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सं0 7/नि॰(विधि)-31/2003-4978—विभागीय आदेष ज्ञापांक 4033, दिनांक 21 जुलाई 2010 द्वारा श्री दीनानाथ मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मधेपुरा का सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था, परन्तु श्री मिश्र के दिनांक 31 जुलाई 2011 के अपराह्न से ऐच्छिक सेवा-निवृति हो जाने के फलस्वरूप उक्त परिसमापनाधीन बैंक के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु ''सहायक परिसमापक'' की नियुक्ति किया जाना आवष्यक है।
अतएव मैं राजेष कुमार, निबधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम-64(2) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री अरविन्द कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा (जो सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधेपुरा एवं उदाकिषुनगंज के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं) को परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मधेपुरा का ''सहायक परिसमापक'' नियुक्त करता हूँ।
यह आदेष तत्काल के प्रभाव से लागू होगा।
आदेष से, राजेष कुमार, निबंधक, सहयोग समितियाँ।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 590-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in