(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 25252525 काित ककाित ककाित ककाित क 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666636363636) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 16161616 नव*बनव*बनव*बनव*बरररर 2020202011111111 समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय) ------ अधिसूचनाएं 9 नवम्बर 2011
सं0 1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0-2302—1/सा0सु0विविध-22/2009 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का सं. 56) की धारा-7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिनियम की धारा-5 के अधीन प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक भरण-पोषण अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा-18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग के समस्त सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के सचिव।
The 9th November 2011
2(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 नव*बर 2011 each District of the State for the purpose of hearing the appeal against the order the Maintenance Tribunal and it shall be presided over by the Principal Judge of family court of the concerned District of the State and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 18 of the said Act designates all the Assistant Directors, Social Security of Social Welfare Department, by whatever name they are called, as Maintenance Officers under the Act. This notification shall come in to force at once.
By order of the Governor of Bihar, Sd./ Illegible, Secretary to the Government.
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 636-571+2000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in