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सं॰ 3/एच॰-02/2010-सा॰-3310—चाँद दृष्टिगोचर होने की सूचना के अनुसार अधिसूचना संख्या 03/एच-02/2010सा॰-4593, दिनांक 10 दिसम्बर 2010 के तहत बकरीद के लिए राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दण्डाधिकारी के न्यायालयों में दिनांक 6 नवम्बर 2011 (रविवार) को घोषित अवकाष के बदले में दिनांक 7 नवम्बर 2011 (सोमवार) को कार्यापालक आदेष एवं एन॰आई॰ एक्ट के तहत अवकाष घोषित किया जाता है।
उपर्युक्त अधिसूचना सं॰ 03/एच॰-02/2010सा॰-4593, दिनांक 10 दिसम्बर 2010 की अनुसूची-1 का क्रमांक 23 एवं अनुसूची-3 का क्रमांक 15 तद्नुसार संषोधित समझा जायेगा।
तद्नुसार अधिसूचना संख्या 4593, दिनांक 10 दिसम्बर 2010 की अनुसूची-2 के क्रमांक 17 के तहत बकरीद के लिए राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दण्डाधिकारी के न्यायालयों के लिए दिनांक 7 नवम्बर 2011 को घोषित प्रतिबंधित अवकाष के स्थान पर दिनांक 8 नवम्बर 2011 को प्रतिबंधित अवकाष घोषित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नवीन चन्द्र झा, सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 596-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in