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सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-13/2011/1292—पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के वि0 दू0-116.70 के निकट दिनांक 6 अगस्त 2011 के प्रातः में लगभग 20 फीट में नहर क्षतिग्रस्त/टूट गया। उक्त टुटान के संबंध में श्री राम स्वरूप राम, कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0-1 राजनगर से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार द्वारा की गई जिसमें पाया गया कि नहर का रूपांकित जलश्राव 4950 घनसेक के विरूद्व मात्र 1200 घनसेक जलश्राव में ही नहर का दायॅा भाग का टूटान हो गया था।
अतः नहर के जलश्राव के समय चौकसी एवं निगरानी नहीं बरतने कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के कारण नहर टूटने इत्यादि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्री राम स्वरूप राम, कार्यपालक अभियन्ता पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल सं0-1, राजनगर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं।
2. निलंबन अवधि में श्री राम स्वरूप राम, कार्यपालक अभियन्ता का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर निर्धारित किया जाता हैं।
3. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प/ आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 645-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in