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श्रम संसाधन विभाग
------ संकल्प 30 सितम्बर 2011 विभागीय संकल्प सं0-टी/2-90/75 श्रम एवं नि0-3027, दिनांक 25 नवम्बर, 1975 द्वारा श्रमिक संघों के बीच के विवादों के निपटाव के लिए सिद्धान्त विनिहित किया गया था। बिहार राज्य के बँटवारे के फलस्वरूप बदली परिस्थितियों में उक्त संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त अन्तर और अन्तर संघ विवादों के निपटाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाते है :-
(1) धारा-6 : उक्त संकल्प की धारा-6 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा। ß यदि मान्यता के प्रयोजन की दृष्टि से संघों के प्रतिनिधि की हैसियत के बारे में और किसी संघ के भीतर आन्तरित प्रतिद्वन्द्विता के चलते कोई विवाद उठ जाय, तो ऐसे विवादों को एक स्वतंत्र पर्षद के पास भेज दिया जाएगा, जिसके अध्यक्ष बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/प्रधान सचिव तथा सदस्य-सचिव श्रमायुक्त, बिहार होंगें। स्वतंत्र पर्षद में निम्नलिखित नियोजक एवं केन्द्रीय श्रमिक संघ के प्रतिनिधि सदस्यों का नाम सरकार द्वारा निदेशित किया जायगाः—
(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 अ-तूबर 2011 2 2. धारा-8 निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता हैः—ßकिसी श्रमिक संघ के भीतर आन्तरिक प्रतिद्वन्द्विता के चलते उत्पन्न होनेवाले सारे विवादों को निम्नलिखित नौ मान्यता प्राप्त केन्द्रीय श्रमिक संगठन के पास विनिश्चय के लिये भेज दिया जाएगा, जिससे संबंधित श्रमिक संघ सम्बद्ध होः—
(1) राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक), (2) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँगे्रस, (3) भारतीय मजदूर संघ, (4) ऑल इंडिया सेन्ट्रल कॉउसिंल ऑफ ट्रेड यूनियन (एक्टू), (5) सेन्ट्रल इण्डियन टे्रड यूनियन (सिटू), (6) हिन्द मजदूर सभा, (7) यूनाईटेड टे्रड यूनियन काँग्रेस (यू0टी0यू0सी0), (8) ट्रेड यूनियन कॉर्डिनेसन सेन्टर (टी0यू0सी0सी0), (9) ऑल इण्डिया यूनाटेड टे्रड यूनियन काँग्रेस (यू0टी0यू0सी0 लेनिन सारणी)। (3) संकल्प की धारा-10 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ा जाता हैः— (11) नियोजक प्रतिनिधि को छोड़कर स्वतंत्र पर्षद की बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्य यात्रा-भत्ता के प्रयोजनार्थ बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली के नियम-144-सह-पठित नियम-28 के अन्र्तगत वर्ग-II के सरकारी सेवक के समतुल्य माने जायेंगें।
(12) पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यह यात्रा-भत्ता अथवा विराम भत्ता उसी दशा में मिलेगा जब वे प्रमाणित करेंगे कि उन्होनें यात्रा या विराम भत्ता के लिए जो दावा किया है, इसके संबंध में उन्होेनें किसी दूसरे स्रोत से कोई यात्रा-भत्ता/विराम भत्ता नहीं लिया है।
(13) रेल या बस से जुड़ी हुई स्थानों के लिए टैक्सी अथवा निजी गाड़ी से की गयी यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता सदस्यों के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
(14) पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा-भत्ता विपत्रों को श्रमायुक्त, बिहार प्रतिहस्ताक्षरित करेंगें।
(15) इस पर होने वाला व्यय ß2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-मांग संख्या-12 (विपत्र कोड एन-2052000900013) उपशीर्ष-0013-सरकार द्वारा गठित समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ताÞ के अन्तर्गत विकलनीय होगा। (16) सरकार का ऐसा विश्वास है कि ऊपर उल्लिखित रीति से अन्तर संघ विवाद को सुलझाने में नियोजक एवं कर्मचारी सहयोग प्रदान करेंगें।
(17) स्वतंत्र पर्षद का मुख्यालय पटना रहेगा। (18) इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
इस आशय का पूर्व में निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को गजट से प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रति सभी निबंधित श्रमिक संघों एवं राज्य के सभी निबंधित कारखानों तथा श्रमायुक्त के अधीनस्थ पदाधिकारियों, बिहार (केन्द्रीय) श्रम सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को भेज दी जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम लोगों की जानकारी के लिए यह संकल्प ßबिहार गजटÞ में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गरीब साहु, सरकार के अपर सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 588-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in