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सं0 2165—मे॰ हरिनगर सुगर मिल्स लि॰, हरिनगर, प॰ चम्पारण के लिए बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा 31(1) के अन्तर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेष। पेराई सत्र 2011-12 एवं आगे के वर्षो के लिए ईख आपूर्त्ति हेतु इस चीनी मिल द्वारा समर्पित आरक्षण प्रस्ताव पर दिनांक 30 अगस्त 2011 को सुनवाई हुई।
सुनवाई के क्रम में मेसर्स हरिनगर चीनी मिल के प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि उनकी पेराई क्षमता 10000TCD की है एवं उनके मिल के लिए 363 ग्रामों का परम्परागत क्षेत्र गठित है। गैर परम्परागत क्षेत्र के रूप में भाट मुक्त क्षेत्र एवं चनपटिया क्षेत्र में, उन्हें 66 ग्राम आरक्षित होते आ रहें हैं जिनकी आरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अपने आरक्षित क्षेत्र में उनके द्वारा ईख विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से गन्ने की खेती को प्रोत्साहित किया गया है। अपराम्परागत क्षेत्रों में भी उन्होंने ईख विकास के कार्य किये हैं जिस कारण उन क्षेत्रों के किसान गन्ने की खेती में अभिरूचि रखते हैं। उनके 363 ग्रामों के परम्परागत क्षेत्र में खेती योग्य 1,94,000 एकड़ भूमि अवस्थित है तथा उनके परम्परागत एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में लगभग 95000 एकड़ में गन्ने का आच्छादन है जिसमें पेराई हेतु मात्र 104.50 लाख क्वीं॰ गन्ना उपलब्ध होना संभावित है। पेराई क्षमता के अनुरूप उन्हें गन्ना उपलब्ध नहीं है। इसी आलोक में उनके द्वारा उनको गैर परम्परागत रूप में गत आरक्षित 66 ग्रामों को (भाट क्षेत्र के 23 ग्राम एवं चनपटिया क्षेत्र के 43 ग्राम) को पुनः उनके पक्ष में आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
''क्षेत्र आरक्षण से संबंधित हरिनगर चीनी मिल के उपर्युक्त मांग पर लौरिया एवं बगहा चीनी मिल के प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम की बंद लौरिया इकाई को लम्बी अवधि की लीज पर राज्य सरकार से प्राप्त कर एक 3500TCD की चीनी मिल, 60KLPD की डिस्टीलरी एवं 20MW विद्युत-सह-उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी है। उनका आरक्षित क्षेत्र मात्र 139 ग्रामों तक सीमित है जिसमें कृषि योग्य मात्र 51,500 एकड़ भूमि मात्र ही उपलब्ध है तथा उसमें 29000 एकड़ में (56.31%) गन्ना का आच्छादन है जिससे उन्हें लगभग 29 लाख क्वीं॰ गन्ना ही पेराई हेतु उपलब्ध हो पायेगा जो उनके नई स्थापित इकाई के viability के दृष्टिकोण समुचित नहीं है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त ग्राम उनके मिल के समीप तथा उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए हैं। विगत् वर्ष में उन ग्रामों में अन्य चीनी मिलों के क्रय केन्द्र भी स्थापित होते आये हैं जहाँ से उनके आरक्षित क्षेत्र के गन्ने के अवैध खरीद (Poaching)2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 नव,बर 2011 की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उनके द्वारा उपरोक्त ग्रामों का आरक्षण उनके पक्ष में किये जाने का अनुरोध किया गया।
बगहा चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा भी इस संबंध में आपत्ति व्यक्त की गयी तथा यह बताया गया कि उन्हें भी गन्ने की कमी है तथा प्रष्नगत ग्रामों में भाट क्षेत्र के 20 ग्राम तथा चनपटिया क्षेत्र के 13 ग्राम उन्हें आरक्षित किये जायें।
सुनवाई के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के मन्तव्य को सुना गया एवं क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा की गई अनुषंसाओं का भी अवलोकन किया गया जिस क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि जिले की अधिकांष मिलों को गन्ने की कमी है तथा नयी स्थापित लौरिया चीनी मिल में पेराई वर्ष 2011-12 से पेराई भी आरम्भ होना है। जहाँ तक हरिनगर चीनी मिल का प्रष्न है इस चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष सिकटा अंचल के 58 ग्रामें को उनके पक्ष में परम्परागत रूप में आरक्षित किए गए हैं जिसमें सघन ईख विकास कार्यक्रम के माध्यम से मिल में पेराई हेतु आवष्यक गन्ने का उत्पादन सुनिष्चित किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
चूँकि प्रष्नगत ग्रामों में भाट क्षेत्र के 23 ग्राम जो गत् वर्ष तक हरिनगर से अपरम्परागत रूप में आरक्षित थे, लौरिया चीनी मिल के समीप है तथा अधिकांष ग्राम उसके आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए हैं। लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे इस क्षेत्र में अन्य चीनी मिलों के अनेक क्रय केन्द्र भी परिचालित होते आये है जिनके माध्यम से लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से गन्ने की अवैध खरीद (पोंचिग) की संभावना है, जो नये स्थापित लौरिया चीनी मिल के परिचालन में बाधक भी हो सकता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं संबंधित सभी पक्षों को सुनने के पष्चात् निम्न आदेष पारित किये जाते हैं :-
1. भाट मुक्त क्षेत्र के उपर वर्णित 23 ग्रामों में से लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे 11 ग्राम लौरिया के साथ आरक्षित किए गये हैं। चूँकि हरिनगर चीनी मिल को भी आगामी पेराई सत्र हेतु गन्ने की कमी है। अत भाट क्षेत्र के शेष बचे 12 ग्रामाें को पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है (सूची संलग्न परिषिष्ट-'क' पर)। इस मिल द्वारा उनके भविष्य की गन्ने की आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने आरक्षित क्षेत्र में ईख विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ईख के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्वि किया जाना अपेक्षित है। चनपटिया क्षेत्र के 43 ग्रामों को पूर्व की भॉति (सूची संलग्न परिषिष्ट-'ख') पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक के लिए अपराम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है।
2. बगहा चीनी मिल क्षेत्र के 14 ग्राम, लौरिया चीनी मिल क्षेत्र के 34 ग्राम एवं नरकटियागंज चीनी मिल के 19 ग्रामों के आरक्षण प्रस्ताव को व्यवहारिक नही होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।
आदेश से, विमलानन्द झा, ईखायुक्त, बिहार, पटना। पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक के लिए हरिनगर सुगर मिल्स लि॰, हरिनगर प॰ चम्पारण को अपरम्परागत रूप में आरक्षित ग्रामों की सूचीः-
परिषिष्ट-''क''परिषिष्ट-''क''परिषिष्ट-''क''परिषिष्ट-''क''
| जिला का नाम | प्रखण्ड | क्रमांक | ग्राम का नाम | राजस्व थाना संख्या |
| प॰ चम्पारण | बगहा | 01. | चंद्रहा | 390 |
| 02. | टोला पूर्वारी | 391 | ||
| 03. | बथुवरिया | 392 | ||
| 04. | टोला बगहा | 393 | ||
| 05. | गुरवलिया | 394 | ||
| 06. | जमुनिया | 396 | ||
| 07. | टोला गर्भषाही | 397 | ||
| योगापट्टी | 08. | बलुआ नेवाज राय | 356 | |
| 09. | पिपरपॉती | 395 | ||
| 10. | भरतापट्टी | 396 | ||
| 11. | गरदहीया | 397 | ||
| 12. | दुधियावाँ/ढ़ढ़वा | 399 |
परिषिष्ट-''ख''परिषिष्ट-''ख''परिषिष्ट-''ख''परिषिष्ट-''ख''
| जिला का नाम | प्रखण्ड | क्रमांक | ग्राम का नाम | राजस्व थाना संख्या |
| प॰ चम्पारण | चनपटिया | 01. | कोकिलाडीह | 2 |
| 02. | सिन्दुरिया | 3 | ||
| 03. | भैसाही | 5 | ||
| 04. | नवगॉवा | 53 | ||
| 05. | गोईटा टोला | 54 | ||
| 06. | लच्छू छापर | 55 | ||
| 07. | पोखरिया राय | 56 | ||
| 08. | पोखरिया खुर्द | 57 | ||
| 09. | पुरईना गोसाई | 59 | ||
| 10. | करनपट्टी | 60 | ||
| 11. | लगुनाहा | 62 | ||
| 12. | कुडवा मठिया | 81 | ||
| 13. | पटखौली | 83 | ||
| 14. | मिश्ररौली | 84 | ||
| 15. | श्रीनगर | 85 | ||
| 16. | सिसवनिया | 86 | ||
| 17. | खरदेउर | 87 | ||
| 18. | मिसकार टोला | 88 | ||
| 19. | जियाछा टोला | 89 | ||
| 20. | चुहरी | 90 | ||
| 21. | पोखरिया बाबू | 91 | ||
| 22. | सिरिसिया | 92 | ||
| 23. | मुषहरी | 93 | ||
| 24. | सवेया टोला | 94 | ||
| 25. | सवेया खुर्द | 95 | ||
| 26. | बंदो पट्टी | 96 | ||
| 27. | तुरहा पट्टी | 100 | ||
| 28. | जिनवलिया | 101 | ||
| 29. | विसवन | 102 | ||
| 30. | भारपटिया | 103 | ||
| 31. | पटर्खा नौरंगिया | 122 | ||
| 32. | हीरा पाकड़ | 123 | ||
| 33. | परसा | 124 | ||
| 34. | गुऱवलिया विष्वास | 125 | ||
| 35. | गुऱवलिया बंदोवस्ती | 126 | ||
| 36. | विशुनपुर | 138 | ||
| बैरिया | 37. | मथौली | 139 | |
| 38. | भटवलिया | 144 | ||
| लौरिया | 39. | मौलानगर | 483 | |
| 40. | परसौना | 484 | ||
| 41. | वृंदावन | 485 | ||
| जोगापट्टी | 42. | मिश्रावली | 97 | |
| 43. | पटखौली | 98 |
आदेश से, विमलानन्द झा, ईखायुक्त, बिहार, पटना।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 627-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in