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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 20202020 आ !नआ !नआ !नआ !न 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555577777777) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 12121212 अ,तूअ,तूअ,तूअ,तूबरबरबरबर 2020202011111111 पथ निर्माण विभाग ------- अधिसूचना 14 सितम्बर 2011
सं॰ 2स्था॰/12 विविध-42/2011-10433(s)— बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा, दिनांक 03 जून 2011 को राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में निर्गत कृषि विभाग के संकल्प संख्या 4660, दिनांक 21 जून 2011 एवं 4672, दिनांक 23 जून 2011 के आलोक में निम्नांकित सहायक अभियंताओं को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के
| क्र॰ सं॰ सहायक अभियंता का नाम | गृह जिला | जन्मतिथि | आरक्षण कोटि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री दिनेश प्रसाद सिंह | पटना | 01.01.1957 | पिछड़ा वर्ग |
| 2 | श्री अमरेन्द्र कुमार | वैशाली | 26.10.1954 | सामान्य |
| 3 | श्री पंकज कुमार सिंह | गोपालगंज | 10.01.1965 | सामान्य |
के द्वारा निरूपित निम्नलिखित शर्त्तों के तहत उपर्युक्त कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है।
(क) सहायक अभियंता (असैनिक) को उनके योगदान की तिथि 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से समायोजन के फलस्रूप नियुक्ति प्रभावी होगी और इसे नई नियुक्ति मानी जायेगी। समायोजन की तिथि से ही ये सहायक अभियंता (असैनिक) माने जायेंगे एवं इस तिथि से इन्हें सरकार द्वारा अनुमान्य सुविधांए प्राप्त होगी।
(ख) उपरोक्त समायोजित सहायक अभियंता (असैनिक) को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। (ग) इनका समायोजन वर्तमान में लागू सेवा-शर्त्तों के अधीन किया जा रहा है।
(घ) समायोजन के फलस्वरूप नियुक्त उक्त सहायक अभियंताओं (असैनिक) पर नई पेंशन योजना लागू होंगी।
(ड़) विपणन पर्षद/बाजार समितियों (विघटित) में सेवा के फलस्रूप अनुमान्य सेवान्त लाभों के किसी प्रकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार/संबंधित विभाग पर नहीं होगी।
(च) योगदान देने के समय अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण कोटि आदि का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा जहॉ समुचित जाँच के उपरांत उनका योगदान स्वीकार किया जाएगा।
(छ) योगदान के समय वांछित बंध-पत्र समर्पित करना होगा, जो उस स्थापना के प्रमुख के पदनाम से जमा किया जा सकेगा।
(ज) योगदान के समय अपना चल-अचल संपति का विवरण समर्पित करना होगा।