Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 October 2011

Published 12 October 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-10-12.577
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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सं॰ 2स्था॰/12 विविध-42/2011-10433(s)— बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा, दिनांक 03 जून 2011 को राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति के आलोक में निर्गत कृषि विभाग के संकल्प संख्या 4660, दिनांक 21 जून 2011 एवं 4672, दिनांक 23 जून 2011 के आलोक में निम्नांकित सहायक अभियंताओं को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 केअन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर समायोजित करते हुए वेतनमान्‌ 9,300-34,400 रु॰ (पे॰ बैण्ड-2) एवं ग्रेड पे॰-5,400 रु॰ में कंडिका-2 में वर्णित शर्त्तों पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र॰ सं॰ सहायक अभियंता का नाम गृह जिला जन्मतिथि आरक्षण कोटि
1 2 3 4 5
1 श्री दिनेश प्रसाद सिंह पटना 01.01.1957 पिछड़ा वर्ग
2 श्री अमरेन्द्र कुमार वैशाली 26.10.1954 सामान्य
3 श्री पंकज कुमार सिंह गोपालगंज 10.01.1965 सामान्य
(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अ,तूबर 2011 2 2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5661, दिनांक 02 सितम्बर 2008 एवं कृषि विभाग के संकल्प संख्या 2834, दिनांक 17 मई 2010 एवं संकल्प संख्या 4660, दिनांक 21 जून 2011

के द्वारा निरूपित निम्नलिखित शर्त्तों के तहत उपर्युक्त कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है।

(क) सहायक अभियंता (असैनिक) को उनके योगदान की तिथि 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से समायोजन के फलस्रूप नियुक्ति प्रभावी होगी और इसे नई नियुक्ति मानी जायेगी। समायोजन की तिथि से ही ये सहायक अभियंता (असैनिक) माने जायेंगे एवं इस तिथि से इन्हें सरकार द्वारा अनुमान्य सुविधांए प्राप्त होगी।

(ख) उपरोक्त समायोजित सहायक अभियंता (असैनिक) को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। (ग) इनका समायोजन वर्तमान में लागू सेवा-शर्त्तों के अधीन किया जा रहा है।

(घ) समायोजन के फलस्वरूप नियुक्त उक्त सहायक अभियंताओं (असैनिक) पर नई पेंशन योजना लागू होंगी।

(ड़) विपणन पर्षद/बाजार समितियों (विघटित) में सेवा के फलस्रूप अनुमान्य सेवान्त लाभों के किसी प्रकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार/संबंधित विभाग पर नहीं होगी।

(च) योगदान देने के समय अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण कोटि आदि का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा जहॉ समुचित जाँच के उपरांत उनका योगदान स्वीकार किया जाएगा।

(छ) योगदान के समय वांछित बंध-पत्र समर्पित करना होगा, जो उस स्थापना के प्रमुख के पदनाम से जमा किया जा सकेगा।

(ज) योगदान के समय अपना चल-अचल संपति का विवरण समर्पित करना होगा।(झ) नियुक्त कर्मियों को पदस्थापित कार्यालय में तिलक-दहेज नहीं लेने-देने का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा। 3. यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट www.rcd.bih.nic.in पर उपलब्ध है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप-सचिव (प्र॰को॰)। ———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 577-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 October 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-10-12.577/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-10-12.577.