | Advocate, Civil Court, Patna | 28.05.03 | B.A L.L.B | Patna District |
(File no.-A/Not-45/96/6782/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 337, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 7024/जे0, दिनांक 15 दिसम्बर 1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेश प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 15 दिसम्बर 2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेश प्रसाद | अधिवक्ता, पटना समाहरणालय बार एशोसिएशन, पटना | 15.12.94 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 338, एस0ओ0 337, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-8/93/6783/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 337, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State8 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 Government in Law Department Notification No. 7024/J, dated 15th December 1994 to practice as notary again for the next five years from 15th December 2010.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Suresh Prasad | Advocate Patna Collectorate Bar Asso. Patna | 15.12.94 | B.A L.L.B | Patna District |
(File no.-A/Not-8/93/6783/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 339, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3869/जे0, दिनांक 5 सितम्बर 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामनाथ सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 5 सितम्बर 2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामनाथ सिंह | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, दानापुर | 05.09.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | दानापुर अनुमंडल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 340, एस0ओ0 339, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-83/2002/6786/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 339, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Nath Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State9 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 Government in Law Department Notification No. 3869/J, dated 5th September 2003 to practice as notary again for the next five years from 5th September 2008.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Nath Singh | Advocate Civil Court, Danapur | 05.09.03 | B.A L.L.B | Danapur Sub-division |
(File no.-A/Not(S)-83/2002/6786/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 341, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1110/जे0, दिनांक 31 मार्च 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हरिनारायण प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31 मार्च 2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरिनारायण प्रसाद | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बिहारशरीफ | 31.03.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2001/6787/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 342, एस0ओ0 341, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2001/6787/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 341, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Narayan Prasad10 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1110/J, dated 31st March 2003 to practice as notary again for the next five years from 31st March 2008.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Hari Narayan Prasad | Advocate, Civil Court, Biharsharif | 31.03.2003 | B.S.C L.L.B | Nalanda Distt. |
(File no.-A/Not(S)-27/2001/6787/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 343, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 6807/जे0, दिनांक 19 दिसम्बर 1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री लाल बाबू प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 19 दिसम्बर 2000 से 18 दिसम्बर 2005, दिनांक 19 दिसम्बर 2005 से 18 दिसम्बर 2010 एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री लाल बाबू प्रसाद | अधिवक्ता, मो0-सैदपुर पो0-बाँकीपुर, जिला-पटना | 19.12.88 | बी0एल0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/84/6788/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 344, एस0ओ0 343, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/84/6788/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 343, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lal Babu Prasad and11 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 6807/J, dated 19th December 1988 to practice as notary from 19th December 2000 to 18th December 2005, from 19th December 2005 to 18th December 2010 and next five years from 19th December 2010.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Lal Babu Prasad | Advocate, Mohalla-Saidpur, P.O-Bankipur, Distt- Patna | 19.12.88 | B.L | Patna District |
(File no.-A/AB-40/84/6788/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 345, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3086/जे0, दिनांक 7 जून 1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उमेश शर्मा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 7 जून 1994 से 6 जून 1997, दिनांक 7 जून 1997 से 6 जून 2000 दिनांक 7 जून 2000 से 6 जून 2005, दिनांक 7 जून 2005 से 6 जून 2010 एवं दिनांक 7 जून 2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमेश शर्मा | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, दानापुर | 07.06.91 | बी0ए0 बी0एल0 | दानापुर अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-24/90/6789/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 346, एस0ओ0 345, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-24/90/6789/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 The 6th September 2011 S.O. 345, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Sharma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3086/J, dated 7th June 1991 to practice as notary from 7th June 1994 to 6th June 1997, from 7th June 1997 to 6th June 2000 from 7th June 2000 to 6th June 2005, from 7th June 2005 to 6th June 2010 and next five years from 7th June 2010.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Umesh Sharma | Advocate, Civil Court, Danapur | 07.06.91 | B.A. B.L | Danapur Subdivision |
(File no.-A/AB-24/90/6789/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 347, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3313/जे0, दिनांक 25 मई 1989 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बच्चा प्रसाद सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 25 मई 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बच्चा प्रसाद सिन्हा | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी | 25.05.89 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सीतामढ़ी जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 348, एस0ओ0 347, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-72/87/6790/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।13 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 The 6th September 2011 S.O. 347, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bachha Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3313/J, dated 25th May 1989 to practice as notary again and for the next five years from 25th May 2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bachha Prasad Sinha | Advocate, Civil Court Sitamarhi | 25.05.89 | B.A L.L.B | Sitamarhi District |
(File no.-A/AB-72/87/6790/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 349, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2027/जे0, दिनांक 13 जून 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री प्रदीप कुमार झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13 जून 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रदीप कुमार झा | अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय नवगछिया, जिला-भागलपुर | 13.06.2001 | बी0ए0प्रतिष्ठा एल0एल0बी0 | नवगछिया अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/97/6791/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 350, एस0ओ0 349, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/97/6791/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।14 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011
The 6th September 2011
S.O. 349, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pradip Kumar Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2027/J, dated 13th June 2001 to practice as notary again for the next five years from 13th June 2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pradip Kumar Jha | Advocate, Subdivision Court Naugachhia Distt-Bhagalpur | 13.06.2001 | B.A.Hons L.L.B | Naugachhia Sub-division |
(File no.-A/Not-32/97/6791/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 351, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2095/जे0, दिनांक 6 मई 1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री महानन्द यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 6. मई 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री महानन्द यादव | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 06.05.92 | बी0ए0 बी0एल0 | कटिहार जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/90/6792/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 352, एस0ओ0 351, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/90/6792/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।15 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 The 6th September 2011 S.O. 351, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mahanand Yadav and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2095/J, dated 6th May 1992 to practice as notary again and for the next five years from 6th May 2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mahanand Yadav | Advocate, Civil Court Katihar | 06.05.92 | B.A B.L | Katihar District |
(File no.-A/AB-18/90/6792/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 361, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री हरि किशोर नारायण अस्थाना का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 3873, दिनांक 26 अगस्त 2004 द्वारा की गयी थी, त्याग-पत्र दिये जाने के कारण नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-1/2001/6822/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 362, एस0ओ0 361, दिनांक 28 सितम्बर 2011 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-1/2001/6822/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 6th September 2011 S.O. 361, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Hari Kishor Narayan Asthana, Notary Public, Siwan whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.3873/J, dated 26th August 2004 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries, due to his resignation. (File No.-A/Not-1/2001/6822/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
16 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 20119 सितम्बर 2011
एस0ओ0 365, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 79/जे0, दिनांक 6 जनवरी 1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शम्भू शरण पाण्डेय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 6 जनवरी 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शम्भू शरण पाण्डेय, | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, प0 चम्पारण(बेतिया) | 06.01.95 | बी0ए0 बी0एल0 | प0 चम्पारण जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 9 सितम्बर 2011 एस0ओ0 366, एस0ओ0 365, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-1/94/6928/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 9th September 2011 S.O. 365, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Sharan Pandey and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 79/J, dated 6th January 1995 to practice as notary again for the next five years from 6th January 2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shambhu Sharan Pandey | Advocate, Distt Court, West Champaran, Bettiah | 06.01.95 | B.A. B.L | West Champaran District |
(File no.-A/Not-1/94/6928/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
17 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 201112 सितम्बर 2011
एस0ओ0 353, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2342/जे0, दिनांक 11 जुलाई 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विश्वनाथ सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11 जुलाई 2004 से 10 जुलाई 2009 एवं 11 जुलाई 2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विश्वनाथ सिंह | अधिवक्ता, नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, सोनपुर | 11.07.01 | बी0ए0(ऑर्नस) एल0एल0बी0 | सोनपुर अनुमण्डल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 12 सितम्बर 2011 एस0ओ0 354, एस0ओ0 353, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-9/96/7007/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 12th September 2011 S.O. 353, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vishwanath Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2342/J, dated 11th July 2001 to practice as notary again from 11th July 2004 to 10th July 2009 and for the next five years from 11th July 2009.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vishwanath Singh | Advocate, Notary Sonepur (Saran) | 11.07.01 | B.A(Hons) L.L.B | Sonepur Subdivision |
(File no.-A/Not-9/96/7007/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
18 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 201112 सितम्बर 2011
एस0ओ0 355, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 136/जे0, दिनांक 12 जनवरी 1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो0 जलालुद्दीन अंसारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12 जनवरी 2000 से 11 जनवरी 2005, 12 जनवरी 2005 से 11 जनवरी 2010 एवं 12 जनवरी 2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 जलालुद्दीन अंसारी | अधिवक्ता, नोटरी हथुआ (गोपालगंज) | 12.01.94 | बी0ए0 बी0एल0 | हथुआ अनुमण्डल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
12 सितम्बर 2011
एस0ओ0 356, एस0ओ0 355, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-28/92/7008/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
The 12th September 2011
S.O. 355, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Jalaluddin Ansari and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 136/J, dated 12th January 1994 to practice as notary again for 12th January 2000 to 11th January 2005, 12th January 2005 to 11th January 2010 and next five years from 12th January 2010.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Jalaluddin Ansari | Advocate, Notary Hathua (Gopalganj) | 12.01.94 | B.A B.L | Hathua Sub-division |
(File no.-A/Not-28/92/7008/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
19 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 201112 सितम्बर 2011
एस0ओ0 357, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 87/जे0, दिनांक 11 जनवरी 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री इन्द्रदेव प्रसाद राय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11 जनवरी 2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री इन्द्रदेव प्रसाद राय | अधिवक्ता, नोटरी दलसिंहसराय अनुमंडल न्यायालय | 11.01.03 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | दलसिंहसराय अनुमण्डल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 12 सितम्बर 2011 एस0ओ0 358, एस0ओ0 357, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-12/01/7009/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 12th September 2011 S.O. 357, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Indradeo Pd. Rai and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 87/J, dated 11th January 2003 to practice as notary again for the next five years from 11th January 2008.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Indradeo Pd. Rai | Advocate, Notary Dalsinghsarai (Samastipur) | 11.01.03 | M.A L.L.B | Dalsinghsarai Sub-division |
(File no.-A/Not-12/01/7009/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
20 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 201112 सितम्बर 2011
एस0ओ0 359, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1636/जे0, दिनांक 26 मई 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम विनोद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 26 मई 2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम विनोद सिंह | अधिवक्ता, नोटरी दलसिंहसराय | 26.05.03 | बी0ए0 बी0एल0 | दलसिंहसराय अनुमण्डल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
12 सितम्बर 2011
एस0ओ0 360, एस0ओ0 359, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-95/98/7010/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
The 6th September 2011
S.O. 359, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Vinod Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1636/J, dated 26th May 2003 to practice as notary again for the next five years from 26th May 2008.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Vinod Singh | Advocate, Notary Dalsinghsarai | 26.05.03 | B.A B.L | Dalsinghsarai Subdivision |
(File no.-A/Not-95/98/7010/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
21 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 201113 सितम्बर 2011
एस0ओ0 367, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 844/जे0, दिनांक 17 फरवरी 1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सैयद इमदाद इमाम रजा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को CWJC No-5106/10 माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 18 जुलाई 2011 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 17 फरवरी 2005 से 16 फरवरी 2010 एवं 17 फरवरी 2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सैयद इमदाद इमाम रजा | अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, छपरा | 17.02.88 | बी0ए0 बी0एल0 | सरण जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 13 सितम्बर 2011 एस0ओ0 368, एस0ओ0 367, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-14/87/7039/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 13th September 2011 S.O. 367, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Syed Imdad Imam Raza and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 844/J, dated 17th February 1988 to practice as notary again 17th February 2005 to 16th February 2010 and again five years from 17 February 2010 In the light of Hon'ble Patna order dated 18th July 2011 in CWJC No-5106/2010. Name of Notary Residental/
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Syed Imdad Imam Raza | Advocate, Notary Civil Court Saran (Chapra) | 17.02.88 | B.A B.L | Saran District |
(File no.-A/AB-14/87/7039/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
22 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 201113 सितम्बर 2011
एस0ओ0 369, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3688/जे0, दिनांक 20 अक्तूबर 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ओम प्रकाश वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 20 अक्तूबर 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ओम प्रकाश वर्मा | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय लखीसराय | 20.10.2001 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | लखीसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 13 सितम्बर 2011 एस0ओ0 370, एस0ओ0 369, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-29/99/7040/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— The 13th September 2011 S.O. 369, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Om Prakash Verma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3688/J, dated 20th October 2001 to practice as notary again for the next five years from 20th October 2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Om Prakash Verma | Advocate, Civil Court Lakhisarai | 20.10.2001 | M.A L.L.B | Lakhisarai District |
(File no.-A/Not-29/99/7040/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
23 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011fuokZpu foHkkx
———
vf/klwpuk
7 flrEcj 2011
सं0 ई2-1-43/2006-50505050—बिहार सेवा संहिता के नियम 220 तथा वित्त विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 3/एफ0-1-04-2003/2498 वि0 (2), दिनांक 12 अप्रील 2007 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती प्रियंका सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय), पटना को उनकी द्वितीय संतान हेतु दिनांक 13 जून 2011 से दिनांक 25 अक्तूबर 2011 तक के लिये कुल 135 (एक सौ पैंतीस) दिनों के मातृत्व अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 के0 प्रसाद, विषेश कार्य पदाधिकारी।
———
ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट, 28Ñ571+120-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in24 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 25 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
काकाकाका
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18 vxLr 2011
सं॰ 3/आ02-69/2010-816—श्रीमती रीना कुमारी तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति पुस्तिकाध्यक्ष, राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद, महेन्द्रू, पटना, के विरूद्ध श्रीमती सुशीला देवी, अध्यक्ष, जिला परिषद, खगड़िया से प्राप्त परिवाद पर श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1191, दिनांक 6 दिसम्बर 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी। फलतः उनके पत्रांक 1180, दिनांक 30 जून 2011 से प्राप्त मंतव्य में श्रीमती रीना कुमारी तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया पर दोष प्रमाणित नहीं होने के आलोक में दोष मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
———
विधि विभाग
———
अधिसूचनाएं
19 सितम्बर 2011
एस0ओ0 371, दिनांक 28 सितम्बर 2011—सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 13228/2008 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 6 अप्रील 2009 को पारित आदेश जिसके द्वारा विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 3571, दिनांक 25 जुलाई 2008 को निरस्त कर दिया गया है के आलोक में विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5734, दिनांक 21 दिसम्बर 2010 के प्रसंग में श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता एवं नोटरी, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 17 जनवरी 2011 पर सम्यक विचारोपरान्त जाँच कार्य प्रारंभ किया गया। उक्त जाँच कार्य के संचालनोपरान्त जाँच पदाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि श्री कुमार द्वारा किया गया कार्य अनियमित एवं लापरवाही पूर्वक किया गया है।26 (cid:18)बहार गजट, 28 िसत*बर 2011 अतएव उक्त अनियमित एवं लापरवाहीपूर्वक किये गये कार्य के कारण श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता एवं नोटरी, पटना को नोटरी नियमावली 1956 के नियम 13 के उप-नियम-12 (बी0) (iii) के तहत भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं करने की चेतावनी दी जाती है।
(सं0सं0-ए0/नोट0एस0-39/08/7207/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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6 सितम्बर 2011
एस0ओ0 363, दिनांक 28 सितम्बर 2011—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री गुलाम रब्बानी, अधिवक्ता का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 3898, दिनांक 27 अगस्त 2004 द्वारा की गयी थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज पत्रांक-667, दिनांक 7 अप्रील 2011 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-3/98/6824/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
——— 6 सितम्बर 2011 एस0ओ0 364, एस0ओ0 363, दिनांक 28 सितम्बर 2011 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-3/98/6824/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 6th September 2011
S.O. 363, the 28th September 2011—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Gulam Rabbani, Notary Public, Gopalganj whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.3898/J, dated 27th August 2004 on the basis of report received from vide letter no 667, dated 7th April 2011 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries, due to give-up legal practice in Gopalganj district.
(File No.-A/Not-1/2001/6824/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट, 28Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in