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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 November 2011

Published 17 November 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-11-17.666
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-05/2010/660—श्री धनंजय प्रसाद सिंह, आई0 डी0-2066, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल सं0 1, जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा उनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2009-10 में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर परिक्षेत्राधीन भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला पुल के निम्नधार में इस्माइलपुर से विन्दटोला तक एजेण्डा सं0 98/333 के तहत वर्ष 2009 बाढ़ पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के उपरांत कार्य से संबंधित अभिलेखों का प्रभार पैतृक प्रमंडल बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया को नहीं सौंपने के लिये मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के दिनांक 30 जनवरी 2010 के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 608, दिनांक 07 अप्रील 2010 द्वारा आरोप के विन्दु पर उनसे स्पष्टीकरण किया गया। (2) श्री सिंह के पत्रांक 251, दिनांक 21 अप्रील 2010 द्वारा संदर्भित मामले में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक्‌ समीक्षोपरांत श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व वांछित अभिलेखों को उनके द्वारा नहीं सौंपे जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। फलतः श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया।

(3) सरकार के स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1108, दिनांक 29 जुलाई 2010 द्वारा श्री वी0 के0 वर्मा, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनेटरिंग अंचल सं0-4, जल संसाधन विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।(4) विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 850, दिनांक 28 दिसम्बर 2010 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी श्री धनंजय प्रसाद सिंह ने विभागीय उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर अनुशासहीनता का परिचय दिया है। इसके लिये यह दलील स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है कि अधीनस्थ पदाधिकारी विरमित हो गये थे। अधीनस्थ पदाधिकारियों को विरमित करने के समय सभी वांछित अभिलेख उनके प्रतिस्थानी को सौपना सुनिश्चित करना इनकी जवाबदेही थी और ऐसा नहीं कर आरोपित पदाधिकारी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 नव+बर 2011 फलतः आरोपित पदाधिकारी श्री धनंजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध सरकार के स्तर पर निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :- 1. निन्दन वर्ष 2009-2010 2. दो वेतन-वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त निर्णय श्री धनंजय प्रसाद सिंह, तत0 कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 666-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-11-17.666/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-11-17.666.