Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 November 2011

Published 15 November 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-11-15.624
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 24242424 काित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)क 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666624242424) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 15151515 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2020202011111111 गन्ना उद्योग विभाग ------ आदेष 30 सितम्बर 2011

सं0 2169—मे॰ न्यू स्वदेषी सुगर मिल लि॰, नरकटियागंज, प॰ चम्पारण, इकाई प॰ चम्पारण के लिए बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा 31(1) के अन्तर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेष। पेराई सत्र 2011-12 एवं आगे के वर्षो के लिए क्षेत्र आरक्षण हेतु इस चीनी मिल द्वारा समर्पित आरक्षण प्रस्ताव पर दिनांक 30 अगस्त 2011 को सुनवाई हुई।

सुनवाई के क्रम में मेसर्स न्यू स्वदेषी सुगर मिल्स लि॰, नरकटियागंज के प्रतिनिधि द्वारा विगत आरक्षित भाट मुक्त क्षेत्र के 27 ग्राम एवं चनपटिया क्षेत्र के 31 ग्रामों को पुनः आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही चनपटिया क्षेत्र से 15 अतिरिक्त ग्रामों के आरक्षण की मांग की गयी। मिल प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भाट मुक्त क्षेत्र से वर्ष 1994-95 से ही उनको ग्रामों का आरक्षण होता रहा है तथा उसी समय से वहाँ से गन्ना क्रय करते आ रहे हैं। चनपटिया मिल बंद होने के उपरान्त उनको 31 गाँव आरक्षित हुए है जहाँ से उनके द्वारा गन्ने की खरीद निरन्तर की जाती रही है। उन्होंने बताया कि वर्णित क्षेत्र में उनके द्वारा ईख विकास का कार्य भी किया गया, जिससे किसानों के बीच गन्ने की खेती में अभिरूचि बढ़ी है। मिल प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनकी पेराई क्षमता 7500 TCD है। उनके परम्परागत आरक्षित क्षेत्र में लगभग 58 लाख क्वीं॰ तथा अपरम्परागत क्षेत्र से 14 लाख क्वीं॰ कुल 72 लाख क्वीं॰ मात्र गन्ना ही उपलब्ध होना संभावित है। उपरोक्त के आलोक में उनके द्वारा भाट मुक्त क्षेत्र एवं चनपटिया चीनी मिल क्षेत्र से उनको आरक्षित होनेवाले ग्रामों को पुनः आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

क्षेत्र आरक्षण से संबंधित नरकटियागंज चीनी मिल के उपर्युक्त माँग पर लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिल के प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम की बंद लौरिया इकाई को लम्बी अवधि की लीज पर राज्य सरकार से प्राप्त कर एक 3500TCD की चीनी मिल, 60KLPD की डिस्टीलरी एवं 20MW विद्युत-सह-उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी है। उनका आरक्षित क्षेत्र मात्र 139 ग्रामों तक सीमित है जिसमें कृषि योग्य मात्र 51,500 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है तथा उसमें 29000 एकड़ में (56.31%) गन्ना का आच्छादन है जिससे उन्हें लगभग 29 लाख क्वीं॰ गन्ना ही पेराई हेतु उपलब्ध हो पायेगा जो उनके नई स्थापित इकाई के viability के दृष्टिकोण से समुचित नहीं है। उन्होंने बताया कि2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 नव+बर 2011 उपरोक्त ग्राम उनके मिल के समीप तथा उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए हैं। उन ग्रामों में अन्य चीनी मिलों के क्रय केन्द्र भी स्थापित होते आये है जहाँ से उनके आरक्षित क्षेत्र के गन्ने के अवैध खरीद (Poaching) की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उपरोक्त ग्रामों का आरक्षण अपने पक्ष में किये जाने का अनुरोध किया गया । इसी क्रम में हरिनगर चीनी मिल के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा प्रस्तावित चनपटिया क्षेत्र के 15 ग्राम पूर्व में उनको आरक्षित होतें आये हैं तथा उन क्षेत्रों में उनके द्वारा ईख विकास का कार्य किया गया है एवं गन्ने की खरीद की जाती रही है। उन ग्रामों का नरकटियागंज चीनी मिल के आरक्षण प्रस्ताव का विरोध करते हुए उन्हें उनके साथ आरक्षित करने की मांग की गयी।

सुनवाई के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को सुना गया एवं क्षे॰वि॰परि॰ द्वारा की गयी अनुषंसा का भी अवलोकन किया गया। इस क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि जिले के अधिकांष मिलों को गन्ने की कमी है तथा नयी स्थापित लौरिया चीनी मिल में पेराई वर्ष 2011-12 से पेराई भी आरम्भ होना है। जहाँ तक नरकटियागंज चीनी मिल का प्रष्न है इस चीनी मिल की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए प॰ चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटॉड प्रखंड जो उनके आरक्षित क्षेत्र से सटा हुआ है, के 98 ग्रामों को उनके पक्ष में गत्‌ वर्ष आरक्षित किए गए हैं जिनमें सघन ईख विकास कार्यक्रम के माध्यम से मिल में पेराई हेतु आवष्यक गन्ने का उत्पादन सुनिष्चित किया जा सकता है।

प्रष्नगत ग्रामों में भाट क्षेत्र के 27 ग्राम जो गत्‌ वर्ष तक नरकटियागंज चीनी मिल को अपरम्परागत रूप से आरक्षित थे, लौरिया चीनी मिल के समीप है तथा अधिकांष ग्राम उसके आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपे्रक्ष्य में संबंधित सभी पक्षों की सुनवाई के उपरान्त निम्न आदेष पारित किए जाते हैंः- 1. लौरिया चीनी मिल के गन्ने की आवष्यकता के दृष्टिगत उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे भाट मुक्त क्षेत्र के 20 ग्राम लौरिया चीनी मिल के साथ आरक्षित किये गए हैं। चूँकि नरकटियागंज चीनी मिल को भी आगामी पेराई सत्र हेतु गन्ने की कमी है। अतः पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 के लिए भाट क्षेत्र के अंतर्गत शेष बचे 7 ग्राम (सूची संलग्न परिषिष्ट-'क') न्यू स्वेदेषी सुगर मिल्स, नरकटियागंज के साथ अपरम्परागत रूप में आरक्षित किये जाते हैं। प्रबन्धन से अपेक्षा की जाती है उनके मिल के लिए भविष्य के गन्ने की आवष्यकता के लिए अपने आरक्षित क्षेत्र में ईख विकास के माध्यम से ईख का आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि किया जाना सुनिष्चित करेंगे।

2. चनपटिया क्षेत्र के 31 ग्रामों को (सूची संलग्न परिषिष्ट-'ख') पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक के लिए अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है।

3. चनपटिया क्षेत्र से 15 अतिरिक्त ग्रामों के आरक्षण प्रस्ताव को व्यवहारिक नही होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश से, विमलानन्द झा, ईखायुक्त, बिहार, पटना। पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक के लिए न्यू स्वदेषी सुगर मिल लि॰, नरकटियागंज, प॰ चम्पारण, इकाई-प॰ चम्पारण को अपरम्परागत रूप में आरक्षित ग्रामों की सूचीः-

परिषिष्ट-''क''

जिला का नाम प्रखण्ड क्रमांक ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या
प॰ चम्पारण योगापट्‌टी 01. ढ़वेलवा 359
02. खुटवनिया 360
03. पिपरा नवरंगिया 104
04. जगदंबापुर 105
05. भवानीपुर 42
06. ढ़बिया 41
07. कोनहरा 106
3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 uoEcj 2011

परिषिष्ट-''ख''

जिला का नाम प्रखण्ड क्रमांक ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या
प॰ चम्पारण चनपटिया 01. पुरैना चौवे 58
02. बनकट 61
03. महना 63
04. सेमुआ पुर 64
05. बड़वा छाप 65
06. कैथवलिया 66
07. टिकुलिया 67
08. खरगौली 68
09. जैतिया 69
10. फजिहतवा 70
11. बकुलहर 71
12. गिद्धा 72
13. बंदरा चौवे 76
14. विशुनपुर मदाकर 77
15. विशुनपुर रघुनाथ 78
16. लखौरा निजामत 79
17. जिना छापर 80
18. रामपुरवा 82
19. घोघा 213
लौरिया 20. धमौरा 486
21. लक्ष्मीपुर 487
22. लक्ष्नौता 488
23. लंगड़ा बऱवा 489
24. बरवा कला 490
25. बौध टोला 504
26. सतवरिया 505
27. भतौरा 506
28. दुमदुमवा 507
29. सिहपुर 508
30. बसंतपुर 509
31. छर्दवाली 510
4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 नव+बर 2011

आदेश से, विमलानन्द झा, ईखायुक्त, बिहार, पटना।

————

अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 624-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-11-15.624/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-11-15.624.