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अधिसूचना
23 सितम्बर 2011
सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-09/2007/1195—श्री गुलाम रब्बानी, तत्कालीन, कार्यपालक अभियन्ता, सोन आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0-डिहरी के पदस्थापन अवधि में उक्त प्रमण्डल अन्तर्गत अकोढ़ीगोला से नोखा के बीच बक्सर शाखा नहर के 0.00 कि0मी0 से 2.92 कि0मी0 तक नहर सेवा पथ निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितता की जॅाच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उक्त के क्रम में उड़नदस्ता अंचल, पटना ने अपने पत्रांक 03 दिनांक 31 जनवरी 2007 तथा पत्रांक 08, दिनांक 2 मार्च 2007 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया। समर्पित जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री गुलाम रब्बानी के विरुद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1058, दिनांक 13 नवम्बर 2007 द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। उनके सेवाकाल में प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही उनके सेवाकाल में पूरी नहीं हो पाने के कारण विभागीय आदेश 136 सह पठित ज्ञापांक 741, दिनांक 29 जुलाई 2009 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 40, दिनांक 15 फरवरी 2011 द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मेटल गे्रड-II एवं III के ओभर साईज पाये जाने का आरोप किसी जॅाचफल पर आधारित नहीं है एवं क्षेत्रीय गुण 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 नव+बर 2011 मि0 मी0 से 15 मि0 मी0 पाये जाने का भी जिक्र नहीं है। क्षेत्रीय गुण नियंत्रण संगठन द्वारा भी कालीकरण कार्य की गुणवत्ता को संतोषप्रद पाया गया है। अतः श्री गुलाम रब्बानी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवा-निवृत्त को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री गुलाम रब्बानी, कार्यपालक अभियन्ता (सेवा-निवृत्त) को आरोप मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 643-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in