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अधिसूचना
29 जुलाई 2011
सं0 22/नि0सि0(सिवान0)-11-08/2004/934—श्री मुन्नी लाल रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज के विरूद्व नहर संचालन में नियुक्त मजदूरों का भुगतान सादे कागज पर प्रमाणक के तौर पर करने, प्रमण्डलीय चतुर्थकर्मियों के वर्दी मद में 44,700 रु0 (चौवालीस हजार सात सौ रूपये) की निकासी कर वर्दी खरीदने एवं बिक्री संबंधी पंजी अपने पास रखने आदि आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय ज्ञापांक 734, दिनांक 13 जुलाई 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी तथा प्रथम आरोप प्रमाणित पाया गया, जिसमें मजदूरों का भुगतान सादे कागज पर किये जाने का गंभीर आरोप है।
उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रजक को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः-
(1) निन्दन वर्ष 2003-04
(2) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 527, दिनांक 10 जुलाई 2008 द्वारा श्री मुन्नीलाल रजक, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को उपर्युक्त दण्ड संसूचित किया गया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 नव-बर 2011 के क्रम में पाया गया कि पुनर्समीक्षा अभ्यावेदन में दण्ड को संशोधित करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अतः पुनर्समीक्षा अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अतएव श्री मुन्नी लाल रजक, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमण्डल सं0 3, अनिसाबाद, पटना को उपर्युक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 658-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in