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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 November 2011

Published 15 November 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-11-15.633
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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सं0 2216—गजट संख्या अ0 ग0 710, दिनांक 15 अक्तूबर 2010 के माध्यम से प्रकाषित आदेष संख्या 1421, दिनांक 17 अगस्त 2010 के माध्यम से पष्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत धनहा क्षेत्र के ठकराहॉ अंचल के 9 ग्राम एंव भितहॅां अंचल के 15 ग्राम कुल 24 ग्रामों को पेराई सत्र 2010-11 से आगे के चार बर्षो के लिए मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर पष्चिम चम्पारण के साथ एवं आदेष संख्या 1414, दिनांक 17 अगस्त 2010 के माध्यम से धनहा क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी, पिपरासी एवं भितहां अंचल के 56 ग्रामों को तिरूपति सुगर्स लि॰ बगहा के साथ पराई सत्र 2010-11 से आगे के 4 वर्षों के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अघिनियम 1981 की धारा-31(1) के अंतर्गत आरक्षित किये गये थे ।

उपरोक्त क्षेत्र आरक्षण के विरुद्ध धनहा क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषकों एवं जनप्रतिनिघियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर एवं पत्रों के माध्यम से आपत्ति व्यक्त की गई है। उनके द्वारा सूचित किया गया है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से पष्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत धनहा क्षेत्र के चारों प्रखण्ड के अधिकांष ग्राम गंडक नदी के पार पष्चिम में स्थित हैं फलस्वरूप गंडक नदी पर पुल के अभाव में वर्त्तमान में उनमें से अधिकांष ग्रामों का पथ के माध्यम से सीधा सम्पर्क पष्चिम चम्पारण की चीनी मिलों से नहीं है जिस कारण आरक्षण प्राप्त किये मिलों द्वारा उन ग्रामों में क्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ना का क्र्रय नहीें किया जा सकता है या उन ग्रामों से मिलगेट पर सीधे गन्ने की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि इन्हीं कारणों से उनका क्षेत्र वर्षो से मुक्त रहा है तथा सुविधानुसार उनके द्वारा उनसे सटे उत्तर प्रदेष के समीप स्थित चीनी मिलों के गेट एंव क्रय केन्द्रों पर तथा गोपालगंज जिले की चीनी मिले जो उनके क्षेत्र में क्रय केन्द्र स्थापित करती थी को अपने गन्ने की बिक्र्री की 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 नव+बर 2011 जाती रही है । गत वर्ष उनके ग्रामों को हरिनगर एवं बगहा चीनी मिल के साथ आरक्षित किया गया परन्तु हरिनगर द्वारा उनको आरक्षित गंडक नदी के पष्चिम स्थित ग्रामों में कोई भी क्र्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ना नहीं क्र्रय किया गया । बगहा चीनी मिल द्वारा भी उनके आरक्षित ग्रामों में उपलब्ध सम्पूर्ण गन्ने को व्यवस्थित रूप मे समय पर क्र्रय नहीं किया जा सका, जिस कारण उस क्षेत्र के किसानों को अपने गन्ने के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एवं औने-पौने कीमत पर विचौलियों के माध्यम से उन्हे अपना गन्ना बेचना पड़ा।

कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये उपरोक्त आपत्ति पर दिनांक 30 अगस्त 2011 को क्षेत्र आरक्षण पर सुनवाई हेतु आहूत बैठक मे उपस्थित हरिनगर एवं बगहा चीनी मिल के प्रतिनिधियों को गन्ने के उठाव पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया । बगहा चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया उन्होने वर्णित क्षेत्र में गत वर्ष कुछ क्र्रय केन्द्र स्थापित किये थे, किन्तु भैागौलिक स्थिति के फलस्वरूप दूरी एवं ईख मूल्य के घाटे के कारण पूरा गन्ना नहीं उठाया जा सका। पूछे जाने पर मेसर्स हरिनगर चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की उनका आरक्षित क्षेत्र नदी के पष्चिमी क्षेत्र के ग्रामों में उनके द्वारा कोई क्र्रय केन्द्र स्थापित नहीं किया जा सका । नाव से थोड़ा बहुत गन्ना आया। उन्होनें बताया कि पुल बनने के पष्चात वर्णित आरक्षित क्षेत्र के ग्रामों में क्रय केन्द्र स्थापित कर वे गन्ना क्रय करेगें ।

स्थानीय ईखोत्पादक एवं क्षेत्र्र के जन प्रतिनिधियो द्वारा क्षेत्र आरक्षण के विरुद्ध व्यक्त की गई आपत्ति के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय पदाधिकारियों के साथ दिनांक 07 सितम्बर 2011 को धनहा क्षेत्र्र का भ्रमण कर वस्तुस्थिति का आँकलन किया गया। स्थानीय ईखोत्पादक कृषको से वार्ता के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि विषेष रूप से गंडक नदी के पष्चिमी बांध से सटे एवं उसके पष्चिम स्थित भितहॉ एवं ठकराहाँ अंचल के ग्रामों का गन्ना गंडक नदी पर पुल के अभाव में हरिनगर या बगहा चीनी मिल में नहीं जा सकता है । स्पष्टतः उस कारण नदी पार पूरब में स्थित मिलों द्वारा उस क्षेत्र में क्र्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ना क्र्रय नहीं किया जा सकता है तथा उस क्षेत्र से गन्ने की सीधी आपूर्ति भी उन मिलो का नहीं जा सकती है। इन्हीं कारणों से हरिनगर चीनी मिल द्वारा गत वर्ष इन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ना क्रय नहीं किया जा सका। फलस्वरूप स्थानीय किसानों को उनके गन्ने के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा उनका आर्थिक षोषण भी हुआ।

क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि ठकराहॉ के समीप गंडक नदी पर पुल निर्माण का कार्य आरभ्भ हुआ है लेकिन उसके पूर्ण होने में एक से दो वर्षो का और समय लगने की संभावना है जिस कारण आगामी पेराई सत्र 2011-12 में भी ऊपर उल्लेखित ग्रामों का गन्ना उनको आरक्षित किये गये चीनी मिलों द्वारा क्र्रय कर उनके मिल में नहीं ले जाया जा सकेगा एवं ईख उत्पादक कृषकों को अपने गन्ने के निष्पादन में भीषण कठिनाईयों का सामना करना पडे़गा तथा उनको उनके उत्पादन का सही मूल्य भी नहीं मिल पायेगा। उपरोक्त आलोक में इन ग्रामों का आगामी पेराई सत्र 2011-12 में आरक्षित रूप में रखना ईखोत्पादकाें के हितों के प्रतिकूल होगा। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियम) अधिनियम 1981 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आदेष दिया जाता है कि धनहा क्षेत्र के ईख उत्पादक किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने के सामयिक खपत के उद्देष्य से गंडक नदी के पष्चिम स्थित नीचे अंकित 17 ग्रामों को पेराई सत्र 2011-12 के लिए आरक्षण से मुक्त किया जाता है।

क्रम सं0 जिला प्रखण्ड ग्राम राजस्व थाना नं0
1 2 3 4 5
1 2 प0 चम्पारण ठकराहॉ टोला डीह पकड़ी मछहा अलिमास दुबहा 416 417

3

क्रम सं0 जिला प्रखण्ड ग्राम राजस्व थाना नं0
1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ि भतहॉ भुईधरवा चिरचिरवा सोनबरसा लेदिहरवा खैरवा टोला मोराडीह चिलबनिया भितहॉ सेनरूआ बैरिया कटहा तमकुहवा कठार बखा धधवा 418 419 420 421 272 412 413 414 409 410 266 268 269 270 271

पूर्व निर्गत आदेष संख्या 1414, दिनांक 17 अगस्त 2010 एवं आदेष संख्या 1421, दिनांक 17 अगस्त 2010 को इस हद तक संषोधित समझा जाए ।

आदेश से,

विमलानन्द झा,

ईखायुक्त, बिहार, पटना।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 633-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-11-15.633/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-11-15.633.