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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 काित ककाित ककाित ककाित क 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666647474747) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 17171717 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2020202011111111 जल संसाधन विभाग ------- अधिसूचना 09 सितम्बर 2011
सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-10/2005/1153—श्री राम विनय शर्मा, तत्तकालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल सं0-2, राजनगर, शि0-खजौली, मधुबनी (आई0 डी0-2162) द्वारा तीन कनीय अभियन्ता एवं एक पत्राचार लिपिक के साथ मिलकर श्री उमेश पाण्डेय, कार्यपालक अभियन्ता पर जानलेवा हमला करने, सरकारी सेवा के प्रतिकूल आचरण करने इत्यादि प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0 66, दिनांक 6 जनवरी 2000 द्वारा निलंबित करते संकल्प ज्ञापांक 195, दिनांक 19 जनवरी 2000 द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1950 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई गई। विभागीय कार्यवाही के क्रम में ही श्री शर्मा, सहायक अभियन्ता को आदेश सं0 06, दिनांक 17 जनवरी 2006 (ज्ञापांक 42, दिनांक 17 जनवरी 2006) द्वारा निलंबन मुक्त कर दिया गया।
(2). विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी से प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ आरोपित को देते हुए श्री शर्मा को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय अधिसूचना सह ज्ञापांक 1431, दिनांक 22 सितम्बर 2010 द्वारा श्री राम विनय शर्मा, सहायक अभियन्ता को दोषमुक्त किया गया।
(3) श्री शर्मा, सहायक अभियन्ता को निलंबन अवधि (दिनांक 6 जनवरी 2000 से 16 जनवरी 2006) के संबंध में पूर्व में निर्णय नहीं लिये जाने के आलोक में पूरे मामले की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 नव+बर 2011 ''तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को पिटवाने के लिए इनपर विभागीय कार्यवाही चलाई गई थी। कार्यपालक अभियन्ता को गंभीर चोटे आई थी और उनके दोनों हाथ टूट गये थे हालांकि आरोपित पदाधिकारी ने स्वयं मारपीट नहीं की, लेकिन कार्यपालक अभियन्ता ने इनपर स्पष्ट संदेह व्यक्त किया था। विभागीय कार्यवाही को भी वे वर्षो टालते रहे और अखबार में नोटिस देने पर उपस्थित हुए। उस समय तक मामला ठंठा हो चुका था और इन्होंने उसका फायदा उठाया। स्पष्ट प्रमाण के अभाव में इन्हें दोषमुक्त तो पूर्व में कर दिया गया है, लेकिन अपने उच्चाधिकारियों के प्रति सम्मान नहीं प्रकट करना, उनसे लड़ाई करना, उनसे संबंध कट्टर रखना, यह जो आरोपित पदाधिकारी का आचरण है, यह सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध है''।
(4) अतः उक्त कारणों से श्री शर्मा, सहायक अभियन्ता को निलंबन अवधि (06 जनवरी 2000 से 16 जनवरी 2006) में जीवन यापन-भत्ता के अतिरिक्त और कोई दावा नहीं देने का निर्णय लिया गया हैं।
तद्नुकूल उक्त विभागीय निर्णय श्री राम विनय शर्मा, सहायक अभियन्ता सेवा-निवृत्त को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 647-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in