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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 October 2011

Published 19 October 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-10-19.585
Languages
English, Hindi
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संकल्प

18 अक्तूबर 2011 विषयः—राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 3532-वि0, दिनांक 25 अप्रील 2011 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जनवरी 2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2011 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक 42/15/2011-P&PW(G), दिनांक 05 अक्तूबर 2011 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से महंगाई राहत की दर 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के पेंशनधारियों को देय मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दरसे मंहगाई राहत का भुगतान किया जाय । (ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा । (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 अ-तूबर 2011 2 (iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा । (iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । (v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/ बिहार विधान परिषद्‌ के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं0 3556, दिनांक 09 मई 1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा-निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंको को इसकी प्रतियॉ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक 01 जुलाई 2011 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येेक भुगतान के समय कर ली जाय । ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 585-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 October 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-10-19.585/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-10-19.585.