(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 24242424 काित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)क 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666614141414) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 15151515 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2020202011111111 पर्यटन विभाग ------ अधिसूचना 10 नवम्बर 2011
सं0 पर्य0/यो0(रा0)- 62/11-2105/प0वि0—पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में नव निर्मित पर्यटकीय संरचनाओं के प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु निम्न प्रकार से समिति गठित की जाती हैः-
1. अपर जिला दण्डाधिकारी, सामान्य - पद्ेन अध्यक्ष 2. अनुमण्डल पदाधिकारी - सदस्य सचिव 3. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी - सदस्य 4. नगर निकाय के पदाधिकारी /प्रखण्ड विकास पदाधिकारी - सदस्य 5. कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण - सदस्य 6. कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण - सदस्य 7. कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत - सदस्य 8. माननीय मंत्री, पर्यटन द्वारा नामित तीन व्यक्ति - सदस्य 9. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक व्यक्ति - सदस्य 10. प्रभारी पदाधिकारी, अनुमण्डल नियन्त्रण कक्ष - सदस्य।
2. समिति के दायित्व एवं कत्र्तव्यः-
(क) पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित संरचनाओं का किराया निर्धारण करना एवं समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना।
(ख) इसके उपयोग हेतु मार्ग-निर्देष तैयार करना। (ग) इसके विकास हेतु योजना तैयार करना। (घ) समिति की बैठक में भाग लेने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के दायित्व एवं कत्र्तव्यः-
(क) निर्मित संरचनाओं से प्राप्त राषि को जमा करने हेतु संयुक्त खाता खोलना तथा उसका कैष-बुक संचालन। संयुक्त खाता अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के नाम होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 नव+बर 2011 (ग) अनुमण्डल नाजिर इसका अलग से एक कैष-बुक का संचालन करेंगे जिसमें इससे प्राप्त होने वाली आय-व्यय की प्रविष्टि की जायेगी। सदस्य सचिव कैष-बुक को प्रतिदिन जाँच कर सत्यापित करेंगे। (घ) प्रत्येक वर्ष संबंधित कैष-बुक का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा ऑडिट किया जायेगा। (ड.) सदस्य सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से प्रत्येक वर्ष कम-से-कम तीन बैठक का आयोजन करेंगे। (च) इसके रख-रखाव में दिन-प्रतिदिन के कार्य हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति से व्यय किया जा सकेगा। (छ) अध्यक्ष की अनुमति से भवन की देख-रेख हेतु नाईट गार्ड, माली, सफाई कर्मी एवं केयर टेकर दैनिक पारिश्रमिक पर रखे जा सकेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0) vLi'V] सरकार के उप-सचिव।
————
अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 614-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in