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सं0 22/नि0सि0(डा0)-13-02/2006/1298—श्री विफन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में एक सेवा-निवृत (मृत) कर्मी की विधवा का पेंशन/ उपादान की राशि की निकासी में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0 480, दिनांक 24 जून 2008 द्वारा इनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता दिनांक 31 जुलाई 2011 को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सेवा-निवृत हो चुके है समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री चौधरी के विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। वर्णित स्थिति में श्री विफन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सम्प्रति सेवा-निवृत अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्व पूर्व से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत समपरिवर्तित किया जाता है। उक्त आदेश श्री चौधरी को संसूचित किया जाता हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 638-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in