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संकल्प
18 अक्तूबर 2011 विषयः—राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।
वित्त विभाग के संकल्प सं0 3531-वि0, दिनांक 25 अप्रील 2011 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत की दर से मंहगाई-भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2011 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है ।
2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 1(14)/2011-EII (B) दिनांक 03 अक्तूबर 2011 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 अ-तूबर 2011 2 (ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा ।
(iii) मंहगाई-भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा । (iv) उपर्युक्त मंहगाई-भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।
4. उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई-भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,