Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 November 2011

Published 17 November 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-11-17.664
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 काित ककाित ककाित ककाित क 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666664646464) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 17171717 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2020202011111111 जल संसाधन विभाग ------- अधिसूचना 9 जून 2011सं0 22/नि0सि0(पट0)-3-01/2009/666—श्री विजय कुमार सिन्हा, (आई0डी0-2271) सहायक अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा, पटना प्रतिनियुक्त कुसहा तटबंध सम्प्रति सहायक अभियन्ता (निलंबित), केन्द्रीय रूपांकण संगठन, जल संसाधन विभाग, पटना जो निगरानी थाना कांड सं0-015/2009 के प्राथमिकी अभियुक्त है, तथा जिन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के गठित जॅाच दल द्वारा 3,12,632 (तीन लाख बारह हजार छः सौ बतीस रुपये मात्र) नगद अवैध राशि के साथ दिनाक 20 फरवरी 2009 को गिरफ्‌तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, को विभागीय अधिसूचना ज्ञाप सं0 115, दिनांक 4 मार्च 2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के तहत निलंबित करते हुए तथा नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 342, दिनांक 24 अप्रील 2009 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में निष्कर्ष के रूप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गठित जॅाच दल की तलाशी के दौरान अवैध राशि के साथ पकड़े जाने का आरोप विभागीय स्तर पर सामान्य परिस्थिति में प्रमाणित नहीं पाया गया है। मामले की प्राथमिकी माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय में दर्ज है तथा अंतिम रूप से माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर ही आरोप की सत्यता/असत्यता प्रमाणित होगी, ऐसा प्रतिवेदित है। पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 126, दिनांक 30 मार्च 2009 को साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 562, दिनांक 17 मई 2011 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दुओं पर श्री सिन्हा से कारण-पृच्छा मांगी गयी है। कारण-पृच्छा का जबाव अप्राप्त है। इस बीच श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 17941/2010 में दिनांक 29 अप्रील 2011 को अंतिम रूप से न्याय निर्णय पारित करते हुए याचिका के एनेक्सचर-1, दिनांक 4 मार्च 2009 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति संलग्न करते हए श्री सिन्हा द्वारा न्यायादेश के आलोक में निलंबन से मुक्त करने एवं पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया हेै। अतः सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 17941/2010 में दिनांक 29 अप्रील 2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं दिये गये निर्देश के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता हैः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 नव+बर 2011 (1) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। (2) श्री सिन्हा के हिरासत अवधि के संबंध में निगरानी थाना कांड सं0 015/2009, दिनाक 20 फरवरी 2009 में पारित होने वाले फैसले के आलोक में निर्णय लिया जायेगा। (3) निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा। उक्त के आलोक में श्री सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। सरकार का उक्त निर्णय श्री सिन्हा को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 664-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-11-17.664/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-11-17.664.